(प्र.1) फॉर्म-15 सी क्या है ?
- फॉर्म-15 सी एक बैंकिंग कंपनी या बीमा कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 (3) के अंतर्गत कर कटौती के बिना ब्याज और अन्य राशियों की प्राप्ति के लिए एक प्रमाण पत्र का आवेदन है।
(प्र.2) ट्रेसेज़ वेबसाइट से फॉर्म -15 सी के लिए आवेदन कौन दर्ज़ कर सकता है?
- पंजीकृत करदाता (प्रवासी भारतीय) ट्रेसेज़ वेबसाइट से फॉर्म-15 सी के लिए ऑनलाइन आवेदन दर्ज़ कर सकते हैं।
(प्र.3) मैं ट्रेसेज़ वेबसाइट पर फॉर्म -15 सी के लिए आवेदन कैसे दर्ज़ कर सकता हूँ?
- पंजीकृत करदाता (अनिवासी) स्टेटमेंट/फॉर्म टैब के अंतर्गत उपलब्ध 'फॉर्म 13/15सी/15डी के लिए अनुरोध' प्रणाली का उपयोग करके ट्रेसेज़ वेबसाइट पर फॉर्म 15सी के लिए आवेदन दर्ज़ कर सकते हैं।
ध्यान दें : करदाता द्वारा दर्ज़ आवेदन को स्वीकृति के लिए ए.ओ. को भेजा जाएगा। एक बार अनुरोध स्वीकृत हो जाने के बाद, प्रमाण पत्र उत्पन्न किया जाएगा और ट्रेसेज़ वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
(प्र.4) किस वित्तीय वर्ष से 'फॉर्म -15 सी के लिए आवेदन ' प्रणाली ट्रेसेज़ वेबसाइट पर उपलब्ध है?
- फॉर्म -15 सी आवेदन केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ट्रेसेज़ के माध्यम से दर्ज़ किया जा सकता है।
(प्र.5) ट्रेसेज़ वेबसाइट पर दर्ज़ फॉर्म -15 सी पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या - क्या विकल्प हैं?
- ट्रेसेज़ वेबसाइट पर फॉर्म-15 सी दर्ज़ करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) या ई-सत्यापन (इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से) या मोबाइल ओटीपी सत्यापन आवश्यक है।
(प्र.6) कौन सा क्षेत्राधिकार आकलन अधिकारी फॉर्म-15 सी के लिए आवेदन को स्वीकृति देगा?
- क्षेत्राधिकार कर आकलन अधिकारी का निर्णय आवेदक द्वारा फॉर्म -15 सी के मूल आवेदन में प्रदान किए गए राज्य एवं जनपद के आधार पर किया जाएगा।
(प्र.7) यदि करदाता ने पहले ही धारा 195 (3) के अंतर्गत फॉर्म -15 सी का आवेदन किया है, तो क्या वह फॉर्म -15 डी के लिए एक और आवेदन दर्ज़ कर सकता है या इसके विपरीत?
- नहीं, यदि फॉर्म के लिए मूल अनुरोध पहले ही दर्ज़ किया जा चुका है तो उपयोगकर्ता फॉर्म -15 डी या इसके विपरीत एक और नए मूल आवेदन को दर्ज़ नहीं कर सकता है।
(प्र.8) यदि करदाता पहले ही धारा 195 (3) के अंतर्गत फॉर्म -15 सी के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर चुका है, तो क्या वह धारा 195 (3) के तहत फॉर्म -15 सी के लिए एक और अनुरोध डाल सकता है।?
- करदाता पहले प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद या प्रमाणपत्र रद्द होने के कारण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर धारा 195(3) के तहत फॉर्म-15 सी के लिए एक और अनुरोध कर सकता है।
(प्र.9) क्या करदाता फॉर्म-15 सी के अनुरोध को रद्द कर सकता है ?
- हाँ, उपयोगकर्ता (करदाता) अनुरोध को केवल तभी रद्द कर सकता है जब "ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म -13/15 सी / 15 डी" के अंतर्गत अनुरोध की स्थिति "प्रगति में (इन प्रोग्रेस)", "प्रस्तुत (सब्मिटेड)" और "एओ द्वारा स्पष्टीकरण आवश्यक (क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड बाई एओ)" दिखाई दे।
(प्र.10) फॉर्म -15 सी के लिए आवेदन की संभावित अनुरोधित स्थितियाँ क्या हो सकती हैं?
- फॉर्म 15 सी के आवेदन की संभावित अनुरोधित स्थिति निम्नानुसार हैं:
| स्थिति | विवरण |
| प्रगति में (इन प्रोग्रेस) | धारा 195(3) के अंतर्गत फॉर्म -15 सी का अनुरोध 'प्रगति (इन प्रोग्रेस) में' है, उपयोगकर्ता को आवेदन प्रारंभ करने के लिए 'इन प्रोग्रेस' स्थिति पर क्लिक करना होगा। |
| प्रस्तुत / दर्ज़ (सब्मिटेड) | फॉर्म -15 सी के अंतिम प्रस्तुतिकरण के बाद स्थिति को "सबमिट" रूप में दर्शाया जाएगा। |
| ए ओ निर्धारण के लिए लंबित | ए ओ को अनुरोध सौंपे जाने तक स्थिति को 'ए ओ निर्धारण के लिए लंबित' के रूप में दिखाया जाएगा।
आवेदन की स्वीकृति मिलने तक अनुरोध को "ए ओ के पास लंबित" के रूप में दिखाया जाएगा। |
| ए ओ के पास लंबित | आवेदन की स्वीकृति मिलने तक अनुरोध को "ए ओ के पास लंबित" के रूप में दिखाया जाएगा। |
| ए ओ द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण | स्थिति को 'ए ओ द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण' के रूप में दर्शाया जाएगा, यदि ए ओ ने उपयोगकर्ता से कुछ स्पष्टीकरण माँगा है।(उपयोगकर्ता स्थिति पर क्लिक करने के बाद फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं और स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणियां दे सकते हैं)। |
| स्वीकृत | यदि एओ ने फॉर्म-15 सी के अनुरोध को मंजूरी दे दी है और 195 (3) प्रमाण-पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं, तो स्थिति 'स्वीकृत' के रूप में दर्शाएगी। |
| निरस्त | यदि स्वीकृति से पहले उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध निरस्त कर दिया जाता है तो स्थिति 'निरस्त' में दर्शाएगी। |
| खारिज़ | यदि एओ या सीपीसी टीडीएस द्वारा अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाता है तो स्थिति 'खारिज़' दिखाएगी। |
| निकासी प्रक्रिया के तहत (अंडर विद्ड्रॉअल प्रोसेस) | यदि अनुरोध निकासी प्रक्रिया के अंतर्गत है तो स्थिति 'अंडर विद्ड्रॉअल प्रोसेस' के रूप में दिखाई जाएगी और कुछ समय बाद स्थिति अपडेट की जाएगी। |
| निकासी रद्द (विद्ड्रॉअल कैन्सल्ड) | यदि अनुरोध प्रमाणपत्र निर्माण के अधीन है, और निकासी अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है, तो स्थिति 'निकासी रद्द' के रूप में दिखाई जाएगी। |
| वापस लिया गया (विद्ड्रॉन) | यदि ए.ओ. द्वारा निकासी अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो स्थिति 'विद्ड्रॉन' के रूप में दिखाई जाएगी |
(प्र.11) फॉर्म -15 सी के लिए आवेदन की स्थिति को कैसे जाँचेHow
- करदाता "स्टेटमेंट/फॉर्म" टैब के अंतर्गत उपलब्ध "ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर्म 13/15सी/15डी" विकल्प से फॉर्म -15 सी के आवेदन की स्थिति को जाँच सकते हैं।
फ़ाइल का आकार 5MB से बड़ा नहीं होना चाहिए. कृपया पासवर्ड मुक्त और वायरस मुक्त फ़ाइल अपलोड करें।Size
(प्र.12) ट्रेसेज़ पर फॉर्म -15 सी के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय उन फ़ाइलों / दस्तावेजों के प्रारूप क्या होने चाहिए जिन्हें अपलोड करना आवश्यक है
- दस्तावेज़ को केवल टिफ (TIFF), पीडीऍफ़ (PDF), ज़िप (zip), जेपीईजी (JPEG) स्वरूप में अपलोड करें।
(प्र.13) ट्रेसेज़ पर फॉर्म -15 सी के लिए अनुरोध दर्ज़ करते समय अपलोड की जाने वाली फाइलें / दस्तावेज क्या हैं?
- निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है
1. पिछले छ: वर्षों में यदि कोई आयकर रिटर्न पेपर फॉर्म में दाखिल किया गया है तो अपलोड करें
2. अन्य कोई प्रस्तावित दस्तावेज़
(प्र.14) एक करदाता क्या कर सकता है, यदि फॉर्म -15 सी के लिए अनुरोध की स्थिति 'एओ द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण' दर्शा रही है?
- करदाता को स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए हाइपर लिंक यानी 'एओ द्वारा स्पष्टीकरण आवश्यक' पर क्लिक करना होगा।
"एओ द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण" पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता समर्थित दस्तावेजों या टिप्पणियों के साथ स्पष्टीकरण दे सकता है।
ध्यान दें दस्तावेज़ को केवल टिफ (tiff), पीडीऍफ़ (PDF), ज़िप (zip), जेपीईजी प्रारूपों में अपलोड करें। फ़ाइल का आकार 5MB से बड़ा नहीं होना चाहिए. कृपया पासवर्ड मुक्त और वायरस मुक्त फ़ाइल अपलोड करें।
(प्र.15) 195(3)क्या कोई निवासी धारा 195 (3) के लिए शून्य / लघु कटौती प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है?
- नहीं, केवल गैर-निवासी धारा 195 (3) के लिए शून्य कटौती प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
(प्र.16) यदि ट्रेसेज़ पर डीएससी पंजीकृत नहीं है, तो करदाता ट्रेसेज़ वेबसाइट से फॉर्म-15 सी के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ?
- .हाँ, करदाता फॉर्म-15 सी आवेदन को दर्ज़ करने के लिए ई-सत्यापन (इंटरनेट बैंकिंग) या मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से फॉर्म -15 सी के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
(प्र.17) ई-सत्यापन (इंटरनेट-बैंकिंग) के माध्यम से फॉर्म -15 सी के लिए अनुरोध कैसे प्रस्तुत करें?
- ई-सत्यापन सेवा लिंक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा:
- उपयोगकर्ता को बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा और विकल्प "फॉर्म 26एएस / वार्षिक कर विवरण देखें" का चयन करना होगा।.
- ट्रेसेज़ पर " ई-सत्यापित सेवाएं" लिंक दिखाता है।
- ट्रेसेज़ पर "ई-सत्यापित सेवाएं" पर क्लिक करें, उपयोगकर्ता पहले से मौजूद उपयोगकर्ता नाम और करदाता के पैन के साथ ट्रेसेज़ वेबसाइट पर पहुंच जाता है। करदाता को बस पासवर्ड दर्ज करना होगा और लॉगिन करने के बाद, स्टेटमेंट/फॉर्म " टैब के अंतर्गत " ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर्म -13/15 सी / 15 डी विकल्प पर क्लिक करना होगा। अनुरोध जारी रखने के लिए "प्रगति में (इन प्रोग्रेस)" स्थिति पर क्लिक करें।
- यह सुविधा करदाताओं को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सत्यापन करने में मदद करती है।
- इसका उपयोग डिजिटल हस्ताक्षर के बिना "फॉर्म-15 सी के लिए अनुरोध दर्ज़ करने के लिए" किया जा सकता है।
(प्र.18) करदाता ट्रेसेज पर धारा 195 (3) के तहत प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं
- उपयोगकर्ता (करदाता) को ट्रेसेज वेबसाइट पर लॉगिन कर "डाउनलोड" मेनू के अंतर्गत उपलब्ध "डाउनलोड 197,206 (सी) या प्रमाण पत्र 195 (3)" विकल्प से प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा।