(प्र.1.) लघु कटौती के मामले में डिफ़ॉल्ट की अवधि की गणना की क्या विधि है?
- उत्तर: जिस तिथि को कर की कटौती होनी थी उस दिन से टीडीएस विवरण प्रसंस्कृत (process) होने की तिथि तक (जहाँ पूरा माह या माह के कुछ भाग को जोड़ा/माना जायेगा) की जाती है।
(प्र.2.) मुझे लघु कटौती का एक सूचना पत्र दिया गया है लेकिन भुगतान की गयी टीडीएस कटौती की राशि, टीडीएस कटौती की तय सीमा (threshold limit) से कम है इस स्थिति में मैं क्या करुँ?
- उत्तर: आप टीडीएस का एक संशोधित विवरण "Y" निशान के साथ, टीडीएस कटौती की तय सीमा (threshold limit) पर कम कटौती / कटौती न हो के लिये दाखिल कर सकते हैं
(प्र.3.) मुझे धारा 194 C के तहत लघु कटौती का एक सूचना पत्र दिया गया है लेकिन करदाता (deductee) एक ट्रांसपोर्टर है, इस स्थिति में मैं क्या करुँ?
- उत्तर: आप उस करदाता (deductee) जो एक ट्रांसपोर्टर है, के लिये ट्रांसपोर्टर निशान”t” दिखा कर सुधार विवरण फ़ाइल कर सकते हैं।
(प्र.4.)मुझे लघु कटौती का एक सूचना पत्र दिया गया है लेकिन करदाता (deductee) के पास एक लघु दर (Lower Rate) पर कर की कटौती का प्रमाण पत्र भी है इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिये?
- उत्तर: आप उस करदाता (deductee) के लिये "A" निशान दिखा कर टीडीएस का संशोधित विवरण फ़ाइल कर सकते हैं।
(प्र.5.) मुझे लघु कटौती सूचनापत्र प्राप्त होने पर क्या करना चाहिए?
- उत्तर: नीचे दिये गये चरणों का पालन करें -
- निम्न शीर्षक 400 पर टिक करके माँगी गई बकाया राशि (लघु कटौती की ब्याज़ राशि के साथ कर कटौती की तिथि तक) चालान आईटीएनएस 281 के माध्यम से जमा करनी होगी।
- संशोधन करने के लिये कंसो फ़ाइल डाउनलोड करें और चालान का विवरण अपडेट करें। संशोधित विवरण दाखिल करते समय, मूल राशि को टीडीएस कॉलम में भरें. - ऑफ़ लाइन माध्यम से C9 सुधार बन्द कर दिया गया है. कटौतीकर्ता संशोधित विवरण में नया चालान जोड़ने के लिए ट्रेसेज़ पर उपलब्ध ऑनलाइन सुधार का प्रयोग कर सकते हैं।
- नया चालान जोड़ने के बाद, आप को नई करदाता(deductee)पंक्ति जिसके लिए लघु कटौती का सूचना पत्र दिया गया था जोड़नी होगी और उस से सम्बन्धित चालान को जोड़ना होगा।
(प्र.6.) लघु कटौती डिफ़ॉल्ट सही करने की क्या प्रक्रिया है?
- उत्तर: लघु कटौती डिफ़ॉल्ट सही करने के लिये नीचे दिये गये चरणों का पालन करें:-
- राशि को टीडीएस कॉलम में दिखायें।
- जिस अनुभाग के लिए आप को बकाया की माँग का सूचना पत्र दिया गया है उस के लिये भुगतान करें।
- लघु शीर्ष 400 होना चाहिए।
- ये कंपनी या गैर कंपनी हो सकता है करदाता (deductee) या फर्म पर निर्भर करता है।
- दिये हुये बकाया को समाप्त करने के लिये भुगतान करने के बाद संशोधन दाखिल करें।
(प्र.7.) यदि कटौतीकर्ता फिर से एक अमान्य पैन में 2 अक्षर/ 2 संख्यात्मक से अधिक सुधार करके दाखिल करता है, तो क्या उसे लघु कटौती का माँग आयेगा या नहीं?
- उत्तर: जब कटौतीकर्ता संशोधन करते समय पैन मे 2 अक्षर और 2 अंकों से अधिक सुधार करता है, तो डिफ़ॉल्ट उत्पन्न होगा।
(प्र.8.) यदि एक कटौतीकर्ता को वित्तिय वर्ष 2007-08 के लिए लघु कटौती डिफ़ॉल्ट (पैन त्रुटि) आता है ,क्या उसे यह भुगतान करने की आवश्यक्ता है?
- उत्तर: अनुभाग 206AA वित्तीय वर्ष 2010-11 के बाद से लागू हुआ है। यदि कटौतीकर्ता ने टीडीएस की कटौती अनुभाग (Section) दर के अनुसार की है, तो कटौतीकर्ता को यह डिफ़ॉल्ट भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, कटौतीकर्ता 'समाधान के लिए अनुरोध' का उपयोग कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज़ कर सकते हैं।
(प्र.9.) यदि एक कटौतीकर्ता को निल रिटर्न के लिये लघु कटौती (पैन त्रुटि) का सूचना पत्र प्राप्त होता है और अभी तक उस टैन पर कोई भी टीडीएस विवरणी दाखिल नहीं हुई है? यदि कटौतीकर्ता ट्रेसेज़ पर पंजीकृत नहीं है तो सुधार करने के लिये कैसे उसे कंसो फ़ाइल प्राप्त होगी?
- उत्तर: कटौतीकर्ता को कंसो फ़ाइल प्राप्त नहीं होगी उसे कंसो फ़ाइल आकलन अधिकारी से प्राप्त करना होगा।
(प्र.10.) यदि एक कटौतीकर्ता को गलत पैन पर, निशान (FLAG) टी (t) और बी (b) होने से कटौती न करने के लिये लघु कटौती की माँग का सूचना पत्र प्राप्त हु आ हो और उसने पहले ही 2 अंकों और 2 शब्दों से ज्यादा पैन मे परिवर्तन कर दिया है तो क्या वह अभी भी डिफ़ॉल्ट @ 20% भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा?
- उत्तर: हाँ, कटौतीकर्ता को डिफ़ॉल्ट राशि का भुगतान करना है।
(प्र.11.) यदि कटौतीकर्ता ने एक बार पहले ही वैध से वैध पैन सुधार कर दिया है,तो क्या वह वैध पैन मे पुन: सुधार कर सकता है |
- उत्तर: नहीं, वैध से वैध पैन मे सुधार केवल एक बार ही किया जा सकता है।
(प्र.12.) एक प्रवासी जिसका पैन अमान्य हो, उस पर किस दर से टीडीएस लिया जायेगा @ 20%, या उस धारा के अनुसार या जो भी उच्चतम दर हो?
- उत्तर: जो भी उच्चतम दर है!
(प्र.13.) यदि कटौतीकर्ता लघु कटौती प्रमाण पत्र के अनुसार 194C के बजाय गलत अनुभाग (194J) पर लघु कटौती की दर से 10000 रु के भुगतान पर 500 रू टीडीएस काटता है तो क्या लघु कटौती की माँग का सूचना पत्र जारी होगा?
- उत्तर: नहीं, लघु कटौती माँग का सूचना पत्र नही दिया जायेगा क्य्ँ की ट्रेसेज़ प्रपत्र 27EQ से 26Q मे खंड कोड के लिए छूट दे रहा है।
(प्र.14.) मुझे लघु कटौती का सूचनापत्र मिला है, हालांकि करदाता ने पहले ही स्वआकलित कर (self-assessment Tax) के माध्यम से टीडीएस का भुगतान कर दिया था। ऐसा क्य्ँ?
- उत्तर: यह प्रणाली अभी भी रिवर्स टैन पर लंबित है।
(प्र.15.) मैने 24Q,की 4तिमाही के अनुबंध- 1 में एक अमान्य पैन को सही कर दिया है,लेकिन अभी भी लाल रंग से "कोई पैन नहीं है" अनुबंध -1 में दिखा रहा है और मांग भी नहीं हटी है?
- उत्तर: कृपया 24Q, की 4तिमाही का अनुबन्ध 2 देखें और डिफ़ॉल्ट हटाने के लिये कृपया अनुबन्ध 2 में भी पैन सही करें।
(प्र.16.) मुझे 197 प्रमाण पत्र के संबंध में लघु कटौती का सूचनापत्र मिला है; हालांकि 197 प्रमाण पत्र असली है? मुझे लघु कटौती की माँग का यह सूचनापत्र क्यूँ दिया गया है?
- उत्तर: बकाया की माँग का सूचनापत्र निम्न कारणों में से किसी भी एक या एक से अधिक संयोजन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं:-
- टीडीएस विवरण के करदाता विवरण में A निशान न होने पर.
- प्रमाण पत्र की अवधि पहले ही समाप्त हो गई हो।
- प्रमाण पत्र पैन, अनुभाग और दर जिसका विवरण में उल्लेख किया गया है के लिए नहीं हो।
- उपरोक्त प्रमाण पत्र की निर्धारित सीमा (Threshold limit)पिछली तिमाहियों में पार कर गयी हो।
- करदाता विवरण में प्रमाण पत्र संख्या गलत/नहीं लिखी गयी हो।
- प्रमाणपत्र आकलन अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया हो (कटौतीकर्ता को आकलन अधिकारी से सम्पर्क करना होगा) ।
(प्र.17.) धारा 206 (AA) किस वर्ष से लागू है (यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो उच्च दर 20%)?
- उत्तर: वित्तीय वर्ष 2010 के बाद से अनुभाग 206(AA) लागू है (यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो उच्च दर 20%) ।
(प्र.18.) मुझे धारा 192 (24Q) में करदाता पर कम कटौती के लिये लघु कटौती की माँग का सूचना पत्र मिला है, हालांकि, मैंने दी हुई स्लैब दर के अनुसार ही कटौती की है. मुझे माँग का यह सूचनापत्र क्यूँ दिया गया है?
- उत्तर: कटौतीकर्ता को जिस करदाता के लिये डिफ़ॉल्ट दिया गया है उसका कर विवरण अनुबंध 1 और 2 दोनों में परिवर्तित (update) करने की आवश्यकता है।
(प्र.19.) मुझे अधिभार का भुगतान न कर पाने के संबंध में लघु कटौती का पत्र मिला है, हाँलाकि, मैंने दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) के अनुसार ही टीडीएस की कटौती की है और पैन भी सही दिया है! फ़िर मुझे बकाया की माँग का यह सूचनापत्र क्यूँ दिया गया है?
- उत्तर: ट्रेसेज़ पर लॉगिन करें। संचार टैब पर क्लिक करके 'माधान के लिऎ अनुरोध '(Request for Resolution) पर क्लिक कर अपनी शिकायत दर्ज़ करें। हम इस विषय की जाँच कर आप को हल प्रदान करेंगे।
(प्र.20.) लघु कटौती बकाया की माँग को सही करने की क्या प्रक्रिया है?
- उत्तर: लघु कटौती बकाया की माँग को बंद करने के लिये ट्रेसेस पर उपलब्ध ई-ट्यूटोरियल के अन्तर्गत ऑनलाइन सुधार टैब में "डीफ़ॉल्ट सुधार" के नाम से दिये ट्यूटोरियल का पालन करें
(प्र.21.) किस वर्ष से धारा 206AA के अन्तर्गत (यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो उच्च दर 20%) लागू हुई है?
- उत्तर: धारा 206AA (यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो उच्च दर 20%) वित्तीय वर्ष 2010 के बाद से लागू हुई है।