सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
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(प्र.1.) 26 क्यू बी विवरण सह चालान फाइल करते समय संपत्ति पर टीडीएस (1% से अधिक) के रूप में अतिरिक्त टीडीएस राशि का भुगतान कर दिया है?तो उसका रिफंड कैसे प्राप्त कर सकते है?
- उत्तर: संपत्ति खरीदार ट्रेसेज़ वेबसाइट पर उपलब्ध 'रिफंड के लिए आवेदन' प्रणाली का उपयोग कर अतिरिक्त टीडीएस जमा राशि यानी (1% से अधिक) के लिए रिफंड अनुरोध दर्ज़ कर सकते हैं।
- उत्तर: ट्रेसेज़ वेबसाइट पर 26 क्यू बी विवरण सह चालान के लिए 'रिफंड आवेदन' आकलन वर्ष 2014-15 से दर्ज़ कर सकते हैं।
- उत्तर: नहीं, वह अतिरिक्त टीडीएस राशि खरीदार के 26 एएस के भाग ए 2 में नहीं दर्शायी देगा। क्रेता को ट्रेसेज़ वेबसाइट से 26 क्यू बी रिफंड आवेदन दर्ज़ करने की आवश्यकता है।
- उत्तर: 26 क्यू बी रिफंड अनुरोध देने से पहले आवश्यक बिंदु: -
1. क्रेता से जुड़े पैन / पैन के टैन पर कोई बकाया मांग नहीं होनी चाहिए (जो रिफंड आवेदन दर्ज़ कर रहे हैं).
2. कृपया सुनिश्चित कर लें कि सभी विवरण जिसमें चालानओं का क्लेम किया गया है,रिफंड क्लेम करने से पहले संसाधित हो चुके हों।
3. कृपया सुनिश्चित कर लें कि 26 क्यू बी विवरण सह चालान में भरा गया सम्पूर्ण विवरण सही हैं क्योंकि रिफंड आवेदन दर्ज़ करने के बाद संशोधन सक्षम नहीं होगा ना ही बदला जाएगा ।
4. रिफंड अनुरोध ओलटास चालान (नों) के लिए जमा किया जा सकता है, जहां चालान में उपलब्ध राशि 1 / - रुपये से अधिक याउसके बराबर हो।
5. आप उस पावती के लिए रिफंड आवेदन दर्ज़ नहीं कर सकते जिसके लिए सुधार अनुरोध प्रक्रिया में है या प्रारंभ की गयी हो।
6. रिफंड अनुरोध में अधिकतम धनवापसी की राशि 100.00 रुपये से अधिक होनी चाहिए।
7. रिफंड अनुरोध में एक आकलन वर्ष के लिए अधिकतम 5 चालान शामिल हो सकते हैं। विभिन्न आकलन वर्ष के लिए, उपयोगकर्ता को अलग-2 रिफंड आवेदन दर्ज़ करने की आवश्यकता है।
8. 26 क्यू बी दाखिल करते समय और रिफंड आवेदन दर्ज़ करते समय आकलन वर्ष एक ही होना चाहिए।
9. ट्रेसेज़ प्रोफ़ाइल के अनुसार क्रेता के पते पर रिफंड अनुरोध जारी किया जाएगा।
ध्यान दें :- यदि क्रेता www.nriservices.tdscpc.gov.in से रिफंड आवेदन दर्ज़ करता है, रिफंड अनुरोध में एक आकलन वर्ष के लिए अधिकतम 1 चालान शामिल हो सकता है। विभिन्न आकलन वर्ष के लिए, उपयोगकर्ता को अलग-2 रिफंड आवेदन दर्ज़ करने की आवश्यकता है। - टरेसेस वेबसाइट पर करदाता के रूप में लॉगिन करें।.
- विवरण / फॉर्म टैब पर जाएं और "रिफंड आवेदन" विकल्प का चयन करें।
- रिफंड अनुरोध दर्ज़ करने के लिए कम से कम एक उचित कारण का चयन करें और चालान जोड़ें पर क्लिक करें। आगे जाने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें
- आवश्यक चालान विवरण प्रदान करें।
- विवरण सत्यापित करें और सभी घोषणाओं का चयन करें, और "मैं सहमत हूं (I Agree)" बटन पर क्लिक करें।
- बैंक विवरण प्रदान करें और 'आगे बढ़ें' बटन पर क्लिक करें.
- डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से 26 क्यू बी रिफंड आवेदन पर हस्ताक्षर करने के बाद रिफंड अनुरोध जमा करें, अनुरोध संख्या स्वत: उत्पन्न होगी।
(उपयोगकर्ता "स्टेटमेंट / फॉर्म" टैब के अंतर्गत उपलब्ध "रिफंड आवेदन की स्थिति"(TRACK REFUND REQUEST) विकल्प के तहत रिफंड स्थिति की जांच कर सकते हैं।) - उत्तर: उपयोगकर्ता 'स्टेटमेंट / फॉर्म' टैब के अंतर्गत उपलब्ध 'रिफंड आवेदन की स्थिति (TRACK REFUND REQUEST)'
विकल्प के तहत रिफंड स्थिति की जांच कर सकते हैं। उपयोगकर्ता नीचे उल्लेखित विकल्पों का उपयोग करके रिफंड अनुरोध की स्थिति की जांच कर सकते हैं-
विकल्प 1: उपयोगकर्ता को या तो अनुरोध संख्या या अनुरोधित दिनांक सीमा (DATE RANGE) दर्ज करनी होगी।
विकल्प 2: बीएसआर कोड, जमा की तारीख और चालान सीरियल नंबर दर्ज करें जिस चालान के लिए रिफंड अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। - उत्तर: डिजिटल हस्ताक्षर को ट्रेसेज़ वेबसाइट पर 26 क्यू बी रिफंड अनुरोध प्रस्तुत / मान्य करने की आवश्यकता है।
- उत्तर: कृपया फॉर्म 26 बी पावती प्रिंट करें और 14 दिनों के भीतर,अपने क्षेत्राधिकार आकलन अधिकारी को विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत करें। आकलन अधिकारी का विवरण ट्रैक अनुरोध स्क्रीन पर उपलब्ध होगा।
फॉर्म 26 क्यू बी पावती के साथ अपने बैंक विवरण के सत्यापन के लिए कृपया निम्नलिखित सत्यापन दस्तावेज साथ रखें
1) दस्तावेज जैसे बैंक पास बुक, रद्द चेक आदि बैंक विवरण सत्यापन के लिए।
2) करदाता के पैन सत्यापन के लिए दस्तावेज जैसे- पैन कार्ड की प्रति, आईटीआर की प्रति या आधार कार्ड आदि
3) पैन के आकलन अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित पैन द्वारा अंडरटेकिंग कि पैन के खिलाफ कोई बकाया मांग नहीं है की स्वीकृति। - उत्तर: फॉर्म 26 बी रिफंड अनुरोध की स्वीकृति रसीद है।
- उत्तर: क्रेता को उसी अनुरोध पर पते को सुधारने की आवश्यकता है। पता सुधारने के बाद, नया 26 बी उत्पन्न होगा और क्रेता इस नये 26 बी को अपने क्षेत्र आकलन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। खरीदार से 26 बी प्राप्त करने के बाद आकलन अधिकारी को फिर से अनुरोध को स्वीकृति देना।
- उत्तर: जब आप रिफंड अनुरोध को ट्रैक करने के लिए अनुरोध संख्या दर्ज़ करते हैं तो रिफंड स्थिति की जाँच करते समय एक विकल्प 26 क्यू बी पावती देखें/डाउनलोड करे आता है जहा से आप इसे पुन: डाउनलोड कर सकते हैं
- उत्तर: रिफंड अनुरोध केवल आकलन अधिकारी की मंजूरी देने से पहले रद्द किया जा सकता है। यदि आकलन अधिकारी ने रिफंड अनुरोध को मंजूरी दे दी है, तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।
- उत्तर: यदि रिफंड राशि रुपये 50,000/- से अधिक है तो केवल चेक जारी होता है और यदि रिफंड राशि रुपये 50,000/ - से कम है, तो उसे रिफंड अनुरोध दर्ज़ करते समय करदाता द्वारा प्रदान किए बैंक खाते में सौंप दिया जाएगा।
टिप्पणी: अधिक जानकारी के लिए कृपया 'करदाता' टैब के अंतर्गत ट्रेसेज़ वेबसाइट पर उपलब्ध इ-ट्यूटोरियल देखें.
उत्तर: वेबसाइट पर 26 क्यू बी 'रिफंड अनुरोध' दर्ज़ करने की विधि:-






