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वित्त वर्ष 2024-2025 अवेतनिक अधिभार

क्र. सं.फॉर्म का प्रकार अनुभागकटौती श्रेणी (अनिवासी / प्रवासी) अधिभार स्तर
यदि कटौतिकर्ता धारा 115बीएसी (1ए) के तहत कराधान व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन रहा है?(एन)
अधिभार स्तर
यदि कटौतिकर्ता धारा 115बीएसी (1ए) के तहत कराधान व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन रहा है?(वाई)
1 27 क्यू192 ए, 194 बी, 194 बी ए, 194 बी बी, 194 ई, 194 ई ई, 194 एफ, 194 जी, 194 एल बी, 194 एल बी ए ,194 एल बी बी 194 एल बी सी, 194 एल सी , 194 एल डी, 194 एन, 196 ए, 196 बी, 196 सी, 196 डी ('लाभांश' को छोड़कर प्रेषण की कोई अन्य प्रकृति) व्यक्तिगत
हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
व्यक्तियों का निकाय
एओपी के मामले को छोड़कर व्यक्तियों का संघ (एओपी) केवल इसके सदस्यों के रूप में कंपनियों से मिलकर बनता है
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
0 से - 50 लाख तक = 0%
50,00,001 से अधिक-1 करोड़ तक=10%
1,00,00,001 से अधिक-2करोड़ तक=15%
रुपए 2 करोड़ से अधिक= 25%
0 से - 50 लाख तक= 0%
50 लाख से अधिक-1 करोड़ तक=10%
1,00,00,001 से अधिक-2 करोड़ तक=15%
2,00,00,001 से अधिक-5 करोड़ तक=25%
5 करोड़ से अधिक=37%
27 क्यू196 डी (लाभांश / प्रेषण की कोई प्रकृति मौजूद नहीं है) एओपी के मामले को छोड़कर व्यक्तियों की एसोसिएशन (एओपी) जिसमें केवल कंपनियां इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं, व्यक्तियों का संघ (AOP) जिसमें केवल कंपनियां इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं 0 से - 50 लाख तक = 0%
50,00,001 से -1 करोड़ तक=10%
रुपए 1 करोड़ से अधिक=15%
0 से- 50 लाख तक = 0%
50,00,001 से -1 करोड़ तक=10%
रुपए 1 करोड़ से अधिक=15%
27 क्यू195 प्रेषण की प्रकृति (लाभांश, 111 ए-कुछ मामलों में अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर कर, 112 - दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर, 112 ए-दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर (इक्विटी) व्यक्तिगत
हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
व्यक्तियों का निकाय
एओपी के मामले को छोड़कर व्यक्तियों की एसोसिएशन (एओपी) जिसमें केवल कंपनियां इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं, व्यक्तियों का संघ (AOP) जिसमें केवल कंपनियां इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
0 से-50 लाख तक= 0%
50,00,001 से -1 करोड़ तक=10%
1,00,00,001 से -2 करोड़ तक=15%
रुपए 2 करोड़ से अधिक=15%
0 से-50 लाख तक= 0%
50,00,001 से -1 करोड़ तक=10%
1,00,00,001-2 करोड़=15%
रुपए 2 करोड़ से अधिक=15%
27 क्यूकोई भी अनुभाग कोड (195 को छोड़कर) प्रेषण की प्रकृति (लाभांश, 111 ए-कुछ मामलों में अल्पावधि पूंजीगत लाभपर कर, 112 - दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर, 112 ए-दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर (इक्विटी) व्यक्तिगत
हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
व्यक्तियों का निकाय
एओपी के मामले को छोड़कर व्यक्तियों की एसोसिएशन (एओपी) जिसमें केवल कंपनियां इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं, व्यक्तियों का संघ (AOP) जिसमें केवल कंपनियां इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
0 से-50 लाख तक= 0%
50,00,001 से -1 करोड़ तक=10%
1,00,00,001 से -2 करोड़ तक=15%
रुपए 2 करोड़ से अधिक=15%
0 से-50 लाख तक= 0%
50,00,001 से -1 करोड़ तक=10%
1,00,00,001-2 करोड़=15%
रुपए 2 करोड़ से अधिक=15%
27 क्यू195 (प्रेषण की प्रकृति (लाभांश, 111 ए-कुछ मामलों में अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर कर, 112 - दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर, 112 ए-दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर (इक्विटी)) को छोड़कर) व्यक्तिगत
हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
व्यक्तियों का निकाय
एओपी के मामले को छोड़कर व्यक्तियों की एसोसिएशन (एओपी) जिसमें केवल कंपनियां इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं, व्यक्तियों का संघ (AOP) जिसमें केवल कंपनियां इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
0 से--50 लाख तक = 0%
50,00,001 से -1 करोड़ तक =10%
1,00,00,001 से -2 करोड़ तक=15%
2 करोड़ से अधिक=25%
0 से-50 लाख तक= 0%
50,00,001 से - 1 करोड़ तक=10%
1,00,00,001 से -2 करोड़ तक=15%
2,00,00,001 से -5 करोड़ तक=25%
5 करोड़ से अधिक=37
2 27 क्यू192 ए, 194 बी, 194 बी ए, 194 बी बी, 194 ई, 194 ई ई, 194 एफ, 194 जी, 194 एल बी, 194 एल बी ए ,194 एल बी बी, 194 एल बी सी, 194 एल सी , 194 एल डी, 194 एन, 194 एन एफ, 195 (प्रेषण की सभी प्रकृति), 196 ए, 196 बी, 196 सी, 196 डी (प्रेषण की सभी प्रकृति), कोई भी अनुभाग कोड (195 को छोड़कर) प्रेषण की प्रकृति (लाभांश, 111 ए-कुछ मामलों में अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर कर, 112 - दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर, 112 ए-दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर (इक्विटी)कंपनी, स्वदेशी कंपनी के अलावा अन्य 0 से -1 करोड़ तक= 0%
1,00,00,001-10 करोड़ तक=2%
10 करोड़ से अधिक =5%
0 से -1 करोड़ तक= 0%
1,00,00,001-10 करोड़ तक=2%
10 करोड़ से अधिक =5%
3 27 क्यू192 ए, 194 बी, 194 बी ए, 194 बी बी, 194 ई, 194 ई ई, 194 एफ, 194 जी, 194 एल बी, 194 एल बी ए ,194 एल बी बी, 194 एल बी सी, 194 एल सी , 194 एल डी, 194 एन, 194 एन एफ, 195 (प्रेषण की सभी प्रकृति), 196 ए, 196 बी, 196 सी, 196 डी (प्रेषण की सभी प्रकृति), कोई भी अनुभाग कोड (195 को छोड़कर) प्रेषण की प्रकृति (लाभांश, 111 ए-कुछ मामलों में अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर कर, 112 - दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर, 112 ए-दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर (इक्विटी) फर्म0 से-1,करोड़ तक= 0%
1 करोड़ से अधिक=12%
0 से-1,करोड़ तक= 0%
1 करोड़ से अधिक=12%
4 27 क्यू192 ए, 194 बी, 194 बी बी, 194 ई, 194 ई ई, 194 एफ, 194 जी, 194 एल बी, 194 एल बी ए ,194 एल बी बी, 194 एल बी सी, 194 एल सी , 194 एल डी, 194 एन, 194 एन एफ, 196ए, 196बी, 196 सीव्यक्तियों का संघ (एओपी) जिसमें केवल कंपनियां इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं0 से-50 लाख तक = 0%
50,00,001 से-1 करोड़ तक=10%
1 करोड़ से अधिक=15%
0 से-50 लाख तक = 0%
50,00,001 से-1 करोड़ तक=10%
1 करोड़ से अधिक=15%
5 27 क्यू192 ए, 194 बी, 194 बी ए, 194 बी बी, 194 ई, 194 ई ई, 194 एफ, 194 जी, 194 एल बी, 194 एल बी ए ,194 एल बी बी, 194 एल बी सी, 194 एल सी , 194 एल डी, 194 एन, 194 एन एफ, 195 (प्रेषण की सभी प्रकृति), 196 ए, 196 बी, 196 सी, 196 डी (प्रेषण की सभी प्रकृति), कोई भी अनुभाग कोड (195 को छोड़कर) प्रेषण की प्रकृति (लाभांश, 111 ए-कुछ मामलों में अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर कर, 112 - दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर, 112 ए-दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर (इक्विटी) सहकारी समितियाँ 0 से-1 करोड़ तक = 0%
1,00,00,001 से -10 करोड़ तक=7%
10 करोड़ से अधिक=12%
0 से-1 करोड़ तक = 0%
1,00,00,001 से -10 करोड़ तक=7%
10 करोड़ से अधिक=12%