सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
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(प्र.1.) पंजीकरण के दौरान कौन सा पता उल्लेखित किया जाना चाहिए?
- उत्तर: संस्थान का संचार पता उल्लेखित किया जाना चाहिए।
- उत्तर: हाँ, 3 चरण में, कटौतीकर्ता पते की जानकारी टैन डेटाबेस (टैन मास्टर) के रूप में या कटौतीकर्ता द्वारा दाखिल पिछले विवरण के रूप में देख सकते हैं। कटौतीकर्ता भी पंजीकरण फार्म पर पते की जानकारी को कॉपी और संपादित (परिवर्तन) कर सकते हैं।
- उत्तर: नहीं, ट्रेसेज़ पर पंजीकरण के दौरान प्रदान किया पता टीडीएस सीपीसी उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा और टैन या पैन डाटाबेस विवरण में परिवर्तित (edit) नहीं किया जाएगा।अपने टैन / पैन विवरण को अपडेट करने के लिए, टिन पर टैन / पैन परिवर्तन अनुरोध फार्म जमा करें साथ ही ट्रेसेज़ प्रोफ़ाइल में भी अपडेट करें।
- उत्तर: कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक या वित्तीय लेन-देन में प्रवेश करने का इरादा रखता है, जिसमें पैन का विवरण देना जरुरी होता है तो उसके पास पैन होना अनिवार्य है। ऐसे मामले में, अधिकृत व्यक्ति को एक वैध पैन के लिए आवेदन करना होगा।उसके बाद ही आप पंजीकरण फार्म के 3 चरण में अधिकृत व्यक्ति के क्षेत्र में विवरण का उल्लेख कर सकते हैं।
- उत्तर: पंजीकरण के समय पैन स्थिति कार्यरत होनी चाहिये। आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से अपना पैन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। आप से अनुरोध है कि अधिकृत व्यक्ति के विवरण को पूरा करने के बाद कुछ समय की प्रतीक्षा करें ताकि यह उसके विवरण को स्वयं प्रदर्शित कर सके।
- उत्तर: कृपया अपने ट्रेसेज़ खाते के निष्क्रिय होने के लिये 48 घंटे की प्रतीक्षा करें और पुन प्रयास करें।आपकी पंजीकरण प्रक्रिया केवल 48 घंटे के लिए ही वैध होगी।आपको ईमेल से भेजे गये सक्रियण लिंक और और एसएमएस के माध्यम से भेजे सक्रियण कोड का उपयोग इस समय के भीतर करके ही अपने खाते को सक्रिय करना होगा।






