सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
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उप -श्रेणी
(प्र.1.) मैं कटौतीकर्ता के टैन को कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?
- उत्तर: कटौतीकर्ता द्वारा ज़ारी किये गये प्रपत्र 16/ 16ए से कटौतीकर्ता का टैन प्राप्त किया जा सकता है. आप कटौतीकर्ता का टैन 26 ए एस से भी देख सकते हैं।
(प्र.2.) क्या मैं अपने कटौतीकर्ता के टैन बिना करदाता के रूप ट्रेसेज़ पर पंजीकारण कर सकता हूँ?
- उत्तर: हाँ। इस मामले में, पंजीकरण के चरण -1, विकल्प- 2 के तहत आपके द्वारा भुगतान की कर राशि, निर्धारण वर्ष , चालान सीरियल नंबर का विवरण दर्ज़ करें।
(प्र.3.) ट्रेसेज़ पर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करते समय, क्या मुझे मेरे प्रथम नाम और कुलनाम के साथ-साथ मध्य नाम का उल्लेख करना चाहिए?
- उत्तर: हाँ, आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से पुष्टि करने के बाद पैन विवरण के बारे में सभी संबंधित टैब को भरना अनिवार्य है।
(प्र.4.) क्या विकल्प 1, विकल्प 2, और विकल्प 3 में सभी विवरण भरना अनिवार्य है?
- उत्तर: नहीं, करदाता से या तो विकल्प 1, विकल्प 2 या विकल्प 3 में विवरण भरने के लिए अनुरोध किया गया है।
(प्र.5.) विकल्प 1 में कौन सा माह दर्ज किया जाना चाहिए?
- उत्तर: करदाता को विकल्प 1 में उस माह के भरने की आवश्यकता है, जिसमें टीडीएस कटौती की गई है न की जिसमें टीडीएस जमा किया गया है।
उदाहरण: अगर टीडीएस जून 2012 के महीने में काट लिया गया था और जुलाई 2012 के महीने में जमा है, तो आप से अनुरोध है कि जुलाई 2012, के बजाय जून 2012 का उल्लेख करें।
(प्र.6.) क्या एक ही पैन ट्रेसेज़ पर दो बार पंजीकृत किया जा सकता है?
- उत्तर: एक ही पैन दो बार पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।