प्र.1) फॉर्म-15डी क्या है ?
- फॉर्म-15 डी : फॉर्म -15 डी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195(3) के तहत कर कटौती के बिना ब्याज और लाभांश के अलावा अन्य राशि की प्राप्ति के लिए एक प्रमाण पत्र के लिए बैंकिंग कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया एक आवेदन है।
(प्र.2) ट्रेसेज़ वेबसाइट से फॉर्म -15 डी के लिए आवेदन कौन-कौन प्रस्तुत कर सकता है?
- पंजीकृत करदाता (प्रवासी) ट्रेसेज़ वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म -15 डी के लिए आवेदन दर्ज़ कर सकते हैं।
(प्र.3) मैं ट्रेसेज़ वेबसाइट पर फॉर्म -15 डी के लिए आवेदन कैसे प्रस्तुत कर सकता हूँ ?
- पंजीकृत करदाता (प्रवासी) स्टेटमेंट / फॉर्म टैब के अंतर्गत उपलब्ध 'फॉर्म 13/15सी/15डी के लिए अनुरोध' प्रणाली का उपयोग करके ट्रेसेज़ वेबसाइट पर फॉर्म-15डी के लिए आवेदन दर्ज़ कर सकते हैं।
ध्यान दें:- करदाता द्वारा प्रस्तुत अनुरोध स्वीकृति के लिए ए.ओ. को भेजा जाएगा। एक बार अनुरोध स्वीकृत हो जाने के बाद, प्रमाण पत्र उत्पन्न किया जाएगा और ट्रेसेस वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
(प्र.4) किस वित्तीय वर्ष से 'फॉर्म -15 डी के लिए आवेदन' प्रणाली ट्रेसेज़ वेबसाइट पर उपलब्ध है?
- किस वित्तीय वर्ष से 'फॉर्म -15 डी' के लिए आवेदन' प्रणाली ट्रेसेज़ वेबसाइट पर उपलब्ध है?
(प्र.5) ट्रेसेज़ वेबसाइट पर फॉर्म -15 डी प्रस्तुत करने के लिए हस्ताक्षर के विकल्प क्या हैं?
- ट्रेसेज़ वेबसाइट पर फॉर्म-15डी आवेदन दर्ज़ करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) या ई-सत्यापन (इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से) या आधार प्रमाणीकरण या मोबाइल ओटीपी सत्यापन आवश्यक है।
(प्र.6) कौन सा क्षेत्राधिकार कर आकलन अधिकारी फॉर्म -15 डी के लिए आवेदन को स्वीकृति देगा?
- क्षेत्राधिकार कर आकलन अधिकारी का निर्णय आवेदक द्वारा धारा 195 (3) के अंतर्गत फॉर्म -15 डी के मूल आवेदन में प्रदान किए गए राज्य एवं जनपद के आधार पर किया जाएगा।
(प्र.7) क्षेत्राधिकार कर आकलन अधिकारी का निर्णय आवेदक द्वारा धारा 195 (3) के अंतर्गत फॉर्म -15 डी के मूल आवेदन में प्रदान किए गए राज्य एवं जनपद के आधार पर किया जाएगा।
- नहीं, यदि "फॉर्म -15 डी के लिए मूल अनुरोध पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, तो उपयोगकर्ता फॉर्म -15 सी या इसके विपरीत के लिए एक और मूल आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है"।
(प्र.8) नहीं, यदि "फॉर्म -15 डी के लिए मूल अनुरोध पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, तो उपयोगकर्ता फॉर्म -15 सी या इसके विपरीत के लिए एक और मूल आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है"।
- करदाता पहले प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद या प्रमाणपत्र रद्द होने के कारण प्रमाणपत्र वैधता समाप्त होने पर धारा 195(3) के तहत फॉर्म -15डी के लिए एक और अनुरोध कर सकता है।
(प्र.9) करदाता पहले प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद या प्रमाणपत्र रद्द होने के कारण प्रमाणपत्र वैधता समाप्त होने पर धारा 195(3) के तहत फॉर्म -15डी के लिए एक और अनुरोध कर सकता है।
- हाँ, उपयोगकर्ता (करदाता) अनुरोध को केवल तभी रद्द कर सकता है जब अनुरोध "फॉर्म -13/15 सी / 15 डी के लिए अनुरोध स्थिति” में आवेदन की स्थिति "प्रगति में (इन प्रोग्रेस)", "प्रस्तुत (सब्मिटेड)" और "एओ द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण" दर्शा रही हो।
(प्र.10) फॉर्म -15 डी के लिए आवेदन की संभावित अनुरोधित स्थिति क्या हो सकती है?
- फॉर्म 15 डी की संभावित अनुरोधित स्थिति निम्नानुसार हैं-
| स्थिति | विवरण |
| प्रगति पर (इन प्रोग्रेस) | धारा 195 (3) के अंतर्गत फॉर्म -15 डी का अनुरोध 'प्रगति में' है, उपयोगकर्ता को कार्य आरंभ करने के लिए स्थिति 'इन प्रोग्रेस' पर क्लिक करना होगा। |
| प्रस्तुत (सब्मिटेड) | फॉर्म -15 डी के अंतिम प्रस्तुतिकरण के बाद स्थिति को "सबमिट” रूप में दर्शाया जाएगा। |
| एओ निर्धारण के लिए लंबित | ए ओ को अनुरोध सौंपे जाने तक स्थिति को 'ए ओ निर्धारण के लिए लंबित' रूप में दर्शाया जाएगा। |
| एओ के पास लंबित | आवेदन को मंजूरी मिलने तक स्थिति "ए ओ के साथ लंबित" रूप में दर्शाया जाएगा। |
| एओ द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण | यदि एओ उपयोगकर्ता से कुछ स्पष्टीकरण चाहता है, तो स्थिति 'ए ओ द्वारा स्पष्टीकरण आवश्यक' के रूप में दर्शाएगी।(उपयोगकर्ता स्थिति पर क्लिक करने के बाद फ़ाइल अपलोड कर सकता है और स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणियाँ दे सकता है)। |
| स्वीकृत | आवेदन को ‘स्वीकृत’ रूप में दिखाया जाएगा यदि ए ओ ने फॉर्म -15 डी के अनुरोध को मंजूरी दे दी है और 195 (3) प्रमाण पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। |
| निरस्त | यदि स्वीकृत से पहले उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध रद्द कर दिया जाता है तो स्थिति ‘निरस्त' रूप में दर्शाएगी। |
| अस्वीकृत | एओ या सीपीसी टीडीएस द्वारा अनुरोध अस्वीकृत किए जाने पर स्थिति को 'अस्वीकृत' के रूप में दर्शाया जाएगा। |
| वापसी प्रक्रिया के तहत | यदि आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया में है तो स्थिति को वापसी प्रक्रिया के तहत के रूप में दिखाया जाएगा और स्थिति कुछ समय बाद अपडेट की जाएगी। |
| वापसी रद्द | स्थिति को ‘वापसी रद्द' के रूप में दर्शाया जाएगा यदि अनुरोध प्रमाणपत्र निर्माण के अधीन है, तो निकासी अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाएगा। |
| वापस ले लिया गया | यदि ए. ओ द्वारा वापसी अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो स्थिति 'वापस ले लिया गया' दर्शाएगी |
(प्र.11) यदि ए. ओ द्वारा वापसी अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो स्थिति 'वापस ले लिया गया' दर्शाएगी
- करदाता "स्टेटमेंट/फॉर्म" टैब के अंतर्गत उपलब्ध "ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर्म 13/15सी/15डी" विकल्प से फॉर्म -15 डी की आवेदन स्थिति को जाँच सकते हैं।
(प्र.12) ट्रेसेज़ पर फॉर्म-15 डी के लिए अनुरोध दर्ज़ करते समय अपलोड की जाने वाली फाइलों/दस्तावेजों के क्या प्रारूप होने चाहिए?
- दस्तावेज़ को केवल टिफ (tiff), पीडीऍफ़, ज़िप, जेपीईजी प्रारूपों में अपलोड करें।
ध्यान दें : फ़ाइल का आकार 5MB से बड़ा नहीं होना चाहिए. कृपया पासवर्ड मुक्त और वायरस मुक्त फ़ाइल अपलोड करें।
(प्र.13) ट्रेसेज़ पर फॉर्म -15 डी के लिए अनुरोध जमा करते समय अपलोड की जाने वाली फाइलें / दस्तावेज क्या हैं ?
- निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है :
1. व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र अपलोड करें
2. पिछले छह वर्षों में यदि कोई आयकर रिटर्न पेपर फॉर्म में दाखिल किया गया है तो उसक विवरण अपलोड करें
3. कोई अन्य दस्तावेज़ अपलोड करें .
(प्र.14) एक करदाता क्या कर सकता है, यदि फॉर्म -15 डी के लिए अनुरोध की स्थिति 'एओ द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण' दर्शा रही है?
- करदाता को स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए हाइपर लिंक यानी 'एओ द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण' पर क्लिक करना होगा। "एओ द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण" पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता संबंधित दस्तावेजों या टिप्पणियों के साथ स्पष्टीकरण दे सकता है।
ध्यान दें: दस्तावेज़ को केवल टिफ (tiff), पीडीऍफ़, ज़िप, जेपीईजी प्रारूपों में अपलोड करें। फ़ाइल का आकार 5MB से बड़ा नहीं होना चाहिए. कृपया पासवर्ड मुक्त और वायरस मुक्त फ़ाइल अपलोड करें।
(प्र.15) क्या कोई निवासी धारा 195 (3) के लिए शून्य कटौती प्रमाणपत्र (नो डिडक्शन सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन कर सकता है?
- नहीं, केवल प्रवासी ही धारा 195 (3) के लिए शून्य कटौती प्रमाणपत्र (नो डिडक्शन सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
(प्र.16) नहीं, केवल प्रवासी ही धारा 195 (3) के लिए शून्य कटौती प्रमाणपत्र (नो डिडक्शन सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- हाँ, करदाता फॉर्म -15 डी का आवेदन दर्ज़ करने के लिए ई-सत्यापन (इंटरनेट बैंकिंग) या आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से या मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से फॉर्म -15 डी के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
(प्र.17) ई-सत्यापन (इंटरनेट-बैंकिंग) के माध्यम से फॉर्म -15 डी के लिए अनुरोध कैसे दर्ज़ करें?
- ई-सत्यापित सेवा लिंक बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा:
- उपयोगकर्ता को बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा और "26एएस / वार्षिक कर विवरण देखें" विकल्प का चयन करना होगा।.
- उपयोगकर्ता को बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा और "26एएस / वार्षिक कर विवरण देखें" विकल्प का चयन करना होगा।.
- "ट्रेसेज़ पर ई-सत्यापित सेवाएं" पर क्लिक करें, उपयोगकर्ता पहले से भरे हुए उपयोगकर्ता नाम और करदाता के पैन के साथ ट्रेसेज़ वेबसाइट पर नेविगेट हो जाता है। करदाता को बस पासवर्ड दर्ज करना होगा और लॉगिन करने के बाद, "स्टेटमेंट/फॉर्म" टैब के तहत "ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर्म -13/15 सी / 15 डी" विकल्प पर जाएं और अनुरोध शुरू करें। जारी रखने के लिए "प्रगति में (इन प्रोग्रेस)" पर क्लिक करें।
- यह सुविधा करदाताओं को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सत्यापित करने में मदद करती है।
- इसका उपयोग डिजिटल हस्ताक्षर के बिना "फॉर्म -15 डी के लिए आवेदन" को दर्ज़ करने के लिए किया जा सकता है।
(प्र.18) करदाता ट्रेसेज पर धारा 195 (3) के तहत प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ?
- उपयोगकर्ता (करदाता) को "डाउनलोड" मेनू के antargat उपलब्ध "डाउनलोड 197,206 (सी) या 195 (3) प्रमाण पत्र" विकल्प से प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए ट्रेसेज़ वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।