संचार की तिथि: XX/०७ /२०१६
मान्यवर कटौतीकर्ता (टैन XXXXXXXXX),
केन्द्रीय प्रसंस्करण सेल (टीडीएस) के रिकॉर्ड के अनुसार,
1. यह कहना प्रासंगिक हो सकता है कि
(अ) टीडीएस विवरणों के गैर / विलंब दाखिल का परिणाम करदाताओं को टीडीएस क्रेडिट का उपलब्ध न होना। इसलिए, वे , पहले से ही किए गए कर कटौती के भुगतान के लिए क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगे। । कृपया ध्यान दें टीडीएस विवरण विधिवत / सही दाखिल न होने तक टीडीएस प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होंगे।
(ब) टीडीएस विवरणी के विलम्ब से दाखिल होने की स्थिति में, प्रति दिन २०० रुपए का शुल्क, आयकर अधिनियम के अनुच्छेद २३४ ई के अंतर्गत लगाया जाएगा।
2. आपका तत्काल ध्यान आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २०० (३) के उपनियमोँ के लिए आमंत्रित किया जाता है, नियम ३१ अ के साथ पढ़ें, और परिपत्र सं ०४/२०१३, दिनांक १७ अप्रैल, २०१३ ।
3. कार्रवाई के लिए उठाए जाने वाले कदम:
• कृपया बिना किसी विलंब के संबंधित टीडीएस विवरणी दाखिल करें। इसके बाद, TRACES. टीडीएस प्रमाण पत्र ट्रेसेज़ से उत्पन्न और डाउनलोड करने के बाद जारी करें। केवल ट्रेसेज़ पोर्टल से डाउनलोड किए गए ही टीडीएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
• यदि आपको टीडीएस विवरण फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, तो कृपया ट्रेसेज़ पर एक नॉन-फाइलिंग की घोषणा सबमिट करें। इस प्रयोजन के लिए, आप ट्रेसेस में लॉग इन कर सकते हैं, "स्टेटमेंट्स / पेमेंट्स". मेनू पर नेविगेट कर सकते हैं और गैर-फाइलिंग के लिए घोषणा के अंतर्गत अपना विवरण दर्ज़ कर सकते हैं।
किसी भी सहायता के लिए आप हमें ContactUs@tdscpc.gov.in पर लिख सकते है या हमारे टॉल-फ्री नंबर १८०० १०३ ०३४४ पर कॉल भी कर सकता है।
सीपीसी (टीडीएस) आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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