ट्रेसेज्ञ




सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न



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    (प्र.1) संपत्ति पर टीडीएस क्या है?
  • उत्तर: वित्त विधेयक 2013 के अनुसार, अचल संपत्ति जिसका बिक्री मानित मूल्य रुपये 5000000(पचास लाख रुपए) के बराबर या उससे अधिक है, की संपत्ति बिक्री पर टीडीएस लागू है।आयकर अधिनियम 1961,धारा 194 आइ ए (IA) के अनुसार 1 जून 2013 से,क्रेता/खरीदार द्वारा सम्पति मानित मूल्य का भुगतान करते समय 1% कर की कटौति की जायेगी। कर कटौती की राशि को किसी अधिकृत बैंक की शाखा के माध्यम से सरकार के खाते में जमा किया जाना चाहिए।
  • (प्र.2.) संपत्ति विक्रेता द्वारा रखने योग्य महत्व्पूर्ण बिंदु क्या हैं?
  • उत्तर: संपत्ति विक्रेता द्वारा सम्पत्ति बेचते समय स्मरण रखने योग्य निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु हैं:
    1:- आयकर विभाग को टीडीएस के संबंध में जानकारी देने के लिए संपत्ति के क्रेता को पैन कार्ड की एक प्रति उपलब्ध कराएँ.
    2:- अपने वार्षिक कर विवरण प्रपत्र 26 एएस के भाग ए2 से क्रेता द्वारा कर कटौती की जाँच करें।
    3:- क्रेता द्वारा जारी प्रपत्र 16बी के साथ तुलना करना।
    4:- केवल ट्रेसेज़ से ही डाउनलोड किये फॉर्म 16 बी स्वीकार करें।
  • (प्र.3.) संपत्ति क्रेता/खरीदार द्वारा स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु क्या हैं?
  • उत्तर: संपत्ति क्रेता/खरीदार द्वारा स्मरण रखने योग्य निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु हैं:
    1:- सकल बिक्री मान पर 1% टीडीएस कटौती।
    2:- विक्रेता का स्थायी खाता संख्या (पैन) लें और मूल पैन कार्ड के साथ मिलान कर सत्यापित करें।
    3:- विक्रेता के साथ -साथ क्रेता / खरीदार का भी वैध पैन सौदे की बिक्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन फार्म 26 क़्यू बी (विवरण सह चालान फार्म) में दर्ज़ किया जाना चाहिए.
    4:- पैन या अन्य विवरण उद्धृत करते समय ऑनलाइन फार्म 26 क़्यू बी (विवरण सह चालान फार्म) में कोई त्रुटि न करें।
    5:- अपने वार्षिक कर विवरण प्रपत्र 26 एएस के भाग एफ़ से कर कटौती और कर नियोज़न की जाँच करें।
    6:- प्रपत्र 26 क़्यू बी को भरते समय उत्पन्न 9 अक्षरों की शब्दांकीय रसीद संख्या को लिख लें, जिसे प्रपत्र 16 बी का अनुरोध करते समय दर्ज़ करना आवश्यक है ।
    7:- ट्रेसेज़ पोर्टल से प्रपत्र 16 बी डाउनलोड करें और संपत्ति विक्रेता को ज़ारी करें।
  • (प्र.4.) मैं एक सम्पत्ति क्रेता/खरीदार हुँ, क्या मुझे पूरी सम्पत्ति की बिक्री पर टीडीएस काटना चाहिये या सम्पत्ति जिसकी राशि 50 लाख से अधिक है उस पर काटना चाहिये?
  • उत्तर: क्रेता द्वारा विक्रेता को सकल राशि भुगतान करने या विक्रेता खाते में जमा करने पर टीडीएस की कटौती करनी चाहिये । उदाहरण के लिए, मान लिज़िए एक सम्पत्ति 70 लाख की बेची गई, तो टीडीएस बेची गई सकल बिक्री राशि 70 लाख पर लगेगा न की 20 लाख पर।