| भारतीय निवासियों को किए गए भुगतान की प्रकृति | निश्चित सीमा (रुपए में) | कंपनी / फर्म / सहकारी समिति / स्थानीय प्राधिकरण | व्यक्तिगत / हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | वैध पैन या / पैन न होने पर | अप्रवासी कंपनी को छोड़कर (यदि आय 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है) | अप्रवासी कंपनी को छोड़कर (यदि आय 1 करोड़ रुपये से अधिक और 2 करोड़ है) | अप्रवासी कंपनी को छोड़कर (यदि आय 2 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ है) | अप्रवासी कंपनी को छोड़कर (यदि आय 5 करोड़ रुपये से अधिक है) | अप्रवासी कंपनियाँ यदि आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच हो तो | अप्रवासी कम्पनियाँ यदि आय 10 करोड़ रुपये से अधिक है | सहकारी समिति और फर्मों पर अधिभार अप्रवासीयों की स्थिति में (यदि आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच हो तो) | सहकारी समिति और फर्मों पर अधिभार अप्रवासीयों की स्थिति में (यदि आय 10 करोड़ रुपये से अधिक है) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुभाग-वर्णन | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | आयकर दर (%) | ||||||||||
| 192ए - किसी कर्मचारी की वजह से संचित शेष का भुगतान (01.06.2015 से लागू) | 50,000 | - | 10 | 30 | 10 | 15 | 25 | 37 | - | - | - | - | |||||||||
| 193 - प्रतिभूतियों पर ब्याज | 10,000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 - लाभांश | 5,000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 ए - प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज - किसी भी अन्य स्थिति मे | 5,000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 ए - बैंकिंग/डाकघर के व्यवसाय में प्रवृत्त बैंक / सहकारी समिति | 40,000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 ए - वरिष्ठ नागरिक | 50,000 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 बी - लॉटरी से जीती हुई राशि | 10,000 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 बी 'परंतुक' - लॉटरी और क्रॉसवर्ड पहेली से जीत जहां पर प्रतिफल के बदले या नकद में किया जाता है, कर देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इस तरह की जीत जारी होने से पहले कर का भुगतान किया गया है (01-जुलाई-2022 से प्रभावी) | 10,000 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 बी बी - घुड़दौड़ से जीती हुई राशि | 10,000 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 सी - ठेकेदारों को भुगतान | 1,00,000 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 आई सी - निर्दिष्ट अनुबंध के तहत भुगतान | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 डी - बीमा कमीशन | 15,000 | 10 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 डी ए - जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान (01.10.2014 से प्रभावी) | 1,00,000 | 5 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 ई - प्रवासी खिलाड़ियों या खेल संघ (समिति) को भुगतान | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 ई ई - एनएसएस के तहत जमा राशि का भुगतान | 2,500 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 एफ - म्यूच्युअल फंड द्वारा इकाइयों (units) की पुन:खरीद | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 जी - कमीशन - लॉटरी | 15,000 | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 एच - कमीशन / दलाली (ब्रोकरेज) | 15,000 | 5 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 आइ - किराया 194I(b)-194आइ (बी) I(b)- भूमि और भवन/फर्नीचर/फिटिंग |
2,40,000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 आइ(ए) I(a) संयंत्र (plant) /मशीनरी/उपकरण | 2,40,000 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 आइए IA - कृषि भूमि के अतिरिक्त कोई भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण (1-6-2013 से प्रभावी) | 50,00,000 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 जे - व्यावसायिक/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क | 30,000 | 10 - अन्य डिडक्टी 2 - तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (पेशेवर सेवाएं नहीं), बिक्री के लिए रॉयल्टी,चलचित्रकीय फिल्मों की प्रदर्शनी या वितरण के लिए और कॉल सेंटर के लिए | 10 - अन्य डिडक्टी 2 - तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (पेशेवर सेवाएं नहीं), बिक्री के लिए रॉयल्टी,चलचित्रकीय फिल्मों की प्रदर्शनी या वितरण के लिए और कॉल सेंटर के लिए | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 के - म्युचुअल फंड द्वारा लाभांश का भुगतान (01.04.2020 से लागू) | 5,000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 एल ए - अचल संपत्ति | 2,50,000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 एल बी - अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय (अप्रवासी) | - | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 एल बी ए - एक व्यापार संघ की इकाइयों से प्राप्त कुच्छ आय(निवासी) | |||||||||||||||||||||
| 194 एल बी ए (ए) - एक एक व्यापार संघ की इकाइयों से आवासीय इकाई धारक को ब्याज के रूप में हुई कुछ आय | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 एल बी ए (बी) - एक निवासी इकाई धारक को एक व्यापार ट्रस्ट की इकाइयों से लाभांश रूप में आय | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 194 एल बी ए-एक व्यापार संघ की इकाइयों से अनिवासी को निश्चित आय :- | |||||||||||||||||||||
| 194 एल बी ए (1) - धारा 10 (23एफसी) (ए) में निर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान | - | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 एल बी ए (2) - धारा 10 (23एफसी) (बी) में संदर्भित प्रकृति का भुगतान | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 एल बी ए (3) - यूनिट धारकों को व्यापारिक संघ द्वारा धारा 10 (23एफसीए) में संदर्भित प्रकृति का भुगतान | - | 40% - प्रवासी कंपनियों के लिए 30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए | 30 | 30/40 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 एल बी बी - निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में आय | - | 10% - भारतीय निवासी के लिए 40% - प्रवासी कंपनियों के लिए 30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए |
10% - भारतीय निवासी के लिए 30% - प्रवासी के लिए |
20/30/40 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 एल बी सी - प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के संबंध में आय | - | 30% - भारतीय निवासी के लिए 40% - प्रवासी कंपनि के लिए 30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए |
25% - भारतीय निवासी के लिए 30% - प्रवासी के लिए |
25/30/40 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 एल सी - किसी भारतीय निर्दिष्ट कंपनी द्वारा एक प्रवासी/विदेशी कंपनी को भारत के बाहर से विदेशी मुद्रा पर स्वीकृत ऋण/दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा के बांड के माध्यम से ब्याज पर आय (1.07.2012 से लागू) | - | 5 or 4* *आईएफएससी में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दीर्घकालिक बांड या रुपये के मूल्ययुक्त बांड के संबंध में देय ब्याज |
5 or 4* * आईएफएससी में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दीर्घकालिक बांड या रुपये के मूल्ययुक्त बांड के संबंध में देय ब्याज | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 एल डी - निश्चित बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (01.06.2013 से लागू) | - | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194 एन - एक निश्चित राशि का नकद भुगतान | 1 करोड़ से अधिक आहरण | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 194 एन एफ-गैर-फाइलर्स को नकद में निश्चित राशि का भुगतान | 1. जब आहरण रुपये 20 लाख से अधिक , लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं है। 2. 1 करोड़ से अधिक आहरण |
2% - 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं 5% - 1 करोड़ से अधिक की राशि आहरण पर। |
2% - 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं 5% - 1 करोड़ से अधिक की राशि आहरण पर। |
20 | |||||||||||||||||
| 194 ओ - ई- कॉमर्स प्रतिभागियों पर टीडीएस (01.10.2020 से लागू) | 500000 व्यक्तिगत / हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 194 पी - निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के स्थिति में टीडीएस | - | प्रभावी नहीं | प्रचलित दर | ||||||||||||||||||
| 194 क्यू - 50 लाख रुपये से अधिक के सामान की खरीद पर टीडीएस (01-जुलाई-2021 से प्रभावी) | 50 लाख रुपये से अधिक | 0.1 | 0.1 | 5 | |||||||||||||||||
| 194 आर - किसी भी लाभ या अतिरिक्त उपार्जन (व्यवसाय से उत्पन्न होने या किसी पेशे के प्रयोग) में प्रदत्त टीडीएस (01-जुलाई-2022 से प्रभावी) | 20,000 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| धारा 194 आर की उपधारा (1) का पहला परंतुक - यदि व्यवसाय या पेशे का कोई लाभ या पुरस्कार जहां ऐसा लाभ प्रदान किया जाता है या जहां नकद में हिस्सा कर देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इस तरह के लाभ को जारी करने से पहले आवश्यक कर कटौती (01-जुलाई-2022 से प्रभावी) | 20,000 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 194 एस - वर्चुअल डिजिटल एसेट के हस्तांतरण पर भुगतान पर टीडीएस (01-जुलाई-2022 से प्रभावी) | 10,000 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| धारा 194 एस की उप-धारा (1) के परंतुक - वर्चुअल डिजिटल ऐसेट्स के हस्तांतरण के लिए भुगतान पर टीडीएस जहां भुगतान प्रकार में या किसी अन्य वर्चुअल डिजिटल ऐसेट् के बदले में है और इस तरह के भुगतान को जारी करने से पहले आवश्यक कर की कटौती हुई है (01-जुलाई-2022 से प्रभावी) | 10,000 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 195 - अन्य राशि | - | औसत दरें लागू | - | 20/30/40 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 196 ए - म्यूचुअल फंड की विदेशी कंपनी इकाई धारक | - | * 20 * कंपनी के लिए लागू नहीं |
20 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 196 बी - इकाइयों से आय | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 196 सी - विदेशी मुद्रा बांड या जीडीआर से आय (ऐसे बांडों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजी लाभों सहित) (लाभांश नहीं होने पर) | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 196 डी - विदेशी संस्थागत निवेशकों/निर्दिष्ट निधि की आय :- | |||||||||||||||||||||
| 196 डी - उप-धारा (1) के तहत प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 196 डीए - धारा 115 ए डी की उप-अनुभाग (1) के खंड (ए) में संदर्भित (धारा 194 एल डी में संदर्भित ब्याज आय के अतिरिक्त) प्रतिभूतियों से निर्दिष्ट निधि की आय | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 194आईबी - कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किराए का भुगतान | 50000 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
| 194एम - कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कुछ रकम का भुगतान | 5000000 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
| 1 | धारा-206 ए ए | आयकर अधिनियम-1961 के किन्हीं अन्य प्रावधानों में निहित, कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि या आय या प्राप्त राशि करने का हकदार, जिस पर अध्याय XVIIB के तहत कर कटौती योग्य है(डिडक्टी के रूप में संदर्भित) , ऐसे कर को काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (अर्थात कटौतीकर्ता) को अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल होने पर कर निम्नलिखित दरों में से उच्च पर कटौती की जाएगी,जैसे कि- (i) इस अधिनियम से संबद्ध प्रावधान में निर्दिष्ट दर पर; या (ii) प्रभावी दरों पर; या (iii) बीस प्रतिशत की दर से (20%) बशर्ते जहाँ धारा 194-ओ के अंतर्गत कर की कटौती की आवश्यकता हो, खंड (iii) के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि बीस प्रतिशत शब्दों के लिए पांच प्रतिशत शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों। यह भी प्रावधान किया गया है कि जहाँ धारा 194 क्यू के तहत कर में कटौती की आवश्यकता है, खंड (iii) के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि "बीस प्रतिशत" शब्दों के लिए, "पांच प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे। |
| 2 | धारा - 206 ए बी | जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान की गई किसी भी राशि या आय या रकम, या देय या जमा किए गए, के अलावा धारा 192, 192 ए, 194 बी, 194 बी बी,194 एल बी सी या 194 एन के प्रावधानों के अतिरिक्त, अध्याय XVIIB के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता है, कर निम्नलिखित दरों में से उच्चतार पर काटा जाएगा, जैसे कि - (i) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुनी दर पर; नहीं तो (ii) दोगुने दर या प्रभावी दरों पर; या (iii) पांच प्रतिशत की दर से (5%) यदि धारा 206 ए ए के प्रावधान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति पर लागू होते हैं, तो इस अनुभाग के प्रावधान के अतिरिक्त, इस अनुभाग और धारा 206 ए ए में प्रदान की गई दो दरों से अधिक पर कर की कटौती की जाएगी। बशर्ते कि निर्दिष्ट व्यक्ति एक अप्रवासी न हो जिसका भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। |