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सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न



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    (प्र.1.) टैन क्या है?
  • कर कटौती एवम् कर संग्रह खाता संख्या या टैन एक दस अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट संख्या है, जो कर कटौती या कर संग्रह करने के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है । आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203ए के तहत, सभी टीडीएस विवरणों पर आयकर विभाग द्वारा आबंटित कर कटौती एवम् संग्रह खाता संख्या (टैन) दर्ज़ करना आवश्यक है ।
  • (प्र.2.) कटौतीकर्ता कौन है?
  • एक व्यक्ति जो आयकर अधिनिय 1961 के प्रावधानानुसार विशेष प्रकार के भुगतानों पर कर की कटौती करता कटौतीकर्ता है ।
  • (प्र.3.) टैन पंजीकरण संख्या क्या है?
  • टैन पंजीकरण संख्या टिन द्वारा जब टैन टिन पर पंजीकृत हो जाता है, प्रदान किया जाता है।
  • (प्र.4) टैन आवेदन के कितने प्रकार हैं?
  • टैन आवेदन दो प्रकार से होते हैं:
    • जब कटौतिकर्ता ने कभी भी कोई टैन प्रयोग न किया हो या उनके पास न हो तो नया टैन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र (प्रपत्र 49बी) भरा जाना चाहिये ।
    • यदि कटौतीकर्ता उनसे संबंधित आवंटित टैन में सुधार या बदलाव चाहते हैं तब कटौतीकर्ताओं द्वारा टैन डाटा मे सुधार या परिवर्तन के लिये इस प्रपत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
  • (प्र.5) टैन आवेदन किस प्रकार से होता है?
  • आवेदन प्रक्रिया:
    • एक आवेदक को फ़ॉर्म 49बी ऑनलाइन भरना होगा और प्रपत्र जमा करना कटौतीकर्ता या तो टिन (टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क) के माध्यम से ऑनलाइन या किसी भी टिन-सुविधा केंद्र एनएसडीएल (टिन-एफसी) पर जाकर टैन आवेदन कर सकते हैं ।
    • अगर कोई भी त्रुटि है तो त्रुटि सुधार कर के दुबारा जमा करें ।
    • आवेदक द्वारा भरा डाटा स्वीकृत स्क्रीन के साथ प्रदर्शित किया जाएगा ।
    • आवेदक उसी रसीद को या तो परिवर्तित या स्वीकृत कर सकते हैं ।
    • स्वीकृति के बाद,एक पावती स्क्रीन प्रदर्शित होगी । रसीद मे होता है:-एक विशिष्ट 14 अंकीय
      रसीद संख्या
      आवेदक की स्थिति
      आवेदक का नाम
      संपर्क जानकारी (पता, ई-मेल और टेलीफोन नंबर)
      भुगतान विवरण
      हस्ताक्षर के लिए स्थान
    • आवेदक को इस रसीद को सुरक्षित कर के मुद्रित करना होगा
    • हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे की छाप केवल रसीद में दिए गए बाक्स के भीतर होना चाहिए। 'व्यक्तियों' के अलावा अन्य आवेदकों के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रसीद पर हस्ताक्षर और उचित मुहर या संबंधित स्टांप जोड़ेगा
    • बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, अगर इस्तेमाल किया, एक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक मुहर और स्टांप के तहत सत्यापित किया जाना चाहिए टैन आवेदन पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। विस्तृत निर्देशों के लिए, टिन देखें
  • (प्र.6) मैं अपने टैन आवेदन की स्थिति कैसे जाँच सकता हूँ?
  • आवेदक अपने टैन की स्थिति टिन के मुख पृष्ठ पर 'टैन टैब के अंतर्गत आवेदन स्थिति की जाँच' का प्रयोग करके टैन आवेदन के तीन दिनों के बाद 14 अंकीय विशिष्ट रसीद संख्या का उपयोग टैन आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं
  • (प्र.7) टैन कैसे जारी किया जाता है?
  • प्रपत्र 49बी का आवेदन एनएसडीएल(NSDL) द्वारा स्वीकृत किया गया और डिजीटल प्रारूप आईटीडी को प्रेषित किया गया. आईटीडी,ऑनलाइन एनएसडीएल को टैन जारी करेगा और एनएसडीएल आवेदक को टैन पत्र जारी करेगा.
  • (प्र.8.) टैन होना क़्यूँ आवश्यक है?
  • जो लोग स्रोत पर कर कटौती या कर संगह करते है उनका टैन आवंटन आवश्यक है. इस अनुभाग के अनुसार सभी टीडीएस / टीसीएस / वार्षिक सूचना रिटर्न (AIR), भुगतान किए चालान और जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र में टैन उद्धृत करना आवश्यक है . कटौतीकर्ता बिना टैन के बैंकों में टीडीएस / टीसीएस चालान का भुगतान जमा और टीडीएस / टीसीएस विवरण दाखिल नहीं कर सकते हैं । निर्दिष्ट दस्तावेज़ों में टैन दर्ज़ या ज़ारी न करना रु 10,000 का जुर्माना आकर्षित करती है ।