(प्र.1.) टोकन संख्या या तत्कालिक रसीद संख्या (Provisional Receipt Number) क्या है?
- उत्तर: जब भी किसी कटौतीकर्ता द्वारा कोई टीडीएस/टीसीएस का विवरण दाखिल किया जाता है तब 15 अंकीय टोकन संख्या उत्पन्न किया जाता है।
(प्र.2.) पंजीकरण के द्वितीय चरण में यदि त्रुटि "अमान्य विवरण"आता है तो क्या करुँ?
- उत्तर: यह त्रुटि तब होती है, यदि आप या तो टोकन नंबर या चालान विवरण (बीएसआर कोड / चालान सीरियल नंबर और चालान राशि/जमा की तिथि) को कॉपी / पेस्ट करते हैं। कृपया डाटा को कॉपी/पेस्ट न करें। कृपया सम्बंधित स्तंभ में मैन्युअल रूप से डेटा दर्ज़ करें।
(प्र.3.) यदि मुझे पंजीकरण के समय 2 चरण में एक त्रुटि आ रही है,"इस विवरण में आप के द्वारा दर्ज़ किये गये चालान से ज्यादा का करदाता पंक्ति उपलब्ध है, कृपया ऎसे चालान और उस पर उपलब्ध करदाता का विवरण दर्ज़ करें" मुझे क्या करना चाहिये?
- उत्तर: यह त्रुटि तब होती है जब आप केवाईसी मान्य स्क्रीन में कम करदाता पंक्तिओं वाला चालान दिखा रहे हों जबकि आपके विवरण में कोई चालान अधिक से अधिक करदाताओं वाला हैकेवाईसी सत्यापन स्क्रीन पर सम्बंधित विवरण के लिए एक चालान कम से कम तीन अलग वैध पैन-राशि संयोजन के साथ दर्ज करें। अगर एसा कोई भी चालान नहीं है , तो कम से कम दो वैध पैन-राशि संयोजन के एक चालान का उल्लेख करें । अगर एसा भी कोई चालान नहीं है, तो एक वैध पैन-राशि संयोजन का चालान दर्ज़ करें।
(प्र.4.) मैं बिन विवरण कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?
- उत्तर: 1 जनवरी 2012 के से बाद दाखिल किये गये शासकीय टीडीएस विवरण में बिन विवरण दर्ज़ किया जाना अनिवार्य बना दिया गया है। यदि आप ने बिन विवरण दर्ज़ नहीं किया है तो, टीडीएस विवरण दाखिल करने के बाद आप अपने बिन विवरण से ही पंजीकरण में सक्षम हो पायेंगे। इसे आप अपने वेतन एवं लेखा अधिकारी (PAO) से प्राप्त कर सकते हैं. आप एनएसडीएल सॆ भी आपके बिन विवरण की जाँच कर सकते हैं।
(प्र.5.) यदि मेरे पास 2 से कम करदाता प्रविष्टियाँ हैं तो मैं कैसे तीन अलग-अलग पैन समायोजनो को भर सकता हूँ?
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उत्तर: आप को सीआईएन विवरण में उल्लेखित चालान पर उपलब्ध तीन अलग अलग पैन का विवरण देना है. यदि सम्बंधित चालन में तीन या तीन से कम पैन निर्दिष्ट हैं,तो उन सभी उपलब्ध पैन(चाहे एक हो या दो)का उल्लेख करें-
राशि समायोज़न-
निम्नलिखित अलग-अलग पैन और राशि संयोजन के उदाहरण हैं:
स्थिति 1: - यदि विवरण में एक ही पैन AAAAA0000N की 3 करदाता पंक्तियाँ और उनकी राशि रुपये:1000.00, 1000.00 और 2000.00 हैं तो कटौतीकर्ता को विवरण इस तरह दर्शाना होगा:
a) AAAAA0000N 1000.00
b) AAAAA0000N 2000.00
स्थिति 2: - यदि विवरण में एक ही पैन AAAAA0000N की 4 करदाता पंक्तियाँ और उनकी राशि रुपये:1000.00, 1000.00, 1500.00 और 2000.00 हैं तो कटौतीकर्ता को विवरण इस तरह दर्शाना होगा.
a) AAAAA0000N 1000.00
b) AAAAA0000N 2000.00
c) AAAAA0000N 2000.00
ध्यान दें: आगे के मार्गदर्शन के लिए सत्यापन स्क्रीन पर उपलब्ध गाइड 1 और गाइड 2 देखें।
(प्र.6.) पंजीकरण के चरण 2 में त्रुटि "अमान्य टोकन नंबर" के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
- उत्तर: यह त्रुटि तब होती है जब आपने टोकन नंबर को सही ढंग से दर्ज नहीं किया हो या आपने संभवतः अपना विवरण संशोधन करने के बाद प्राप्त टोकन संख्या दर्ज़ किया हो. सत्यापन स्क्रीन के लिए आपको 'आपके मूल / नियमित विवरण की टोकन संख्या' की आवश्यकता है। टोकन नंबर "खुद से "दर्ज किया जाना चाहिए कृपया टोकन नंबर कॉपी / पेस्ट न करें
(प्र.7.) चरण 2 में मुझे, "आप के द्वारा ऊपर दर्ज किए गए चालान का विवरण उल्लेखित इस विवरण लिए मान्य नहीं हैं। कृपया मान्य विवरण दर्ज़ करें" की त्रुटि प्राप्त हो रही है ऎसी दशा में मुझे क्या करना चाहिये?
- उत्तर: यह त्रुटि तब होती है जब आपने सम्बंधित विवरण के अनुसार चालान विवरण (बीएसआर कोड / जमा / चालान सीरियल नंबर और चालान राशि की तिथि) दर्ज न किया हो।इसके अलावा, यहाँ एक संभावना है कि आपने चालान प्रति(Challan Copy) के आधार पर मान्यता स्क्रीन में चालान विवरण दर्ज किया हो जो की दाखिल किये गये टीडीएस/ टीसीएस विवरण से अलग हो सकता है। आपको सम्बंधित विवरण के अनुसार चालान विवरण (बीएसआर कोड/जमा कराने की तारीख/चालान सीरियल नंबर और चालान राशि) देने की आवश्यकता है।