ट्रेसेज्ञ





संप्रेषण तिथि: 24/05/2017



मान्यवर कटौतीकर्ता XXXXXXXXX,


केंद्रीकृत प्रकमण प्रकोष्ठ (टीडीएस) ने देखा और पाया है की इस संबंध में, आपका तत्काल ध्यान वित्तीय वर्ष 2016-17 के चौथे तिमाही में टीडीएस विवरण को समय पर दाखिल करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिससे आपके टीडीएस दाखिल अनुपालन में सुधार हो।


कृपया ध्यान दें:-

टीडीएस विवरणों को जमा करना और ट्रेसेज़ से डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्रों को जारी करने से संबंधित प्रासंगिक सीबीडीटी परिपत्र और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान निम्नलिखित हैं।


1. टीडीएस विवरण की अनिवार्य फाइलिंग:


कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200 (3) के प्रावधानों को नियम 31 ए के साथ पढ़कर देखें, जो निम्नवत मतलब दर्शाता है:


अध्याय XVII-B के तहत कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति, धारा 200 के उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, आयकर के महानिदेशक(पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित त्रैमासिक बयान सौंपना या वितरित करने का कारण होगा, अर्थात्:

इसलिए, उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए यथाशीघ्र लागू टीडीएस विवरणी फाइल करने की सलाह दी गई है ।


2. टीडीएस विवरण के गैर फाइलिंग / विलंब फाइलिंग के प्रभाव

3. कार्रवाई करने के लिए:

किसी भी सहायता के लिए आप हमें ContactUs@tdscpc.gov.in लिख सकते हैं या हमारे टॉल-फ्री नंबर 1800 103 0344 पर कॉल भी कर सकते हैं ।


सीपीसी (टीडीएस) आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

 

सीपीसी (टीडीएस) दल