सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
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(प्र.1.) क्या मैं टीडीएस सीपीसी द्वारा उत्पन्न प्रमाण पत्र में किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकता हूँ?
- उत्तर: प्रमाण पत्र पीडीएफ़ प्रारूप मे उत्पन्न होते है, इसलिये इनको परिवर्तित नही किया जा सकता है। इसलिए कटौतीकर्ता को टीडीएस प्रमाणपत्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी गयी है। यदि टीडीएस प्रमाणपत्र में कोई भी त्रुटि अभिज्ञात होती है तो इस स्थिति में कटौतीकर्ता को सुधार विवरण दाखिल करना होगा।
- उत्तर: नहीं, सीबीडीटी परिपत्र 04/2013 दिनांक 17 अप्रैल, 2013', के अनुसार फार्म 16 (भाग ए) / 16 ए केवल ट्रेसेज़ से डाउनलोड किया जाना चाहिए।
- उत्तर: अधिकृत व्यक्ति का विवरण ट्रेसेज़ में कटौतीकर्ता के खाते से 'प्रोफाइल' अनुभाग में परिवर्तित किया जा सकता है।
- उत्तर: टीडीएस विवरण प्रसंस्करण की तिथि फार्म 16 / 16 ए के शीर्ष पर दिखाई देगी और फॉर्म 16 / 16 ए उत्पन्न करने की तारीख फॉर्म के निचले हिस्से पर दिखाई देगी।
- उत्तर: नहीं. यह ट्रेसेज़ पर नहीं बदला जा सकता है। यदि करदाता पैन का पता फ़ॉर्म 16/16ए में परिवर्तित करना चाहता है, तो करदाता को फार्म 49ए के माध्यम आवेदन करके इसे टिन सुविधा-केन्द्र (TIN FC)पर जमा करने की जरुरत है।






