(प्र.1.) फॉर्म -13 क्या है?
- उत्तर: फॉर्म -13:
फॉर्म 13 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 या 206C (9) के तहत किसी व्यक्ति द्वारा कर संग्रह नहीं करने पर या कम दर पर कर कटौती / कम कर संग्रह करने के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।
(प्र.2.) ट्रेसेज़ वेबसाइट से फार्म -13 के लिए कौन आवेदन जमा कर सकता है?
- उत्तर: पंजीकृत करदाता ट्रेसेज़ वेबसाइट से (निवासी / गैर निवासी/आमतौर पर सधारण निवासी नहीं) ऑनलाइन फॉर्म 13 के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
(प्र.3.) मैं ट्रेसेज़ वेबसाइट पर फॉर्म -13 के लिए आवेदन कैसे जमा कर सकता हूं?
- उत्तर: पंजीकृत करदाता ट्रेसेज़ वेबसाइट के द्वारा फॉर्म 13 के लिए अनुरोध कर सकता है, "फॉर्म -13 के लिए आवेदन " फंक्शनैलिटी "स्टेटमेंट / फॉर्म " टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।
(प्र.4.) फॉर्म -13 के लिए अनुरोध फंक्शनैलिटी ट्रेसेज़ वेबसाइट पर किस वित्तीय वर्ष से उपलब्ध है?
- फॉर्म -13 के लिए आवेदन वित्त वर्ष 2018-19 से ट्रेसेज़ द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
(प्र.5.) ट्रेसेज़ वेबसाइट पर फॉर्म -13 जमा करने के लिए हस्ताक्षर विकल्प क्या हैं?
- उत्तर: फॉर्म -13 जमा करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) या ई-वेरिफिकेशन (इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से) सत्यापन आवश्यक है।
(प्र.6.) कौन सा क्षेत्राधिकार आकलन अधिकारी फॉर्म -13 के लिए अनुरोध को अनुमोदित करेगा?
- उत्तर: न्यायिक आकलन अधिकारी (ए ओ) का निर्धारण फॉर्म -13 के प्रारंभिक आवेदन में प्रदान किए गए राज्य और जनपद के आधार पर किया जाएगा।
(प्र.7.) यदि मैंने 'निवासी' के लिए फॉर्म -13 का मूल अनुरोध पहले ही कर लिया है लिया है, तो क्या मैं 'गैर निवासी' के लिए एक और मूल अनुरोध कर सकता हूँ?
- उत्तर: यदि "निवासी के लिए मूल अनुरोध पहले से ही प्रस्तुत किया गया है, तो आप गैर निवासी के लिए एक और मूल अनुरोध प्रस्तुत नहीं कर सकते"।
(प्र.8.) क्या मैं फॉर्म -13 का अनुरोध रद्द कर सकता हूं?
- उत्तर: हां, उपयोगकर्ता अनुरोध को तब तक रद्द कर सकता है जब तक कि स्थिति "आईटीडी के अधीन" और "मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण" हो।.
(प्र.9.) फॉर्म -13 की संभावित अनुरोधित स्थिति क्या हो सकती हैं?
- उत्तर: फॉर्म -13 की संभावित अनुरोधित स्थिति निम्नानुसार हैं:
| स्थिति |
विवरण |
| प्रक्रिया में (In Progress) |
फॉर्म -13 का अनुरोध प्रक्रिया में है, उपयोगकर्ता को कार्य आरंभ करने के लिए ' प्रक्रिया में' स्थिति पर क्लिक करने की आवश्यकता है। |
| आइटीडी को प्रस्तुत (Submitted to ITD) |
फॉर्म -13 का अंतिम अनुरोध दर्ज़ करने के बाद स्थिति "आईटीडी को प्रस्तुत" दर्शाएगी। |
| आकलन अधिकारी के पास लंबित (Pending with AO) |
जब अनुरोध आकलन अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए हो तब स्थिति आकलन अधिकारी को लंबित दिखायेगा । |
| एओ द्वारा स्पष्टीकरण आवश्यक (Clarification Required by AO) |
स्थिति तब स्क्रीन पर "एओ द्वारा स्पष्टीकरण आवश्यक" दर्शाएगी, यदि एओ उपयोगकर्ता से कुछ स्पष्टीकरण चाहता है।
|
| स्वीकृत (Approved) |
अगर एओ ने फॉर्म -13 के अनुरोध को मंजूरी दे दी है और प्रमाणपत्र 197 डाउनलोड के लिए उपलब्ध है तो स्थिति स्वीकृत होगी। |
| आंशिक अस्वीकृति के साथ स्वीकृत (Approved with Partial Rejection) |
स्थिति आंशिक अस्वीकृति के साथ स्वीकृत, यदि अनुरोध को आंशिक रूप से कुछ टैन के लिए अस्वीकार कर दिया है।स्वीकृत 197 प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। |
| रद्द (Cancelled) |
स्वीकृति से पहले उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध रद्द कर दिया गया है तो स्थिति रद्द कर दी जाएगी। |
| अस्वीकार (Rejected) |
ए ओ या टीडीएस सीपीसी द्वारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है तो स्थिति अस्वीकृत रहेगी। |
(प्र.10.) फॉर्म -13 के अनुरोध की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकते हैं?
- उत्तर: करदाता ' स्टेटमेंट/फॉर्म' टैब के तहत उपलब्ध ' ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर्म -13' विकल्प के तहत फॉर्म -13 के अनुरोध की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
(प्र.11) ट्रेसेज़ पर फ़ॉर्म -13 के लिए अनुरोध सबमिट करते समय, फ़ाइलों / दस्तावेजों के प्रारूप क्या होने चाहिए, जिन्हें अपलोड करना आवश्यक है?
- उत्तर: दस्तावेज़ को tiff, pdf, zip, JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करें।
ध्यान दें: फ़ाइल का आकार 5 एमबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। कृपया पासवर्ड मुक्त और वायरस मुक्त फ़ाइल अपलोड करें।
(प्र.12.) यदि करदाता निवासी (नियम 28AB तहत शामिल नहीं है) / गैर निवासी / आमतौर पर सधारण निवासी नहीं है तो ट्रेसेज़ पर फॉर्म -13 के लिए अनुरोध प्रस्तुत करते समय क्या फाइलें / दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है?
- उत्तर: निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता है :
1. जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रमाण पत्र मांगा गया है उसकी अनुमानित आय गणना को अपलोड करें।
ध्यान दें :- टेम्पलेट भरना अनिवार्य है।
2. पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले चार वर्षों में अनुमानित कुल आय का परिकलन जिनके आयकर विवरण (Income Tax Return) दाखिल नहीं हुए हैं अपलोड करें।
3. पिछले चार आकलन वर्ष के लिए अगर कोई आकलन आदेश (Assessment Order) है तो अपलोड करें।.
4. पिछले चार वर्ष में अगर रिटर्न, पेपर रिटर्न फार्म में दाखिल किया है तो आयकर विवरण (Details of income) अपलोड करें।
5. आय का विवरण जिनमे छूट क्लेम करनी है और कुल आय में शामिल नहीं है अपलोड करें: यदि राशि मूल विवरण (basic) के कॉलम में प्रदान की जाती है तो यह अनिवार्य एवम सक्षम हो जाएगा ।
6. कोई अन्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
(प्र.13.) यदि करदाता निवासी है और नियम 28AB के तहत कवर किया गया है, तो ट्रेसेज़ पर फॉर्म -13 के लिए अनुरोध सबमिट करते समय क्या फाइलें / दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है?
- उत्तर: निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है:
1. जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रमाण पत्र मांगा जाना है उसकी अनुमानित आय गणना को अपलोड करें। ध्यान दें :- टेम्पलेट भरना अनिवार्य है।
2. पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले चार वर्षों में अनुमानित कुल आय की गणना दर्ज़ एवं अपलोड करें जिनके लिए आयकर विवरण दाखिल नहीं हुए हैं।
3. धारा 11 या 12 के तहत कवर की गई कुछ संस्थाओं के मामले में पंजीकरण/छूट प्रमाण पत्र अपलोड करें।
4. सेक्शन 139 (4 सी) के अंतर्गत कवर कुछ इकाइयों का पंजीकरण / छूट प्रमाण पत्र अपलोड करें।
5. पिछले चार निर्धारण वर्षों के लिए मूल्यांकन किए गए आकलन आदेश (Assessment Orders) अपलोड करें।
6. पिछले चार वर्षों में किसी भी वर्ष के लिए आयकर विवरण पेपर फार्म में दाखिल किया गया है तो अपलोड करें ।
7. आय का विवरण जिनमे छूट क्लेम करनी है और जो सकल आय में शामिल नहीं है अपलोड करें: यदि राशि सामान्य विवरण (basic) के कॉलम में प्रदान की जाती है तो यह अनिवार्य एवम सक्षम हो जाएगा ।
8. कोई अन्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
(प्र.14.) मैं क्या कर सकता हूँ यदि स्थिति एओ द्वारा स्पष्टीकरण आवश्यक (Clarification Required by AO)?
- उत्तर: ए ओ द्वारा स्पष्टीकरण के स्थति में आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए करदाता को हाइपर लिंक पर क्लिक करने की जरूरत है। "एओ द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण" पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता समर्थित दस्तावेजों या टिप्पणियों के साथ स्पष्टीकरण दे सकता है।
ध्यान दें: दस्तावेज़ को tiff, pdf, zip, JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करें। फ़ाइल का आकार 5 एमबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। कृपया पासवर्ड मुक्त और वायरस मुक्त फ़ाइल अपलोड करें।
(प्र.15.) मैं एक निवासी हूं, जो नियम 28AB के तहत आता है। फॉर्म -13 जमा करने के लिए मुझे क्या अनुबंध दाखिल करना चाहिए?
- उत्तर: नियम -28 A के तहत आने वाले निवासियों को अनुबंध- I (कोई कटौती नही) भरने की आवश्यकता है।
(प्र.16.) मैं एक निवासी हूं, रेजिडेंट नियम 28AB के तहत शामिल नहीं / नॉन रेजिडेंट / आमतौर पर सधारण निवासी के तहत शामिल नहीं हूं। फॉर्म -13 जमा करने के लिए मुझे क्या अनुबंध दाखिल करना चाहिए?`
- उत्तर: निवासी, जो नियम 28AB के तहत शामिल नहीं / नॉन रेजिडेंट / आमतौर पर सधारण निवासी के तहत कवर नहीं, भरने के लिए आवश्यक है:
1. अनुबंध- I- कोई कटौती नही / कम कटौती
2. अनुबंध -III- कम संग्रह
(प्र.17.) क्या कोई निवासी धारा 195 के लिए नो / लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है?
- उत्तर: नहीं, यह केवल गैर-निवासियों के लिए लागू है।
(प्र.18.) यदि मेरा डीससी ट्रेसेज़ पर पंजीकृत नहीं है, तो क्या मैं ट्रेसेज़ वेबसाइट से फॉर्म -13 के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता हूं?
- उत्तर: हां, करदाता ई-सत्यापन (इंटरनेट बैंकिंग) के माध्यम से फॉर्म -13 के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
(प्र.19.) ई-सत्यापन (इंटरनेट-बैंकिंग) के माध्यम से फॉर्म -13 के लिए अनुरोध कैसे जमा करें?
- उत्तर: ई-सत्यापित सेवा लिंक बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा:
- उपयोगकर्ता को बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा और विकल्प "26एएस देखें" पर क्लिक करना होगा।
- यह एक नए पृष्ठ पर नेविगेट हो जाता है जो "ट्रेसेज़ पर ई सत्यापित सेवाओं" के लिंक को दिखता है।
- "ट्रेसेज़ पर ई सत्यापित सेवाओं" पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता पूर्व आबादी वाले उपयोगकर्ता नाम और करदाता के पैन के साथ ट्रेसेज़ वेबसाइट पर चला जाता हैI "विवरण/फ़ॉर्म" टैब के तहत " ट्रैक अनुरोध फ़ॉर्म -13" विकल्प पर जाएं और अनुरोध आरंभ करें। जारी रखने के लिए " इन प्रोग्रेस" स्थिति पर क्लिक करें।
- यह सुविधा करदाताओं को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सत्यापित करने में मदद करती है।
- इसका उपयोग बिना डिजिटल हस्ताक्षर के " फॉर्म -13" के लिए अनुरोध सबमिट करने मे किया जा सकता है।
(प्र.20.) यदि मेरा पैन निष्क्रिय है और हटा दिया गया है, तो क्या मैं फॉर्म -13 के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता हूं?
- उत्तर: नहीं,यदि पैन निष्क्रिय है और हटा दिया गया है तो फॉर्म -13 के लिए अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उपयोगकर्ता को क्षेत्राधिकार पैन आकलन अधिकारी (ए ओ) से संपर्क करना होगा।