(प्र.1.) फार्म 16 / 16 ए क्या हैं?
- उत्तर: यह आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII बी के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण पत्र है।
- फार्म 16 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा कर की कटौती पर जारी किया जाता है।
- यदि कर की कटौती आय कर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अध्याय XVII-, B के अलावा किसी अन्य प्रावधान अंतर्गत की गई है तो फॉर्म 16 ए जारी किया जाता है।
- ये प्रमाण पत्र कटौतीकर्ता और करदाताओं के बीच स्रोत पर कर कटौती (TDS)/ स्रोत पर कर एकत्रीकरण (TCS) के विभिन्न लेनदेन का विवरण उपलब्ध कराते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत इन प्रमाणपत्रों को करदाताओं को जारी करना अनिवार्य है।
(प्र.2.) क्या इन प्रमाण पत्र के लिए कोई प्रारूप भी है?
- उत्तर: फार्म 16 / 16A नियम 31(1) के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाता है।
(प्र.3.) ये प्रपत्र (FORMS) कैसे उत्पन्न किये जाते हैं?
- उत्तर: ये प्रपत्र (FORM) टीडीएस सीपीसी द्वारा कटौतीकर्ताओं के टीडीएस/टीसीएस की तिमाही विवरण दाखिल करने के बाद प्रसंस्करण होने के बाद उत्पन्न की जाती है। कटौतीकर्ता को इसके लिये ट्रेसेज़ पर डाउनलोड अनुरोध देना होगा। कटौतीकर्ता के पास प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर करने का विकल्प होगा।
(प्र.4.) इन प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए नियत तारीख क्या है?
- उत्तर: इन प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए नियत दिनांक निम्नानुसार हैं:-
| क्रम. |
प्रपत्र प्रकार |
नियत अवधि |
नियत तारीख |
| 1 |
16 |
वार्षिक |
जिस वित्तिय वर्ष में आय का भुगतान हुआ और कर की कटौती की गई,उस तत्कालिक वित्तीय वर्ष की मई माह की 31वीं तरीख को |
| 2 |
16A |
त्रैमासिक |
स्रोत पर कर की कटौती प्रावधान 31A के अनुसार टीडीएस विवरण फ़ाइल करने के अगले 15दिन के अन्दर |
(प्र.5.) पैन की अनुपलब्धता के कारण, कर की कटौती ऊंची दर पर की गई है। कटौतीकर्ता कैसे पैन की उपलब्धता के बिना फार्म 16 (पार्ट ए) / फॉर्म 16 ए प्रदान कर सकते हैं?
- उत्तर: ट्रेसेज़ से फार्म 16(भाग ए)/16A उत्पन्न करने के लिये वैध पैन अनिवार्य है। संशोधित विवरण से फॉर्म 16 ए /फार्म 16 (भाग ए) को डाउनलोड करने के लिए वैध पैन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रवासी भारतीय जिनका पैन, पैन की अनुपलब्धता के कारण टीडीएस/टीसीएस में नहीं दर्शाया गया था के संबंध में लेनदेन आधारित रिपोर्ट (TBR) सारांश के साथ उपलब्ध है।
(प्र.6.) फार्म 16/ फार्म 16ए में अलग-2 मिलान स्थितियाँ क्या हैं?
- उत्तर: फार्म 16/ फार्म 16ए में विभिन्न मिलान स्थितियाँ निम्नलिखित हैं:-
U-Unmatched{बेमेल} (कटौतीकर्ता ने या तो कर जमा नहीं किया है या फ़िर कर भुगतान करते समय गलत विवरण प्रस्तुत किया है। अंतिम क्रेडिट केवल तभी परिलक्षित होगा जब बैंक में भुगतान किये हुये चालान का विवरण टीडीएस / टीसीएस बयान में जमा चालान के विवरण के साथ मेल करता हो।)
P-Provisional{तत्कालिक} (तत्कालिक टैक्स क्रेडिट केवल सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा टीडीएस / टीसीएस विवरण दाखिल करने पर प्रभावी होता है। वेतन एवं लेखा अधिकारी(PAO) द्वारा प्रस्तुत भुगतान विवरण के सत्यापन के बाद 'पी'प्रोविज़नल की स्थिति अंतिम (एफ) में बदल जाती है।)
F-Final{अन्तिम} (गैर- सरकारी कटौतीकर्ताओं के सम्बंध में, कटौतीकर्ताओं द्वारा टीडीएस/टीसीएस के लिये बैंक में जमा चालान का भुगतान विवरण उनके द्वारा टीडीएस/टीसीएस विवरण में उल्लेखित चालान विवरण के बराबर है. सरकारी कटौतीकर्ताओं के सम्बन्ध में,टीडीएस/टीसीएस का विवरण सरकारी खातों में दर्ज़ हे वेतन एवं लेखा अधिकारी(PAO) द्वारा सत्यापित किया जाता है।)
O-Overbooked{आधिक्य} (कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस/टीसीएस विवरण में उल्लेखित बैँक में जमा टीडीएस/टीसीएस चालान का विवरण भुगतान किये हुये टीडीएस/टीसीएस के चालान विवरण के बराबर है,लेकिन रिटर्न में दर्शायी चालान राशि अधिक है।अंतिम (एफ) क्रेडिट केवल परिलक्षित होगा जब कटौतीकर्ता टीडीएस/टीसीएस विवरण में दावा की हुई राशि कम कर देता है या टीडीएस/टीसीएस विवरण में दर्ज़ की हुई अतिरिक्त राशि के लिए नई चालान राशि का भुगतान करता है।)
(प्र.7.) यदि मुझे फ़ॉर्म 16 ट्रेसेज़ से प्राप्त नहीं हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए?
- उत्तर: कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अनुलग्नक II के साथ 4 तिमाही के लिए फार्म 24Q दर्ज किया है. अनुबंध- II पूरे वित्त वर्ष के लिए वास्तविक विवरण के साथ दायर करना अनिवार्य है, क्युँ की फार्म 16 अनुबंध- II में प्रदान जानकारी के आधार पर ही उत्पन्न होता है।
(प्र.8.) उन कर्मचारियों को जो एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता के साथ कार्यरत हैं उनके विवरण फार्म 16 में कैसे दिखाया जाये?
- उत्तर: कर्मचारी को पिछले वेतन और टीडीएस विवरण की घोषणा करनी चाहिए, यदि कोई हो, वर्तमान नियोक्ता और एक ही साथ वर्तमान नियोक्ता द्वारा टीडीएस पर वेतन कटौती और फार्म 16 जारी करते समय विचार किया जाना चाहिए.
(प्र.9.) मैंने एक वित्तीय वर्ष के दौरान अलग-2 शाखा कार्यालयों के साथ काम किया है। मेरे फार्म 16 के पार्ट बी में यह जानकारी कैसे दिखाई देगी?
- उत्तर: पार्ट बी जानकारी नियोक्ता द्वारा जारी किया जाएगा। टीडीएस सीपीसी फार्म 16 जिसमें पार्ट ए का विवरण हो प्रदान करेगा।
(प्र.10.) एक कटौतीकर्ता के लिये टीडीएस कटौती और फ़ॉर्म 16 जारी करने के आवश्यक दिशा निर्देश क्या हैं?
- उत्तर: निम्नलिखित एक नियोक्ता द्वारा टीडीएस कटौती और फार्म 16 जारी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं:
- सभी कर्मचारियों से पिछला वेतन,निवेश साक्ष्य और टीडीएस कटौती विवरण यदि कोई है तो को घोषित करना अनिवार्य है।
- कटौतीकर्ता को वेतन पर टीडीएस कटौती से पहले करदाता की की घोषणा पर विचार करना होगा.
- सभी कर्मचारियों को जो काम करते हैं या चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय की अवधि के लिए काम किये है के लिए अनुबंध II भरें.
- जिनका भी टीडीएस काटा गया है उन सभी कर्मचारियों को फ़ॉर्म 16 जारी करें.
- वैध पैन प्रदान करना एक कर्मचारी का कर्तव्य है. यदि कर्मचारी ने एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक कटौतीकर्ताओं के साथ काम किया है, तो वर्तमान नियोक्ता के साथ, कर्मचारी पिछले वेतन और टीडीएस विवरण की घोषणा करनी चाहिएयदि कोई हो,
(प्र.11.) टीडीएस प्रमाणपत्र (फ़ॉर्म 16 / 16ए) में उपलब्ध विवरण क्या हैं?
- उत्तर: विवरण नीचे के रूप में उपलब्ध हैं:-
नाम / पता / कटौतीकर्ता का टैन
नाम / पता / करदाता का पैन
प्रमाणपत्र संख्या
कटौतीकर्ता द्वारा किए गए भुगतान का सारांश
करदाता के संबंध में स्रोत पर कर कटौती का सारांश
केंद्र सरकार के खाते में कर की कटौती और कर जमा का चालान/पुस्तकीय समायोजन विवरण (शासकीय कटौतीकर्ता के मामले में)
केंद्र सरकार के खाते में कर की कटौती और चालान के माध्यम से कर जमा का विवरण(गैर-सरकारी कटौतीकर्ता के मामले में)
(प्र.12.) यदि मेरा नियोक्ता प्रमाणपत्र (फ़ॉर्म 16/16ए) जारी करने से मना कर देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
- उत्तर: कर की कटौती करने वाले हर व्यक्ति के लिये टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करना उसका कर्तव्य है. आपके अनुरोध के बावजूद, अगर आप प्रमाण पत्र से वंचित हैं तो हो सकता है कि कर की कटौती सरकार के खाते में कटौतीकर्ता द्वारा जमा न की गयी हो। कृपया (प्रो या टीडीएस अनुभाग) विभाग को सूचित करें
(प्र.13.) मुझे अपने नियोक्ता से टीडीएस प्रमाण पत्र नहीं मिला है।क्या मैं अपने वेतन से टीडीएस कटौती का दावा कर सकता हूँ?
- उत्तर: हाँ.आप अपने आईटीआर में राशि का दावा कर सकते है. हालांकि, विभाग एक बकाया की मांग जारी करेगा जो आप पर नहीं बल्कि आपके नियोक्ता पर लागू होंगा।
(प्र.14.) यदि कोई करदाता यह कहता है कि उसने मूल टीडीएस प्रमाणपत्र खो दिया है, क्या उसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति (duplicate) जारी की जा सकती है?
- उत्तर: हाँ, कटौतीकर्ता प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकता है।
(प्र.15.) अगर मेरे वेतन से कोई कर नहीं काटा गया है, तो मेरे नियोक्ता के लिए मुझे फ़ॉर्म 16 जारी करना आवश्यक है?
- उत्तर: फार्म 16 टीडीएस का एक प्रमाण पत्र है, अगर टीडीएस की कटौती नहीं हुई है, तो आपके नियोक्ता को फार्म 16 जारी करने की कोई जरूरत नहीं है. इसके अलावा, आपके नियोक्ता को वेतन बयान (Salary Statement) जारी करना होगा।
(प्र.16.) मैं अपनी पेंशन एक बैंक के माध्यम से प्राप्त कर रहा हूँ तो मुझे फार्म 16 या पेंशन विवरण कौन ज़ारी करेगा, मेरा बैंक या मेरा पूर्व कटौतीकर्ता?
- उत्तर: फ़ॉर्म 16 बैंक द्वारा ज़ारी किया जाएगा।