सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
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(प्र.1.) लघु भुगतान क्या है?
- उत्तर: जब कटौतीकर्ता केन्द्र सरकार के खाते में पूरा या आंशिक टीडीएस / टीसीएस का हिस्सा जमा करने में विफल रहता है या टीडीएस विवरण में सही और पूरी जानकारी उद्धृत (update) करने में विफल रहता है तभी लघु भुगतान उत्पन्न होता है।लघु भुगतान तीन कारणों से उत्पन्न होता है:-
* चालान बेमेल होने के कारण लघु भुगतान (बेमेल चालान) - जब कटौतीकर्ता ने टीडीएस विवरण में गलत चालान का विवरण दर्ज़ किया हो।
* कम कर जमा करने के कारण लघु भुगतान।
* अपर्याप्त धन के कारण लघु भुगतान (ओवरबुक चालान) - जब कटौतीकर्ता चालान राशि में उपलब्ध राशि से अधिक राशि का दावा (claim) करता है। - उत्तर: अनंतिम ब्याज की गणना कर कटौती की तिथि से टीडीएस विवरण के प्रसंस्करण होने की तारीख तक की जाती है। कटौतीकर्ता को लघु भुगतान की मूल राशि के साथ 1.5% प्रति माह की दर से जमा की तिथि तक ब्याज जमा करने की आवश्यकता है और सम्बधित सुधार विवरण दाखिल करें।
- उत्तर: यदि चालान का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कटौतीकर्ता C2 सुधार के माध्यम से चालान सही कर सकते हैं या कटौतीकर्ता बकाया माँग को समाप्त करने के लिये ट्रेसेज़ पर उपलब्ध ऑन लाइन सुधार का भी प्रयोग कर सकते हैं।
- उत्तर: हाँ, कटौतीकर्ता टीडीएस विवरण में एकल चालान को अनगिनत समय तक विभाजित कर सकते हैं पर चालान में दिखाये गये करदाताओं की कुल राशि भुगतान की गई चालान की कुल राशि से अधिक नही होनी चाहिये।
- उत्तर: * वित्तीय वर्ष 2012-13 से पहले की स्थिति- टीडीएस विवरण में चालान का प्रयोग चालान विवरण में दर्ज़ अनुभाग कोड (section code) के अनुसार होती थी
* वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद की स्थिति- कर कटौति / कर संग्रह की राशि जमा करते समय चालान पर दर्ज़ अनुभाग कोड टीडीएस विवरण दाखिल करते समय प्रयुक्त चालान के लिये तत्संगत हो जरूरी नहीं है। - उत्तर: नही, चालान वित्तीय वर्ष 2011-12, वित्तीय वर्ष 2012-13 और वित्तीय वर्ष 2013-14 की सभी तिमाहियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। चालान केवल उसी और+1/-1 वित्तीय वर्ष में ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
- उत्तर: नही, बिन का प्रयोग केवल उसी वित्तीय वर्ष तिमाही और प्रपत्र प्रकार के लिये किया जा सकता है जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
- उत्तर: यह दर्शाता है कि जमा और काटे गये टीडीएस कॉलम में कोई मेल नही है, इसलिये कटौतीकर्ता को विवरण में सुधार करते हुये जमा और काटे गये टीडीएस दोंनों कॉलम में एक ही राशि का उल्लेख करना है। जब टीडीएस स्टेटमेंट में टीडीएस कटौती की राशि टीडीएस जमा की राशि से अधिक तो है लघु भुगतान (SP_LT) डिफ़ॉल्ट जारी किया जाता है तो कटौतीकर्ता को बकाया को समाप्त करने के लिये सुधार विवरण दाखिल करते हुये जमा और काटे गये टीडीएस दोंनों कॉलम में एक ही राशि का उल्लेख करना है।






