संप्रेषण तिथि: 24/05/2017
मान्यवर कटौतीकर्ता XXXXXXXXX,
केंद्रीकृत प्रकमण प्रकोष्ठ (टीडीएस) ने देखा और पाया है की इस संबंध में, आपका तत्काल ध्यान वित्तीय वर्ष 2016-17 के चौथे तिमाही में टीडीएस विवरण को समय पर दाखिल करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिससे आपके टीडीएस दाखिल अनुपालन में सुधार हो।
कृपया ध्यान दें:-
- गैर-सरकारी और सरकारी दोनों के लिए चौथे तिमाही में टीडीएस विवरण पत्र दाखिल करने की नियत तारीख 31 मई, 2017 है।
- यदि आपको संबंधित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं, तो आप से ट्रेसेज़ में लॉग इन करने के बाद "विवरण / भुगतान" मेनू के तहत: गैर-फाइलिंग के लिए घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।
टीडीएस विवरणों को जमा करना और ट्रेसेज़ से डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्रों को जारी करने से संबंधित प्रासंगिक सीबीडीटी परिपत्र और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान निम्नलिखित हैं।
1. टीडीएस विवरण की अनिवार्य फाइलिंग:
कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200 (3) के प्रावधानों को नियम 31 ए के साथ पढ़कर देखें, जो निम्नवत मतलब दर्शाता है:
अध्याय XVII-B के तहत कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति, धारा 200 के उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, आयकर के महानिदेशक(पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित त्रैमासिक बयान सौंपना या वितरित करने का कारण होगा, अर्थात्:
- प्रपत्र सं 24क्यू में धारा 192 के अंतर्गत कर की कटौती का विवरण;
- धारा 193 से 196 डी के तहत कर की कटौती का ब्योरा-
- प्रपत्र सं. 27 क्यू उन कटौतियों के संबंध में जो अनिवासी किसी कंपनी या विदेशी कंपनी या निवासी नहीं बल्कि सामान्य निवासी नहीं है; और
- अन्य सभी कटौतियों के संबंध में प्रपत्र सं 26क्यू।
इसलिए, उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए यथाशीघ्र लागू टीडीएस विवरणी फाइल करने की सलाह दी गई है ।
2. टीडीएस विवरण के गैर फाइलिंग / विलंब फाइलिंग के प्रभाव
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कटौतीकर्ताओं के लिए: टीडीएस विवरण के विलम्ब से दाखिल होने की स्थिति में, कटौतीकर्ता पर एक शुल्क अधिनियम की धारा 234ई के अनुसार लगाया जाएगा, जो निम्नानुसार है:
जहां एक व्यक्ति धारा 200 के उप-खंड (3) में या धारा 206 सी की उप-धारा (3) में निर्धारित समय के भीतर कोई वक्तव्य देने में या कारण बताने मे विफल रहता है, तो फिर वह शुल्क भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, दो सौ रुपए प्रतिदिन की राशि जिस दौरान विफलता जारी रहती है (विवरण दाखिल नही होता है)।
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करदाताओं के लिए: टीडीएस विवरण की गैर फाइलिंग / विलंब फाइलिंग के परिणाम स्वरूप कटौतिकर्ता को टीडीएस क्रेडिट का प्राप्त न होना है । इसलिए, वे , पहले से ही भुगतान किए गए कर कटौती के लिए क्रेडिट का दावा(क्लेम) नहीं कर पाएंगे।. कृपया ध्यान दें कि टीडीएस विवरणी विधिवत दाखिल न होने तक टीडीएस प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा।
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टीडीएस विवरण विधिवत दर्ज हैं ।
3. कार्रवाई करने के लिए:
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मई 31, 2017 या नियत तिथि के भीतर चौथे तिमाही का टीडीएस विवरण समय पर दाखिल करके अपने टीडीएस अनुपालन में सुधार करें
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ट्रेसेज़ से टीडीएस प्रमाण पत्र उत्पन्न करके और डाउनलोड करने के बाद इसे जारी करें. ट्रेसेज़ पोर्टल से डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र ही वैध होंगे।
किसी भी सहायता के लिए आप हमें ContactUs@tdscpc.gov.in लिख सकते हैं या हमारे टॉल-फ्री नंबर 1800 103 0344 पर कॉल भी कर सकते हैं ।
सीपीसी (टीडीएस) आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.






