ट्रेसेज्ञ





संप्रेषण तिथि: 21/02/2017



मान्यवर कटौतीकर्ता XXXXXXXXX,



यदि आपको तत्संगत विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको इस संचार से संबंधित 'कार्रवाई करने के लिए' के अंतर्गत सुझाए अनुसार उचित कार्रवाई करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। अन्यथा , आपका तत्काल ध्यान संबंधित सीबीडीटी परिपत्र और आयकर अधिनियम के प्रावधानों, टीडीएस विवरण को दाखिल करने और ट्रेसेज़ से डाउनलोड किए गए प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।


1. टीडीएस विवरण की अनिवार्य फाइलिंग:


कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200 (3) के प्रावधानों को नियम 31 ए के साथ पढ़कर देखें, जो निम्नवत मतलब दर्शाता है:


अध्याय XVII-B के तहत कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति, धारा 200 के उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, आयकर के महानिदेशक(पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित त्रैमासिक बयान सौंपना या वितरित करने का कारण होगा, अर्थात्:


इसलिए, उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए यथाशीघ्र लागू टीडीएस विवरणी फाइल करने की सलाह दी गई है ।


2. टीडीएस विवरण के गैर फाइलिंग / विलंब फाइलिंग के प्रभाव


कटौतीकर्ताओं के लिए :


टीडीएस विवरण के विलम्ब से दाखिल होने की स्थिति में कटौतीकर्ता पर एक शुल्क अधिनियम की धारा 234ई के अनुसार लगाया जाएगा, जो निम्नानुसार है:


जहां एक व्यक्ति धारा 200 के उप-खंड (3) में या धारा 206 सी की उप-धारा (3) में निर्धारित समय के भीतर कोई वक्तव्य देने में या कारण बताने मे विफल रहता है, तो फिर वह शुल्क भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, दो सौ रुपए प्रतिदिन की राशि जिस दौरान विफलता जारी रहती है (विवरण दाखिल नही होता है)।


करदाताओं के लिए:


टीडीएस विवरण की गैर फाइलिंग / विलंब फाइलिंग के परिणाम स्वरूप कटौतिकर्ता को टीडीएस क्रेडिट का प्राप्त न होना है । इसलिए, वे , पहले से ही भुगतान किए गए कर कटौती के लिए क्रेडिट का दावा(क्लेम) नहीं कर पाएंगे।. कृपया ध्यान दें कि टीडीएस विवरणी विधिवत दाखिल न होने तक टीडीएस प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा।


3. कार्रवाई करने के लिए


कृपया बिना किसी विलंब के संबंधित टीडीएस विवरणी फाइल करें.


यदि आपको टीडीएस विवरण फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, तो कृपया ट्रेसेज़ पर नॉन-फाइलिंग के लिए एक घोषणा सबमिट करें। इस प्रायोजन के लिए आप ट्रेसेज़ मे लॉग इन कर के "विवरण/ भुगतान " मेनू के अंतर्गत "गैर-फाइलिंग के लिए घोषणा पत्र" दर्ज़ कर सकते हैं।


ट्रेसेज़ से टीडीएस प्रमाण पत्र उत्पन्न करने और डाउनलोड करने के बाद इसे जारी करें. ट्रेसेज़ पोर्टल से डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र ही वैध होंगे।


किसी भी सहायता के लिए आप हमें ContactUs@tdscpc.gov.in पर लिख सकते है या हमारे टॉल-फ्री नंबर १८०० १०३ ०३४४ पर कॉल भी कर सकता है।


सीपीसी (टीडीएस) आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

 

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