सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
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(प्र.1.) क्या टीडीएस रिफंड के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकता हूँ?
- उत्तर: नहीं, कटौतीकर्ता रिफ़ण्ड का आवेदन ऑफ़ लाइन नहीं कर सकते हैं।
- उत्तर: कटौतीकर्ता वित्तीय वर्ष 2007-08 के बाद से प्रपत्र प्रकार 24Q, 26Q, 27EQ, 27Q के लिए टीडीएस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- उत्तर: हाँ।
- उत्तर: चौथे 4 चरण में अनुरोध प्रविष्ट करते समय यदि कटौतीकर्ता को अवरोध हो रहा है तो उसे धन वापसी का अनुरोध देते समय अपना डॉन्गल लगा के रखना होगा।
- उत्तर: धन वापसी की माँग 100/- रु से अधिक या उसके बराबर की जा सकती है।
- उत्तर: हाँ, कटौतीकर्ता फ़िर भी धन वापसी का अनुरोध दर्ज़ कर सकते हैं।
- उत्तर: नहीं, शासकीय कटौतीकर्ता धन वापसी का अनुरोध दर्ज़ नहीं कर सकते हैं।
- उत्तर: यदि कटौतीकर्ता ने गलती से ब्याज और शुल्क कॉलम में पैसा दिखाया है तो वह धन वापसी की माँग तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक की विवरण में सुधार करके इस राशि को उन कॉलमों से न हटाया जाये।
- उत्तर: रिफंड अनुरोध केवल आकलन अधिकारी (AO) की स्वीकृति के पहले रद्द किया जा सकता है, अगर ए ओ ने अनुरोध स्वीकार कर लिया तो यह रद्द नहीं किया जा सकता है।
- उत्तर: कटौतीकर्ता को सही बैंक खाते का विवरण प्रदान करना चाहिए क्यों कि इन विवरणों को ए ओ द्वारा सत्यापित किया जाएगा। बैंक विवरण तथा संचार के विवरण में केवल एक बार ही परिवर्धन की अनुमति है।
- उत्तर: यदि धन वापसी की राशि रु 50,000/- से अधिक है तब ही केवल चेक जारी किया जायेगा अन्यथा रु 50,000/- से कम की राशि पर राशि हस्तान्तरण दिये हुये बैंक खाते में होगा।
- उत्तर: हाँ, यदि रिफ़ण्ड की राशि रुपये 100000/- से अधिक है तो आकलन अधिकारी (AO) के साथ-साथ अतिरिक्त निर्धारण अधिकारी (Additional AO) की स्वीकृति अनिवार्य है।
- उत्तर: अस्वीकृति के कुछ सामान्य कारण:-
- यदि आकलन अधिकारी की स्वीकृति के बाद कोई बकाया मांग आती है तो अनुरोध स्थिति रद्द कर दी जायेगी।
- यदि कटौतीकर्ता के पैन से सम्बंधित टैन पर कोई भी बकाया माँग है तो टीडीएस आकलन अधिकारी (AO TDS) द्वारा अनुरोध रद्द कर दिया जायेगा।
- अवैध बैंक विवरण के मामले में अनुरोध आकलन अधिकारी (AO) द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- अनुरोध सम्बंधित चालान में परिवर्तन के कारण उपलब्ध राशि में परिवर्तन के मामले में खारिज कर दिया जाएगा।
- सम्बंधित चालान में परिवर्तन के कारण उपलब्ध चालान राशि में कमी के मामले में अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा।
- सम्बंधित चालान में अनिर्णित चलान सुधार के मामले में भी धन वापसी का अनुरोध रद्द कर दिया जायेगा।
- सम्बंधित चालान का आकलन आधिकारी (AO) द्वारा नैतिक बल से मेल करवाने पर भी अनुरोध अस्वीकार होगा।
- सम्बंधित चालान में परिवर्तन की वजह से बकाया की मांग के मामले में भी धन वापसी की अर्ज़ी रद्द हो सक्ती है।
- कर निर्धारण अधिकारी (AO) द्वारा लम्बित: एक बार जब आवेदन दर्ज़ और मान्य कर दिया जाता है तो अनुरोध यही प्रदर्शित होगी।
- टीडीएस के पास लंबित: यदि आकलन अधिकारी ने धन वापसी के आवेदन को स्वीकृति दे दी है तो यह स्थिति टीडीएस सीपीसी के पास लंबित दर्शायेगा।
- सम्बंधित बैंक के पास विचाराधीन यदि आकलन अधिकारी और टीडीएस सीपीसी ने स्वीकृति दे दी और सम्बन्धित बैंक मे सत्यापन के लिये हो तब स्थिति बैंक के पास विचाराधीन दर्शायेगा।
- उत्तर: ट्रेसेज़ वेबसाइट पर टीडीएस रिफंड उपलब्ध है.
- उत्तर: टीडीएस रिफंड की माँग करते समय कुछ आवश्यक वस्तुएँ निम्नवत हैं:
- रिफंड अनुरोध दर्ज़ करने के लिए ट्रेसेज़ पर डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत करना अनिवार्य है।
- रिफंड का दावा केवल तब ही किया जा सकता है जब टैन, या कटौतिकर्ता के पैन से संबंधित किसी टैन के ऊपर कोई बकाया मांग नहीं है।
- कटौतिकर्ता का पैन टैन मास्टर और ट्रेसेज़ प्रोफाइल के अनुसार होना चाहिए और रिक्त नहीं होना चाहिए।
- एक रिफंड आवेदन में अधिकतम पांच चालान हो सकते हैं। एक से अधिक चालान का दावा करने के लिए, नया अनुरोध प्रस्तुत करें।
- चालान विवरण में उपलब्ध चालान की न्यूनतम शेष राशि,अधिकतम रिफंड धनराशि होगी।
- प्रति चालान में उपलब्ध राशि रु .100 / - से अधिक होनी चाहिए।
- सुनिश्चित कर लें कि सभी टीडीएस विवरण जिनके चालान रिफंड का दावा किया गया है, चालान रिफंड का दावा करने से पहले संसाधित हो चुके हों।
- ट्रेसेज़ प्रोफाइल के अनुसार कटौतीकर्ता के नाम और पते पर रिफंड चेक़ जारी होगा
- उत्तर: ट्रेसेज़ में लॉग इन के बाद, मुख्य मेनू से 'स्टेटमेंट / पेमेंट' टैब के तहत, दिए गए ड्रॉप डाउन से 'रिफंड के लिए अनुरोध' विकल्प को चुनें।
- उत्तर: चालान में उपलब्ध राशि रु.100 / - से अधिक होनी चाहिए और रिफंड की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है।
- उत्तर: एक रिफंड आवेदन में अधिकतम पांच चालान हो सकते हैं। एक से अधिक चालान का दावा करने के लिए, नया अनुरोध प्रस्तुत करें।
- उत्तर: रिफंड की माँग 'अधिकतम उपलब्ध शेष राशि' के अनुसार की जा सकती है, अर्थात वह राशि जो उस चालान से किसी भी टीडीएस विवरण में प्रयुक्त की गई राशि के बाद उस चालन में शेष बची राशि है.
परिदृश्य 1:- चालान राशि = 1000:प्रयुक्त / माँग की गई = 500, ओलटास उपलब्ध शेष राशि = 500, धनवापसी राशि 500 होगी
परिदृश्य 2:- जब कटौतीकर्ता ने 100 रुपए की कटौती की गई पंक्तियों को शून्य राशि के साथ संशोधित कर दिया हो! ऐसे मामले में,
चालान राशि = 1000: प्रयुक्त / माँग की गई = 400, ओलटास उपलब्ध शेष राशि = 600, धनवापसी राशि: 500 (रु 1000 - रु 500)
परिदृश्य 3:- यदि कटौतीकर्ता ने 100 रुपये के कटौती पंक्तियों को जोड़ दिया है तो हैं तो इस मामले में ,
चालान राशि 1000: प्रयुक्त / माँग की गई = 600, ओलटास उपलब्ध शेष राशि = 400, धनवापसी राशि होगी 400 (रु.1000 - रु. 600)
परिदृश्य 4:- यदि कटौतीकर्ता ने 100 रुपये के कटौती पंक्तियों को शून्य राशि के साथ पुन: संशोधित किया है ऐसे मामले में,
चालान राशि 1000: प्रयुक्त / माँग की गई चालान राशि = 400, ओलटास उपलब्ध शेष राशि = 600, धनवापसी राशि होगी 400 {रु. 1000- रु.600 (परिदृश्य 3 के अनुसार राशि प्रयोग हुई है)} - उत्तर: रिफंड की माँग एक अधिकृत व्यक्ति जिनके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र ट्रेसेज़ पर पंजीकृत हों के द्वारा किया जा सकता हैं।
- उत्तर: हां, धनवापसी का अनुरोध करने से पहले, उपयोगकर्ता को प्रोफ़ाइल में पता बदलना चाहिए। परिवर्तन के बाद, धनवापसी अनुरोध ट्रेसेज़ से जमा करें।
- उत्तर: प्रपत्र 26 बी ट्रेसेज़ पर रिफंड अनुरोध आवेदन की एक पावती रसीद है।
- उत्तर: रिफंड के लिए अनुरोध दर्ज़ करने और धन वापसी अनुरोध की स्थिति को जाँचने के लिए अनुरोध संख्या प्राप्त करने के बाद, एक विकल्प फ़ॉर्म 26 बी को देखें / डाउनलोड करें दिया हुआ है जिस से आप 26बी की रसीद को पुन: प्राप्त कर सकते हैं।
- उत्तर: हां, आप चालान सुधार दर्ज़ कर सकते हैं, हालांकि आपके धनवापसी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- उत्तर: हां, कटौतीकर्ता को रिफंड अनुरोध की स्थिति की जाँच करने के लिए ई-मेल के माध्यम से अनुरोध संख्या मिलती है।
- उत्तर: मुख्य मेनू से 'स्टेटमेंट / पेमेंट' के तहत दिए गए ड्रॉप डाउन से 'रिफंड अनुरोध की जाँच' को चुनें।
- उत्तर: अनुरोध निम्नलिखित खोज मापदंडों में से किसी के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है:
- रिफंड अनुरोध संख्या या रिफंड अनुरोध दिनांक या दोनों दर्ज करकेh
- बीएसआर कोड, जमा की तारीख और चालान का चालान सीरियल नंबर दर्ज करें, जिसके लिए रिफंड अनुरोध प्रस्तुत किया गया है
- उत्तर: धन वापसी अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए सामान्य कारण निम्नवत हैं:
- टैन या कटौतिकर्ता के पैन से सम्बंधित कोई टैन या कटौतिकर्ता के पैन के ऊपर यदि कोई बकाया की माँग है तब।
- कोई चालान सुधार जिसके लिए रिफंड अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।
- यदि फॉर्म 26 बी 14 दिनों के बाद प्रस्तुत किया गया है।
- आकलन अधिकारी द्वारा अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाए।
- अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाए।
- अवैध बैंक विवरण या अवैध पता होने के कारण अनुरोध अस्वीकार हो जाएगा।
- चालान में उपलब्ध शेष राशि में कमी के कारण अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- प्रगति मे रहने वाले चलान को आकलन अधिकारी के द्वारा चलान को जबरन मेल कराने पर।
आकलन अधिकारी (A O) के पास 26बी (रिफ़ण्ड अनुरोध की पावती) जमा करने के बाद धन वापसी के अनुरोध की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण






