ट्रेसेज्ञ




सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न



श्रेणी








उप -श्रेणी






    (प्र.1.) फार्म 15 जी / 15 एच क्या है?
  • उत्तर: यह कर की कटौती न करने के लिये अनुभाग 197 ए के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा (फ़र्म/कम्पनियों के अलावा) दिया गया एक स्वघोषणा पत्र है-
    • 1. सभी के आकलन हेतु- फ़ॉर्म 15जी
    • 2. स्थायी वरिष्ठ नागरिक केवल(60 साल या इससे ऊपर)-15 एच फार्म
    (प्र.2.) फार्म 15 जी और 15 एच में क्या विविधतायें हैं?
  • उत्तर: आयकर विभाग को कटौतीकर्ताओं द्वारा प्रपत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अब संस्थागत कर दी गई है। कटौतीकर्ताओं को अब सभी फार्म 15 जी/15एच में स्वयं-घोषणापत्र के लिये एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित करना आवश्यक है।
  • संशोधित प्रक्रिया 1 अक्टूबर, 2015 इस रूप से प्रभावी है-

    • फार्म 15 जी और 15 एच का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुतीकरण पेपर फ़ॉरमेट का एक वैकल्पिक रूप है: फार्म 15 जी और 15 एच करदाताओं द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करके या इसी तरह की प्रणाली अन्य संस्थाओं के लिये जो अनुभाग 197(1) या 197(1A) या 197(1C) में कर रहे हैं, करके दाखिल किया जा सकता है।
    • भुगतान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति या कटौतीकर्ता को प्रत्येक 15जी/15एच के लिये एक विशिष्ट पहचान संख्या (uin) आबंटित करना होगा।
    • करदाताओं द्वारा प्राप्त इन फार्म 15 जी और फार्म 15 एच के विवरण का उल्लेख कटौतीकर्ता किसी भी वित्तीय वर्ष के टीडीएस के तिमाही विवरण में उसके द्वारा आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या(UIN) के साथ-साथ, कि उस का कोई भी टीडीएस काटा गया है या नहीं का उल्लेख करेगा।
    • • कटौतीकर्ता को अब कर विभाग में कोई फार्म 15 जी और फार्म 15 एच के भौतिक प्रतिलिपि (physical copy) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है; हालांकि, ये सभी फ़ॉर्म कटौतीकर्ता द्वारा जिस वर्ष में प्राप्त हुये है उस वित्तिय वर्ष से अंतिम 7 वर्षों की अवधि तक का सुरक्षित होना चाहिये। कृपया ध्यान दें:-
      * फार्म 15 जी/एच शाखावार (सम्बंधित टैन के लिए अलग-अलग) उत्पन्न होगा।
      * संयुक्त खातों के मामले में, फार्म 15 जी/एच पहले खाता धारक के लिए उत्पन्न होगा।
    (प्र.3.) फार्म 15 जी और फार्म 15 एच ऑनलाइन जमा करने की क्या प्रक्रिया है?
  • उत्तर: फार्म 15 जी और 15 एच (करदाता दवारा) सम्बन्धित बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके दाखिल किया जा सकता है। कुछ बैंकों, जैसे भारतीय स्टेट बैंक फार्म 15 जी और 15 एच के लिए बैंक को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें:

    कृपया ध्यान दें:-
    * फार्म 15 जी/एच शाखावार (सम्बंधित टैन के लिए अलग-अलग) उत्पन्न होगा।
    * संयुक्त खातों के मामले में, फार्म 15 जी/एच पहले खाता धारक के लिए उत्पन्न होगा।
  • (प्र.4.) यदि टीडीएस विवरण में "बी" निशान दर्शाया गया है तब क्या प्रमाण पत्र संख्या को दर्शाना जरुरी है?
  • उत्तर: हाँ, यदि टीडीएस विवरण में "बी" निशान दर्शाया गया है तब "प्रमाण पत्र संख्या" को दर्शाना जरुरी है:
    • यह टीडीएस विवरण में वित्तीय वर्ष 2015-16 की तीसरी तिमाहि से लागू हुआ है।
    • ये 'प्रमाण पत्र संख्या' कटौतीकर्ता द्वारा उत्पन्न होती है।
    (प्र.5.) विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) का स्वरूप क्या है?
  • उत्तर: एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) 10 अक्षरों का शब्दांकिक मान है।जिसका पहला अक्षर 'जी'(15 जी के मामले में) या 'एच'(15 एच के मामले में) 9 अंकीय अक्षरों के साथ होता है (उदाहरण के लिए, 'G000000001' या 'H000000001') । विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन), कटौतीकर्ता द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए (टैन और वित्तीय वर्ष वार)।विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) का उल्लेख टीडीएस विवरण में संबंधित टैन द्वारा वित्तीय वर्षों के लिये क्रमागत स्थिति में होना चाहिए।
  • (प्र.6.) क्या कागजी घोषणा डिजिटाइज़ (digitize) करना आवश्यक है?
  • उत्तर: सभी कागजी घोषणायें संबंधित टैन धारकों द्वारा डिजीटल होने के लिये उनके आंतरिक डिजाइन और यूआईएन के अनुसार क्रमवार निर्दिष्ट होना आवश्यक हैं।सम्बंधित टैन के लिये यूआईएन का एक डाटाबेस होना आवश्यक है।
  • (प्र.7.) ई-फाइलिंग वेबसाइट पर यूआईएन फ़ाइल अपलोड करने का क्या स्वरूप है?
  • उत्तर: ई-फाइलिंग पोर्टल पर 15 जी / 15 एच अपलोड करने के लिए कुछ बुनियादी तथ्यों का पालन करने की जरूरत है –
    • अपने टैन का www.incometaxindiaefiling.gov.in पोर्टल पर कटौतीकर्ता के रूप में पंजीकरण करें,या यदि पहले से ही पंजीकृत हैं तो कटौतीकर्ता के रूप में लॉगिन करें।
    • लॉग इन करने के बाद,ई-फ़ाइल टैब पर क्लिक करें। 'Prepare & Submit Online Form (Other than ITR)' का चयन करें।
    • फार्म 15 जी / फार्म 15 एच (समेकित) पर क्लिक करें और एक्सएमएल ज़िप फ़ाइल बनाये।
    • प्रपत्र नाम या फार्म 15 जी या फॉर्म 15 एच, वित्तीय वर्ष, क्वार्टर और फ़ाइल प्रकार का चयन करें। मान्य डीएससी पर क्लिक करें।
    ध्यान दें:-
    ई-फ़ाइलिंग साइट पर फ़ॉर्म 15जी/15एच दाखिल करते समय डिज़िटल हस्ताक्षर आवश्यक है।
    15 जी/15 एच को ई-फ़ाइलिंग पर अपलोड करने से सम्बंधित अधिक मदद के लिए कॉल-1800-425-000-25 या 8026500025।
    (प्र.8.) विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) फाइल को अपलोड करने की प्रक्रिया टैन स्तर पर (यानि शाखा स्तर पर) है या पैन के स्तर पर (अर्थात् बैंक स्तर पर)?
  • उत्तर: यूआईएन फ़ाइल यदि उपलब्ध है तो अपलोड करने की प्रणाली टैन के अनुसार आयकर की वेबसाइट (ई-फ़ाइलिंग पॉर्टल) पर है न कि पैन रूप में।
  • (प्र.9.) टिन-एनएसडीएल द्वारा प्रदान सॉफ्टवेयर (RPU) में, यूआईएन को अलग से दर्ज़ करने का कोई भी कॉलम नहीं है! इसे तिमाही विवरण में कैसे दिखाएं?
  • उत्तर: RPU में यूआईएन, 'सर्टिफिकेट नम्बर' कॉलम में दर्ज करें।