यदि विक्रेता / करदाता भारत का निवासी है :-
- वित्त अधिनियम 2013 में ‘धारा 194 आइ ए’ को जून 01,2013 से लागू किया गया, जिसमें अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस लागू होता है, जहां संपत्ति का विचारण बिक्री मूल्य रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख) के बराबर या उससे अधिक है। संपत्ति के क्रेता / खरीदार द्वारा भुगतान करते समय बिक्री विचारण मूल्य का 1% की दर से टीडीएस काटा जाना चाहिए। इस तरह काटा गया कर किसी भी अधिकृत बैंक शाखा के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाना चाहिए। हालांकि धारा 203 ए के प्रावधान उपरोक्त मामले में लागू नहीं होंगे ।
- संपत्ति पर टीडीएस से संबंधित लेन-देन के बारे में सभी विवरणों को फॉर्म 26 क्यूबी में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और भुगतान के समय यह फॉर्म 26 क्यूबी जमा किया जाना आवश्यक है ।
- टीडीएस जमा करने के बाद, संपत्ति के खरीदार / कटौतीकर्ता को टीडीएस की कटौती और केंद्र सरकार के खाते में टीडीएस राशि जमा के संबंध में संपत्ति के विक्रेता को फॉर्म 16 बी जारी करना होगा ।
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