संप्रेषण की तिथि: २९/११/२०१६
मान्यवर कटौतीकर्ता (टैन XXXXXXXXX),
यदि आपको प्रासंगिक टीडीस विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको इस के संबंध में "कार्रवाई करने के लिए" के अंतर्गत सुझाए अनुसार उचित कार्रवाई करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। अन्यथा, आपका तत्काल ध्यान संबंधित सीबीडीटी परिपत्र और आय कर अधिनियम के प्रावधानों, टीडीएस विवरण के दाखिल करने और ट्रेसेज़ से डाउनलोड किए गए टीडीएस प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
1. टीडीएस विवरण की अनिवार्य फाइलिंग:
कृपया आयकर अधिनियम, १९६१ के धारा ३१ ए के खंड २०० (३) के प्रावधानों को देखें, जो नियम ३१ ए के साथ पढ़ता है, जो निम्नानुसार पढ़ा जाता है:
आय- कर महानिदेशक (पद्धति) या आय- कर (पद्धति) के महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अध्याय XVII- B के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, धारा २०० की उप- धारा (३) के विधान अनुसार, अनुगामी त्रैमासिक विवरण प्रदान करने, या कर की कटौती के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्:
- धारा १९२ के तहत कर की कटौती का विवरण फार्म सं २४ क्यू में ।
- धारा १९३ से १९६ डी के अंतर्गत कर के कटौती का विवरण -
- फॉर्म सं २७ क्यू, उन कटौतियों के संबंध में जो एक अनिवासी नहीं, एक कंपनी या विदेशी कंपनी या निवासी नहीं बल्कि सामान्य रूप से निवासी है; एवं
- अन्य सभी कटौतियों के संबंध में फॉर्म संख्या २६ क्यू.
इसलिए, उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए यथाशीघ्र लागू टीडीएस विवरणी फाइल करने की सलाह दी गई है।
2. टीडीएस विवरणों के गैर / विलम्ब फाइलिंग के प्रभाव:
कटौतीकर्ताओं के लिए:
टीडीएस विवरण के विलम्ब से दाखिल होने की स्थिति में, अधिनियम की धरा २३४ ई के अधीन एक शुल्क लगाया जाएगा, जो निम्नानुसार पढ़ा जाता है:
जहाँ एक व्यक्ति धारा २०० के उपनियम (३) या धारा २०६ सी की उप-धारा (३) के प्रावधान के अनुसार, तय समावाधि के अंतर्गत कोई कारण बताने या ज्ञापन सौपने मे असफल रहता है तो, जब तक यह विफलता बनी रहती है वह रुपए २०० प्रति दिन के विलंब शुल्क भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
करदाताओं के लिए:
टीडीएस विवरणों के गैर / विलंब दाखिल का परिणाम करदाताओं को टीडीएस क्रेडिट का उपलब्ध न होना। इसलिए, वे पहले से ही किए गए कर कटौती के भुगतान के लिए क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगे। कृपया ध्यान दें टीडीएस विवरण विधिवत / सही दाखिल न होने तक टीडीएस प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होंगे।
3. कार्रवाई के लिए उठाए जाने वाले कदम:
कृपया बिना किसी विलंब के संबंधित टीडीएस विवरणी दाखिल करें।
यदि आपको टीडीएस विवरण फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, तो कृपया ट्रेसेज़ पर एक नॉन- फाइलिंग की घोषणा सबमिट करें। इस प्रयोजन के लिए, आप ट्रेसेस में लॉग इन कर सकते हैं, "स्टेटमेंट्स / पेमेंट्स" मेनू पर नेविगेट कर सकते हैं और गैर- फाइलिंग के लिए घोषणा के अंतर्गत अपना विवरण दर्ज़ कर सकते हैं।
टीडीएस प्रमाण पत्र ट्रेसेज़ से उत्पन्न और डाउनलोड करने के बाद जारी करें। केवल ट्रेसेज़ पोर्टल से डाउनलोड किए गए ही टीडीएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
किसी भी सहायता के लिए आप हमें ContactUs@tdscpc.gov.in पर लिख सकते है या हमारे टॉल-फ्री नंबर १८०० १०३ ०३४४ पर कॉल भी कर सकता है।
सीपीसी (टीडीएस) आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.
सीपीसी (टीडीएस) दल






