(प्र.1.) 'निवासी ठेकेदार (भारतीय) और पेशेवरों के भुगतान' पर टीडीएस क्या है?
- 2019 के वित्त विधेयक के अनुसार, नया खंड 194 एम आरम्भ किया गया है।इस खंड के अनुसार, निवासी ठेकेदारों और पेशेवरों को यदि वर्ष के दौरान 50,00,000 रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ता है, तो भुगतानकर्ता/कटौतीकर्ता को निवासी आदाता / कटौतीयों की देय राशि पर 5% की दर से कर काटना होगा।
ध्यान दें : 1 अक्टूबर, 2024 से दर को 5% से संशोधित कर 2% कर दिया गया है.
(प्र.2.) धारा 194 एम क्या है?
- धारा 194 एम:- कोई भी व्यक्ति जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है (उन लोगों जिन्हें धारा 194सी, धारा 194 एच या धारा 194 जे के प्रावधानों के अनुसार आयकर कटौती की आवश्यकता होती है के अतिरिक्त) किसी भी काम को करने के लिए किसी भी निवासी को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है ( किसी भी कार्य को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) एक अनुबंध के अनुसरण में, कमीशन के माध्यम से (धारा 194डी में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं) या ब्रोकरेज या वित्तीय वर्ष के दौरान पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से, कर में कटौती की जाएगी ऐसी राशि जमा करते समय या ऐसी राशि के नकद भुगतान के समय या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य माध्यम से, जो भी पहले हो।
सीमान्त परिबंध: 50 लाख (एक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान / जमा की गई राशि)।
दर: 5%.
ध्यान दें : 1 अक्टूबर, 2024 से दर को 5% से संशोधित कर 2% कर दिया गया है.
अधिक जानकारी के लिए कृपया https://incometaxindia.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।
(प्र.3.) धारा 194 एम कब से लागू होती है?
- धारा 194 एम, 1 सितंबर 2019 से प्रभावी है.
(प्र.4.) आयकर अधिनियम 194 एम के अनुसार निवासी ठेकेदारों और पेशेवरों के भुगतान पर टीडीएस काटने के लिए कौन जिम्मेदार है?
- भुगतानकर्ता/कटौतिकर्ता एक व्यक्ति या एचयूएफ (अधिनियम 44 एबी का ऑडिट करने के लिए उत्तरदायी नहीं है) को टीडीएस काटना होगा और इसे सरकारी खजाने मे जमा करना होगा।
(प्र.5.) धारा 194 एम के अंतर्गत काटे गए टीडीएस को कैसे जमा करें?
- भुगतानकर्ता (जिसने कर काटा है) www.incometax.gov.in वेबसाइट से 26 क्यू डी चालान-सह-विवरण दाखिल करेगा।
ध्यान दें:
1. भुगतानकर्ता को आईटीएनएस चालान-280 के माध्यम से लघु शीर्ष कोड '800' के साथ टीडीएस का भुगतान करना होगा।
2. अनिवासी कटौती के मामले में, कटौतीकर्ता को चालान आईटीएनएस-281 के माध्यम से टीडीएस का भुगतान करना होगा।
(प्र.6.) धारा 194 एम के अंतर्गत काटे गये टीडीएस भुगतान की नियत तिथि क्या है
- धारा 194 एम के अंतर्गत कटौती की गई किसी भी राशि का भुगतान उस महीने के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा, जिसमें कटौती की गई है और साथ ही फॉर्म संख्या 26 क्यू डी में चालान-सह-विवरण संलग्न किया जाएगा।
गैर-निवासियों के मामले में देय तिथि: उस महीने के अंत से सात दिनों के भीतर या उससे पहले, जिसमें कटौती की जाती है।
(प्र.7.) धारा 194एम के अंतर्गत कर कटौती के लिए भुगतानकर्ता/कटौतीकर्ता को किस प्रकार का फॉर्म दाखिल करना होगा?
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 एम के अंतर्गत निवासी ठेकेदारों और पेशेवरों को भुगतान पर टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेन-देन का उल्लेख करने के लिए भुगतानकर्ता को फॉर्म-26क्यूडी चालान-सह-विवरण दाखिल करना होगा। यह एक ऑनलाइन फॉर्म है जो www.incometax.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
(प्र.8) अनिवासी डिडक्टी (भुगतानकर्ता) के मामले में, भुगतानकर्ता/कटौतीकर्ता को धारा 194 एम के अंतर्गत कर कटौती के लिए किस प्रकार का फॉर्म दाखिल करना होगा?
- कटौतीकर्ता को अनिवासी कटौतीकर्ता के लिए फॉर्म-27 क्यू दाखिल करना होगा, जहां कटौतीकर्ता को फॉर्म-27 क्यू दाखिल करने के लिए टैन प्राप्त करना होगा.
धारा 194एम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया www.Incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 98/2019 देखें।