सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
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(प्र.1.) क्या आयकर अधिनियम 1961 या आयकर नियम 1962 में प्रपत्र 16 बी के प्रारूप के लिए कोई भी प्रावधान है?
- उत्तर: प्रपत्र 16 बी आयकर नियम 1962 के नियम 31 (1) के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाता है।
- उत्तर: ऑनलाइन बयान सह चालान फार्म / फार्म 26 क़्यू बी संबंधित हिस्से के लिए विशिष्ट क्रेता-विक्रेता संयोजन के लिए एक खरीदार द्वारा भरा जाना चाहिये।
1:- 26 क्यू बी उदाहरण: एक खरीदार और दो विक्रेताओं के मामले में, दो प्रपत्र 26क्यू बी (विवरण सह चालान) और दो खरीददार और दो विक्रेताओं के लिए, चार प्रपत्र 26 क्यू बी (विवरण सह चालान) संबंधित संपत्ति में हिस्से (Share) के अनुसार भरे जाने चाहिये।
2:- प्रपत्र 16 बी उदाहरण: राम और श्याम सम्पत्ति क्रेता/खरीदार हैं और सोहन और मोहन विक्रेता हैं।राम, सोहन और मोहन प्रत्येक के लिए अलग प्रपत्र 16बी जारी करेगा।श्याम, सोहन और मोहन प्रत्येक के लिए अलग प्रपत्र 16बी जारी करेगा तो इस तरह संबंधित संपत्ति के शेयरों के लिए भरने के लिए चार प्रपत्र है. - उत्तर: कटौती की राशि विक्रेता की 26 एएस के भाग ए 2 में और खरीदार के 26 एएस के भाग एफ में परिलक्षित होगा।
- उत्तर: टीडीएस राशि स्वत: ही विभाग द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा भले ही वह 'अन्य' या 'शिक्षा उपकर' कॉलम में उद्धृत किया गया है।






