ट्रेसेज्ञ




सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न



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    (प्र.1.) फॉर्म 26 क्यू बी चालान सह स्टेटमेंट में संशोधन कहां दर्ज करें?
  • उत्तर: ट्रेसेज़ वेबसाइट के माध्यम से करदाता लॉगिन पर फॉर्म 26 क्यू बी में विवरण अपडेट /सही करने के लिए करदाता (ओं) (दाखिल फॉर्म 26 क्यू बी के अनुसार क्रेता) को ऑनलाइन संशोधन सुविधा प्रदान की गई।
  • (प्र.2.) ट्रेसेज़ वेबसाइट पर उपलब्ध '26 क्यू बी संशोधन' व्यावहारिकता के माध्यम से कौन से क्षेत्र संपादन योग्य हैं?
  • उत्तर: 26 क्यू बी के क्षेत्र जिनमें संशोधन की अनुमति निम्नानुसार है:-
    1. क्रेता का पैन
    2. विक्रेता का पैन
    3. वित्तीय वर्ष
    4. भुगतान की गई/जमा की गई राशि
    5. भुगतान/क्रेडिट की तिथि
    6. कटौती की तारीख
    7. संपत्ति विवरण – (संपत्ति का पूरा पता)
    8. विचार का कुल मूल्य (संपत्ति मूल्य)
    9. जब धारा 206 एबी के अनुसार टीडीएस उच्च दर कटौती
    10. भुगतान प्रकार
    11. पिछली किस्तों में भुगतान/जमा की गई कुल राशि
    12. संपत्ति की कुल स्टाम्प ड्यूटी मूल्य
    ध्यान दें: धारा 206 ए बी केवल वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू है।
  • (प्र.3.) यदि क्रेता विक्रेता के पैन को फॉर्म 26 क्यू बी में परस्पर बदल दिया गया है, तो फॉर्म 26 क्यू बी में संशोधन कैसे किया जा सकता है?
  • उत्तर: संशोधन के चरण नीचे दिए गए हैं:
    1. दाखिल किए गए फॉर्म 26 क्यू बी के अनुसार क्रेता को करदाता लॉगिन के अंतर्गत ट्रेसेज़ वेबसाइट (www.tdscpc.gov.in) पर लॉगिन करना होगा।
    2. लॉगिन करने के बाद, 'स्टेटमेंट/फॉर्म' के अंतर्गत 'संशोधन के लिए अनुरोध' पर क्लिक करें।
    3. 26 क्यू बी सुधार का चयन करें और आगे बढ़ें।
    4. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ट्रेसेज़ वेबसाइट के होम पेज पर लिंक उपलब्ध है :- https://contents.tdscpc.gov.in/en/traces 26QB-new-etutorial.html
  • (प्र.4.) ट्रेसेज़ पर 26 क्यू बी संशोधन दर्ज़ करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?
  • उत्तर: ट्रेसेज़ से 26क्यू बी संशोधन दर्ज़ करने के लिए कुच्छ मुख्य बिंदु:
    • यदि क्रेता 26 क्यू बी सुधार फाइल करता है और "विक्रेता" ज्ञात है, तो पैन विवरण (खरीदार / विक्रेता) को अपडेट करने के लिए ई-सत्यापित (इंटरनेट बैंकिंग) / कर निर्धारण अधिकारी स्वीकृति / डीएससी / आधार संख्या के माध्यम से सुधार दर्ज़ किया जा सकता है।
    • यदि डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत नहीं हैं और क्रेता या विक्रेता अज्ञात है, तो संशोधन अनुरोध पैन विवरण (खरीदार/ विक्रेता) को अपडेट करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी स्वीकृति विकल्प के माध्यम से दर्ज़ किया जा सकता है।
    • यदि डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत नहीं है,क्रेता या विक्रेता ज्ञात है, तो संशोधन अनुरोध पैन विवरण (क्रेता विक्रेता) को अपडेट करने के लिए ई-सत्यापन (इंटरनेट बैंकिंग) / कर निर्धारण अधिकारी स्वीकृति / आधार संख्या विकल्प के माध्यम से दर्ज़ किया जा सकता है।
    • यदि विक्रेता के पैन को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, तो संशोधन अनुरोध के लिए "पिछले विक्रेता" की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    • यदि क्रेता के पैन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तो संशोधन अनुरोध को विक्रेता के और इच्छित (नए) क्रेता के स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    • यदि विक्रेता और क्रेता दोनों के पैन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तो संशोधन अनुरोध को पिछले विक्रेता और इच्छित (नए) क्रेता से स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    • यदि भुगतान / जमा की गई राशि अपडेट की जाती है, तो प्रस्तुत संशोधन के लिए विक्रेता के स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    • यदि भुगतान / क्रेडिट की तारीख परिवर्तित की जाती है, तो प्रस्तुत संशोधन के लिए मौजूदा विक्रेता के स्वीकृति की आवश्यकता होगी (यदि ज्ञात हो) और उसके बाद दर्ज़ संशोधन के लिए कर निर्धारण अधिकारी स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    • यदि कटौती की तारीख अपडेट की जाती है, तो प्रस्तुत संशोधन के लिए मौजूदा विक्रेता के स्वीकृति की आवश्यकता होगी (यदि ज्ञात हो) और उसके बाद प्रस्तुत संशोधन के लिए ए ओ स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    • यदि संपत्ति के कुल स्टाम्प शुल्क मूल्य को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो संशोधन अनुरोध को पिछले विक्रेता (यदि ज्ञात हो) से अनुमोदन की आवश्यकता होगी और उसके बाद प्रस्तुत संशोधन के लिए कर निर्धारण अधिकारी स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    • यदि भुगतान प्रकार को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तो संशोधन अनुरोध को पिछले विक्रेता (यदि ज्ञात हो) से स्वीकृति की आवश्यकता होगी और उसके बाद प्रस्तुत संशोधन के लिए कर निर्धारण अधिकारी स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    • यदि पिछली किस्तों में भुगतान / क्रेडिट की गई कुल राशि को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तो संशोधन अनुरोध को पिछले विक्रेता (यदि ज्ञात हो) से अनुमोदन की आवश्यकता होगी और उसके बाद प्रस्तुत सुधार के लिए कर निर्धारण अधिकारी के स्वीकृति की आवश्यकता होगी
    • यदि उपयोगकर्ता 26 क्यू बी में विक्रेता के पैन + भुगतान / क्रेडिट की गई राशि में पहली बार या दूसरी बार संशोधन कर रहा है, तो संशोधन अनुरोध को सीधे आकलन अधिकारी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
    • यदि उपयोगकर्ता 26 क्यू बी में क्रेता के पैन + विक्रेता के पैन + भुगतान / क्रेडिट की गई राशि में पहली बार या दूसरी बार संशोधन कर रहा है, तो संशोधन अनुरोध को सीधे कर निर्धारण अधिकारी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
    ध्यान दे: यदि 26 क्यू बी संशोधन कर निर्धारण अधिकारी स्वीकृति के अधीन है, तो सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
    1. पहचान प्रमाण के साथ फॉर्म 26 क्यू बी सुधार की पावती की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करें।
    2. पैन कार्ड
    3. संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज।
    4. 26 क्यू बी के लिए चालान के माध्यम से किए गए भुगतान के प्रमाण।
    5. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज
    (प्र.5.) एक करदाता (क्रेता) को 'दूसरी बार 26 क्यू बी संशोधन' स्वीकृति के लिए किस अधिकार क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी से संपर्क करना चाहिए?
  • उत्तर: क्षेत्राधिकार टीडीएस- निर्धारण अधिकारी का निर्णय क्रेता के पैन (पैन संशोधन प्रस्तुत करने) के अधिकार क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा।
    ध्यान दें: क्रेता (करदाता) स्टेटमेंट / फॉर्म टैब के अंतर्गत संशोधन जाँचे (ट्रॅक करेक्शन) में भी क्षेत्राधिकार टीडीएस-आकलन अधिकारी के विवरण की जांच कर सकते हैं।
  • (प्र.6.) क्या विक्रेता की अद्यतन ई-मेल आईडी और फोन नंबर प्रदान करना अनिवार्य है?
  • उत्तर: हाँ, यह अनिवार्य है, क्रेता भुगतान / क्रेडिटकी गई राशि क्षेत्र, विक्रेता के पैन या क्रेता के पैन को अपडेट करता है तो मौजूदा विक्रेता की ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर को परिवर्तित करना अनिवार्य है।
  • (प्र.7) यदि खरीदार ने "भुगतान प्रकार" को "एकमुश्त" के रूप में चुना है तो 26 क्यू बी संशोधन दाखिल करते समय कौन सा क्षेत्र भरना अनिवार्य है?
  • उत्तर: 26 क्यू बी संशोधन दाखिल करते समय नीचे दिए क्षेत्रों को भरना अनिवार्य है: 1. कुल मूल्य विचार मूल्य
    2. भुगतान / क्रेडिट की गई राशि वर्तमान में
    3. संपत्ति का कुल स्टांप शुल्क मूल्य
    4. वह राशि जिस पर टीडीएस काटा जाना है (मूल्य के आधार पर स्वतः प्रदर्शित, वर्तमान में भुगतान / क्रेडिट की गई राशि या स्टाम्प ड्यूटी मूल्य में जो भी अधिक हो)
    परिदृश्य: जब भुगतान का प्रकार "एक मुश्त" है-
    टीडीएस को 'भुगतान / क्रेडिट की गई राशि' या 'संपत्ति के कुल स्टांप शुल्क मूल्य', जो भी अधिक हो, पर कटौती करने की आवश्यकता है।
    उदाहरणार्थ: -
    सकल विचरण मूल्य (रुपये में) = 100,00,000
    भुगतान / क्रेडिट की गयी राशि (रुपये में) = 90,00,000
    संपत्ति का कुल स्टाम्प ड्यूटी मूल्य (रुपये में) = 80,000
    वह राशि जिस पर टीडीएस काटा जाएगा = 90,000 (वर्तमान में भुगतान की गई राशि या स्टाम्प ड्यूटी मूल्य में जो भी अधिक हो, मूल्य के आधार पर स्वतः प्रदर्शित)
  • (प्र.8.) यदि "भुगतान प्रकार" "किस्त" है और अंतिम किस्त संकेतांक "वाई" (हाँ) है, तो 26 क्यू बी संशोधन दाखिल करते समय कौन से क्षेत्र भरना अनिवार्य है?
  • उत्तर: 26 क्यू बी संशोधन दाखिल करते समय नीचे दिए गये क्षेत्र भरना अनिवार्य है: 1. कुल मूल्य विचार मूल्य
    2. वर्तमान में भुगतान / क्रेडिट की गई राशि
    3. पिछली किस्त में भुगतान/जमा की गई कुल राशि
    4. संपत्ति का कुल स्टांप शुल्क मूल्य
    5. क्या यह अंतिम किस्त है
    6. वह राशि जिस पर टीडीएस काटा जाना है (पिछली किस्त में भुगतान /जमा की गई कुल राशि के आधार पर स्वतः प्रदर्शित की गई/ वर्तमान में भुगतान की गई/जमा की गई राशि या संपत्ति का कुल स्टाम्प ड्यूटी मूल्य, जो भी अधिक हो)
    परिदृश्य: 'भुगतान प्रकार': अंतिम किस्त होने की स्थिति में
    टीडीएस को भुगतान / क्रेडिट की गई राशि + पिछली किस्तों में भुगतान / क्रेडिट की गई कुल राशि, यदि कोई हो (रुपये में) या संपत्ति का कुल स्टांप शुल्क मूल्य, जो भी अधिक हो, पर कटौती करने की आवश्यकता है:
    A. कुल विचरण मूल्य = (रुपये में) 1,00,00,000
    B. संपत्ति का कुल स्टांप शुल्क मूल्य = (रुपये में) 90,00,000
    C. भुगतान किश्त या एकमुश्त = किस्त
    D. क्या यह अंतिम किस्त है = हाँ
    E. वर्तमान में भुगतान/जमा की गई राशि = (रुपये में) 30,00,000
    F. किश्तों में भुगतान/जमा की गई कुल राशि = (रुपये में) 70,00,000
    वह राशि जिस पर टीडीएस कटौती होगी = (रुपये में) 1,00,00,000 ([(ई + एफ) या बी] के बीच उच्च राशि के आधार पर स्वत: परिलक्षित
    यहां, प्रसंस्करण तर्क नीचे दिया जाएगा:
    [(ई + एफ) या बी] के बीच उच्च राशि = i.e., (रुपये में) 1,00,00,000
    राशि शेष [ i.e., (रुपये में) 1,00,00,000 - (रुपये में) 70,00,000] = (रुपये में) 30,00,000
    यह वह राशि बन जाएगी जिस पर टीडीएस काटा जाना चाहिए।
  • (प्र.9.) यदि "भुगतान प्रकार" "किस्त" है और अंतिम किस्त संक़ेतांक 'एन' (नहीं) है, तो 26 क्यू बी संशोधन दाखिल करते समय कौन सा क्षेत्र भरना अनिवार्य है?
  • उत्तर: 26 क्यू बी संशोधन दाखिल करते समय नीचे दिए गए क्षेत्र भरना अनिवार्य है:
    1. कुल विचरण मूल्य
    2. क्या यह अंतिम किस्त है
    3. पिछली किस्त में कुल भुगतान /क्रेडिट की गई राशि (पहली किस्त की स्थिति में '0' लिखें)
    4. वर्तमान में भुगतान क्रेडिट राशि
    5. वह राशि जिस पर टीडीएस काटा जाना है (वर्तमान में भुगतान/क्रेडिट राशि के आधार पर स्वाट: परिलक्षित)
    परिदृश्य: "भुगतान प्रकार": किस्त होने की स्थिति
    टीडीएस 'भुगतान /क्रेडिट की गई राशि' पर कटौती करने की आवश्यकता है
    उदाहरण:
    भुगतान किश्त या एकमुश्त = किस्त
    क्या यह अंतिम किस्त है- नहीं
    वर्तमान में भुगतान/जमा की गई राशि = Rs. 40,00,000
    पिछली किस्तों में भुगतान की गई/जमा की गई कुल राशि, यदि कोई हो (रुपये में) = 70,00,000
    संपत्ति का कुल स्टैंप ड्यूटी मूल्य (रुपये में) = शून्य या कोई मूल्य (भुगतान प्रकार: किस्त की स्थिति में अनिवार्य नहीं)
    वह राशि जिस पर टीडीएस काटा जाना है = (रुपये में) 40,00,000 (वर्तमान में भुगतान /क्रेडिट की गई राशि के आधार पर स्वतः प्रदर्शित )
  • (प्र.10.) एकाधिक (एक से अधिक) क्रेता या विक्रेता के स्थिति में संपत्ति का कुल स्टाम्प ड्यूटी मूल्य क्या होना चाहिए?
  • उत्तर: कई खरीदार या विक्रेता के मामले में संपत्ति के कुल स्टाम्प ड्यूटी मूल्य , आनुपातिक मूल्य में दर्ज किया जाना चाहिए।