सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
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(प्र.1.) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 (ई) के अंतर्गत विलंब दाखिल शुल्क क्या है?
- उत्तर: धारा 234 ई के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित नियत तिथि पर या उससे पहले टीडीएस /टीसीएस विवरण दाखिल करने में विफल रहता है, तो वह व्यक्ति प्रत्येक दिन के लिए रुपये 200 की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक विवरण दाखिल करने मे विफलता जारी रहती है। विलंब दाखिल शुल्क की राशि टीडीएस/टीसीएस की कटौती राशि / संग्रहण राशि से अधिक नहीं होगी।
(प्र.2.) किस वित्तीय वर्ष से धारा 234 ई प्रभावी है?
- उत्तर: धारा 234 (ई) वित्त वर्ष 2012-13, की दूसरी तिमाही अर्थात 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी है।
(प्र.3.) यदि मैंने निर्धारित समय के भीतर धारा 234 ई के अंतर्गत विलंब दाखिल शुल्क की अभियाचना (डिमांड) का कोई भुगतान नहीं किया है, तो क्या कोई मांग होगी?
- उत्तर: हाँ, जब कटौतीकर्ता अभियाचना नोटिस की आदेश पारित तिथि से 30 दिनों के भीतर अभियाचना (डिमांड) का भुगतान करने में विफल रहता है तो धारा 220 (2) के अन्तर्गत विलम्ब दाखिल शुल्क पर 1% ब्याज लगाया जाता है।
(प्र.4.) क्या अभियाचना (डिमांड) को माफ करने का कोई प्रावधान है?
- उत्तर: नहीं, ट्रेसेज के माध्यम से अभियाचना (डिमांड) को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। कटौतीकर्ता अभियाचना को माफ करने के लिए क्षेत्राधिकार कर निर्धारण अधिकारी (ए ओ) से संपर्क कर सकता है।
(प्र.5.) यदि कटौतीकर्ता वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए अब नियमित विवरण दाखिल कर रहा है, तो क्या उसे ट्रेसेज से विलंब दाखिल शुल्क मिलेगा?
- उत्तर: नहीं, धारा 234 ई के अंतर्गत विलंब दाखिल शुल्क वित्त वर्ष 2012-13, दूसरी तिमाही से प्रभावी है।
ध्यान दें: 1 जुलाई 2012 या उससे पहले, धारा 272 ए के अंतर्गत कटौतीकर्ता टीडीएस/टीसीएस विवरण दाखिल करने में विफलता जारी रहने तक प्रति दिन रुपये 100 के जुर्माने के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था (यह भी कर निर्धारण अधिकारी के विवेकाधीन था) ।
(प्र.6.) धारा 234 ई के अंतर्गत विलंब दाखिल शुल्क की अभियाचना (डिमांड) नोटिस प्राप्त होने की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए?
- उत्तर: नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: -
- चालान संख्या आईटीएनएस-281 के माध्यम से माइनर हेड कोड '400' का चयन कर अभियाचना राशि जमा करनी होगी।
- चालान के भुगतान के बाद, उपयोगकर्ता को ट्रेसेज़ पर उपलब्ध 'ऑनलाइन सुधार कार्यक्षमता' का उपयोग करके विवरण में चालान जोड़ना होगा और स्टेटमेंट में चालान जोड़ते समय चालान को 'लेवी' कॉलम में विलम्ब दाखिल शुल्क करने योग्य राशि का उल्लेख करना होगा।