हमारे बारे में
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नागरिक चार्टर :
- अवलोकन
- लक्ष्य
- प्रगतिशील कर नीतियों का प्रतिपादन
- अनुपालन आसान/सरल बनाना
- कर कानूनों को निर्मलता सहित लागू करना
- गुणवान सेवांए प्रदान करना
- लगातार/निरंतर दक्षता को पद्योन्नत करना व एक अभिप्रेरित व्यवसायिक कार्य दल बनाना
- हमारी गुणवत्ता नीति :
- हमारे गुणवत्ता वान लक्ष्य:
- टी डी एस विवरणों की प्रोसेसिंग द्वारा त्रुटियों की समय रहते पहचान
- कटौती कर्ताओं व करदाताओं को सटीक एवं समय पर सहायता, शिकायतों के सही निवारण सहित, प्रदान करना।
- सही ऑन लाईन सेवाएं प्रदान कर एक सधारणीय व आरोह्म परिस्थितिक पद्धति की स्थापना
- टी डी एस पारिस्थितिक पद्धति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगातार तकनीक एवं सेवाओं में सुधार
- उपयोगकर्ता की संतुष्टि में सुधार
- आयकर अधिनियम व नियमों के संबंधित प्रावधानों के प्रति निर्धारिती को पूर्ण अनुपालनता के लिए सशक्तता की सुविधा देना।
- आयकर विभाग
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.)
- अध्यक्ष
- सदस्य (आयकर और राजस्व)
- सदस्य (विधान और प्रणाली)
- सदस्य [प्रशा. और फेसलेस योजना(याँ)]
- सदस्य (अन्वेषण)
- सदस्य (करदाता सेवाएं)
- सदस्य (लेखापरीक्षा और न्यायिक) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके दैनिक कार्यों को करने के लिए संयुक्त सचिवों, निदेशकों, उप सचिवों, अवर सचिवों और अनुसचिवीय कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- आई.टी.डी फील्ड कार्यालय
- प्रशासन के लिए आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त
- छूट के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, अंतर्राष्ट्रीय कराधान।
- NaFAC के लिए आय के प्रधान मुख्य आयुक्त।
- NFAC के लिए आय के प्रधान मुख्य आयुक्त।
- अन्वेषण के लिए आयकर महानिदेशक,
- प्रशासन के लिए प्रधान आयकर आयुक्त। अपील, न्यायिक, लेखापरीक्षा, केंद्रीकृत सूचना शाखा (सी.आई.बी.), कंप्यूटर संचालन, विभागीय प्रतिनिधि (निपटान आयोग) और विभागीय प्रतिनिधि (आयकर अपीलीय अधिकरण) के लिए आयकर आयुक्त
- आयकर विभाग में निदेशालय
- प्रशासन और करदाता सेवाएं : यह शिकायतों और ई-निवारण, विज्ञापन अभियान सहित करदाताओं की सेवाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। निदेशालय प्रत्यक्ष करों के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए भी जिम्मेदार है।
- पद्धति : विभाग में कम्प्यूटरीकरण का प्रबंधन करता है।
- मानव संसाधन विकास :यह निम्नलिखित से संबंधित सभी मामलों को देखता है:
- मानव संसाधन विकास निदेशालय के समूह 'ए' और 'बी' के स्थानांतरण और पोस्टिंग को छोड़कर सामान्य प्रशासन ।
- डी.ओ.पी.टी के साथ समन्वय सहित प्रशिक्षण नीति ।
- सहायक आयकर आयुक्त (परिवीक्षाधीन अधिकारियों) और आयकर विभाग के अन्य राजपत्रित और गैर-राजपत्रित संवर्गों के पद के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करना और इन परीक्षाओं से संबंधित सभी मामलों से निपटना ।
- विधि एवं अनुसंधान : फील्ड कार्यालयों से प्राप्त प्रत्यक्ष कर मुद्दों पर प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए इसे विशेष अवकाश याचिकाएं (एसएलपी) / अपील दायर करने और सीबीडीटी को सिफारिश प्रदान करने का अधिकार है। इन प्रस्तावों पर कार्रवाई करने और ऐसे मुद्दों पर कानून मंत्रालय के साथ समन्वय करने के लिए विभाग के भीतर नोडल एजेंसी भी है।
- सतर्कता :इसे विभागीय जांच करने, चार्जशीट का मसौदा तैयार करने, विभाग की ओर से मामले पेश करने, आरोप अधिकारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट तैयार करने और अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार है।
- प्रधान महानिदेशक (प्रशिक्षण), एन.ए.डी.टी., नागपुर : इसे अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, हजारी बाग, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के समन्वय से विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का अधिकार है।
- आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण के लिए आयकर महानिदेशक : यह कर डेटा-बेस को मजबूत करने के लिए आयकर विभाग की एक नोडल एजेंसी है।
- केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल (टीडीएस)
- इस पोर्टल पर निम्नलिखित वेब-सक्षम सेवाएं उपलब्ध हैं:
- कर-कटौती करने वालों/ संग्रहकर्ता और करदाताओं के लिए पंजीकरण
- ऑनलाइन टीडीएस/टीसीएस विवरण सुधार
- विवरण प्रसंस्करण स्थिति और टीडीएस/टीसीएस चूक देखें
- करदाताओं का टैक्स क्रेडिट विवरण (26एएस/वार्षिक टैक्स विवरण) देखें
- डिजिटल टीडीएस/टीसीएस प्रमाणपत्र - फॉर्म 16/16ए/16बी/16सी/16डी/27डी 26एएस/वार्षिक टैक्स विवरण के साथ
- टीडीएस/टीसीएस चूक के विवरण के लिए औचित्य रिपोर्ट
- टीडीएस/टीसीएस विवरण में सुधार प्रस्तुत करने के लिए समेकित फ़ाइल
- कर-कटौतीकर्ता / संग्राहक पैन के लिए कई संबद्ध टैन के साथ कुल टीडीएस/टीसीएस अनुपालन रिपोर्ट
- टीडीएस/टीसीएस रिफंड
राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया में प्रगतिशील कर नीति, चुस्त व दुरूस्त प्रशासन एवं संशोधित एवं अनुपालन प्रवृत्ति के जरिए भागीदार बनना।
केंद्रिकृत प्रक्रिया एकक (टी डी एस) राष्ट्र में आरोह, तकनीकी प्रक्रिया की मदद से एक कार्यकुशल एवं प्रभावी टी डी एस प्रशासन के जरिए समय पर सटीक कर लाभ कर दाताओं को उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत् है। केंद्रकृत प्रक्रिया एकक (टी डी एस) लगातार अपनी तकनीकी प्रक्रिया व सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रयासरत् है ताकि, वह शेयरधारक/भागीदारों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके व उपयोगकर्ता की संतुष्टता को बढ़ा सके।
आयकर विभाग (आई.टी.डी) भारत सरकार के लिए प्रत्यक्ष कर एकत्र करने और आयकर कानून और अन्य प्रत्यक्ष कर कानूनों को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। आई.टी.डी के भारत भर के 601 शहरों और कस्बों में कार्यालय हैं। आई.टी.डी के क्षेत्रीय कार्यालय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी) को रिपोर्ट करते हैं, जो राजस्व अधिनियम, 1963 के केंद्रीय बोर्ड के तहत काम करने वाला एक सांविधिक प्राधिकरण है और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।
सी.बी.डी.टी, आई.टी.डी के प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रत्यक्ष करों के उदग्रहण और संग्रहण तथा नीति निर्माण से संबंधित सभी मामलों को देखता है। सी.बी.डी.टी में निम्नलिखित शामिल हैं:
सी.बी.डी.टी, आई.टी.डी फील्ड कार्यालयों, आकलन और अपील के लिए फेसलेस केंद्रों और विभिन्न निदेशालयों के माध्यम से विभाग के कामकाज की निगरानी करता है।
आईटीडी फील्ड कार्यालयों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है:
क्षेत्रीय कार्यालयों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी के लिए, सीबीडीटी को निम्नलिखित संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है:
केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल (TDS) पद्धति निदेशालय के अधीन है। यह भारत में आय के स्रोत पर काटे गए / एकत्र किए गए करों के प्रशासन के लिए एकल खिड़की वितरण मंच प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह भारत के कर-कटौतीकर्ताओं, करदाताओं और पीएओ को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है ताकि कटौतीकर्ताओं / संग्राहकों द्वारा काटे गए/एकत्रित किए गए कर के संबंध में देश के नागरिकों को समय पर और सही क्रेडिट सुनिश्चित किया जा सके।

यह केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल (टीडीएस), आयकर निदेशालय (पद्धति), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है। सीपीसी (टीडीएस), टीडीएस प्रशासन के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन पहल है जो अपने पोर्टल कर कटौती, समाधान, विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली (TRACES) के माध्यम से एक व्यापक समाधान प्रदान करती है।
कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता और करदाता TRACES पर पंजीकरण करने में सक्षम होंगे। इससे वे अपनी खुद की खाता प्रोफ़ाइल बनाने और संबंधित टैन/पैन के तहत गतिविधियों को करने/देखने में सक्षम होंगे। वेबसाइट पर सफल पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता अपने खाते में लॉगिन करने में सक्षम हो जाएगा।
बयानों को जमा करने और संसाधित करने के लिए कटौतीकर्ताओं / संग्राहकों के लिए TRACES पर उपलब्ध ऑनलाइन सुधार विवरण की सुविधा।
विवरण फाइल करने के बाद, कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता विवरण की स्थिति देख सकते हैं, अगर विवरण को चूक के साथ संसाधित किया गया है। चूक वाले विवरण के लिए उपयोगकर्ता सीपीसी (टीडीएस) द्वारा भेजी गई सूचना को डाउनलोड कर सकते हैं।
करदाता TRACES वेबसाइट से प्रपत्र 26एएस/वार्षिक कर विवरण देख सकते हैं और इसे पीडीएफ/टेक्स्ट/एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है।
कटौतीकर्ता / संग्रहकर्ता टीडीएस/टीसीएस विवरण के प्रसंस्करण के बाद टीडीएस/टीसीएस प्रमाण पत्र डाउनलोड करते हैं और करदाताओं को टीडीएस/टीसीएस कटौती/संग्रह के बारे में प्रदान करते हैं और वे कटौती/संग्रह आयकर रिटर्न में कटौती/संग्रह का दावा करने के लिए करदाताओं के 26एएस/वार्षिक कर विवरण में भी दिखाई देते हैं। .
औचित्य रिपोर्ट एक बयान के लिए चूक की एक समेकित रिपोर्ट प्रदान करती है। चूक के साथ विवरणी संसाधित होने के बाद, कटौतीकर्ता / संग्रहकर्ता के लिए डिफ़ॉल्ट औचित्य देखने के लिए एक औचित्य रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह पहचाने गए चूक के सुधार के लिए सुधार विवरण दाखिल करने में कटौतीकर्ता / संग्रहकर्ता की सहायता करता है।
TRACES कटौतीकर्ताओं / संग्राहकों को समेकित फ़ाइल डाउनलोड करने का विकल्प प्रदान करता है।
एकत्रित टीडीएस/टीसीएस अनुपालन रिपोर्ट कटौतीकर्ता / संग्राहक के पैन से जुड़े कई टैन के विरुद्ध चूक जानने में करदाता की मदद करती है।
कटौतीकर्ता / संग्रहकर्ता TRACES के माध्यम से अपने धनवापसी अनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे।
डिस्क्लेमर
- यह सूचित किया जाता है कि हाइपर लिंक पर क्लिक करने पर आप ट्रेसिस पोर्टल छोड़ कर अन्य पार्टियों द्वारा संचालित वैबसाईट में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे लिंक केवल ग्राहक की सहुलियत हेतु उपलब्ध कराए जाते है, ट्रेसिस पोर्टल ऐसी वैबसाईटों को नियंत्रित या अनुमोदन नहीं करता व न ही उसके अंश के प्रति उत्तरदायी है। ऐसी वैबसाईटों का उपयोग भी उपयोग नियम व अन्य नियमों एवं दिशा निर्देशों के परस्पर विरोधी होते है, तो उस सूरतेहाल में ऐसी वैबसाइट के उपयोग नियम व अन्य नियम व शर्तें प्रभावी होंगे।
पुष्टि
डिस्क्लेमर
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