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वित्तीय वर्ष 2020-2021

स्थायी निवासियों को किए गए भुगतान की प्रकृति निश्चित सीमा (रुपए में) कंपनी / फर्म / सहकारी समिति / स्थानीय प्राधिकरण व्यक्तिगत /हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) कंपनी / फर्म / सहकारी समिति / स्थानीय प्राधिकरण व्यक्तिगत /हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) वैध पैन या / पैन न होने पर अप्रवासी कंपनी के अलावा (आय रुपये 50 लाख से 1 करोड़ के मध्य)अप्रवासी कंपनी के अलावा (आय रुपये 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ के मध्य) अप्रवासी कंपनी के अलावा (आय रुपये 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ के मध्य)अप्रवासी कंपनी के अलावा (आय रुपये 5 करोड़ से अधिक) अप्रवासी कंपनियों के अलावा (आय रुपये 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ के मध्य)अप्रवासी कंपनियों के अलावा आय रुपये 10 करोड़ से अधिक गैर-निवासियों के मामले में सहकारी समिति फर्मों पर अधिभार (आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है)
अनुभाग / धारा - विवरण आयकर दर (%)
(01-अप्रैल- 2020 से 13-मई-2020)
आयकर दर (%)
(01-अप्रैल- 2020 से 13-मई-2020)
आयकर दर (%)
(14-मई-2020 से 31- मार्च-2021)
आयकर दर (%)
(14-मई-2020 से 31- मार्च-2021)
आयकर दर (%) अधिभार दर (%) अधिभार दर (%) अधिभार दर (%) अधिभार दर (%)अधिभार दर (%)अधिभार दर (%) अधिभार दर (%)
192 ए - एक कर्मचारी के कारण जमा शेष राशि का भुगतान। (01.06.2015 से लागू) 50,000- 10- 1030 1015 2537 - - -
193 - प्रतिभूतियों पर ब्याज 10,00010 10 7.5 7.5 20 - -- ----
194 - लाभांश 5,0001010 7.57.520 - - - - - --
194 ए - प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज - किसी भी अन्य स्थिति में 5,0001010 7.57.520 - - - ----
194ए - बैंक/ बैंकिंग के व्यवसाय में प्रवृत्त सहकारी समिति / डाकघर 40,00010107.57.5 20 - - - ----
194ए - वरिष्ठ नागरिक50,000 -10-7.5 20 - - - ----
194बी - लॉटरी से जीती हुई राशि 10,000 30 30 30 30 30 10 15 25 37 2512
194बी बी - घुड़दौड़ से जीती हुई राशि 10,000 30 30 30 30 30 10 15 25 37 2512
194 सी - ठेकेदारों को भुगतान 1,00,000 2 1 1.5 0.75 20 - - - - ---
194 आई सी - निर्दिष्ट अनुबंध के तहत भुगतान - 10 10 7.5 7.520 - - - - - --
194 डी - बीमा कमीशन 15,000 10 5 10 3.7520 - - - - - --
194डीए - जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान (01.10.2014 से लागू) 1,00,000 5 5 3.75 3.7520 - - - - - --
194 ई - प्रवासी खिलाड़ियों या खेल संघ (समिति) को भुगतान - 20 20 20 20 20 10 15 25 37 25 12
194 ई ई - एनएसएस के तहत जमा राशि का भुगतान 2,500 10 10 7.5 7.5 20 10 15 25 37 25 12
194 एफ - म्यूच्युअल फंड द्वारा इकाइयों (units) की पुन:खरीद - 20 20 15 15 20 10 15 25 37 25 12
194 जी - कमीशन - लॉटरी 15,000 5 5 3.75 3.75 20 10 15 25 37 25 12
194 एच - कमीशन / दलाली (ब्रोकरेज) 15,000 5 5 3.75 3.75 20 - - - - -- -
194 आई (I) - किराया
194 आई (बी) I(b)-भूमि और भवन / फर्नीचर / फिटिंग
2,40,000 10 10 7.5 7.5 20 - - - - - - -
194 आई - किराया - संयंत्र (plant) / मशीनरी / उपकरण 2,40,000 2 2 1.5 1.5 20 - - - - - - -
194 आईए IA - कृषि भूमि के अतिरिक्त कोई भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण (लागू:-1-6-2013) 50,00,000 1 1 0.75 0.75 20 - - - - - - -
194 जे - व्यावसायिक/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क 30,000 10 - अन्य डिडक्टी

2 - कॉल सेंटर संचालन व्यवसाय में संलग्न
10 - अन्य डिडक्टी

2 - कॉल सेंटर संचालन व्यवसाय में संलग्न
7.5 - अन्य डिडक्टी

1.5 - कॉल सेंटर संचालन के व्यवसाय में संलग्न, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क,निश्चित रॉयल्टी।
7.5 - अन्य डिडक्टी

1.5 - कॉल सेंटर संचालन के व्यवसाय में संलग्न, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क,निश्चित रॉयल्टी।
20 - - - - - - -
194 के - म्युचुअल फंड द्वारा लाभांश का भुगतान (01.04.2020 से लागू) 5,000 10 107.5 7.5 20 - - - - - - -
194 एल ए - अचल संपत्ति 2,50,000 10 107.5 7.5 20 - - - - - - -
194 एल बी - इन्फ्रस्ट्रक्चर ऋण निधि से ब्याज के माध्यम से आय (प्रवासी) - 5 55 520 10 15 25 37 2 5 12
194 एल बी ए - एक व्यापार संघ की इकाइयों से प्राप्त कुच्छ आय(निवासी) :-
194 एल बी ए (ए)- एक एक व्यापार संघ की इकाइयों से आवासीय इकाई धारक को ब्याज के रूप में हुई कुछ आय - 10 107.5 7.520 - - - - - - -
194 एल बी ए (बी)- एक निवासी इकाई धारक को एक व्यापार ट्रस्ट की इकाइयों से लाभांश रूप में आय - 10 107.5 7.520 - - - - - - -
194 एल बी ए - एक व्यापार संघ की इकाइयों से अनिवासी को निश्चित आय :-
194 एल बी ए (1)- धारा 10 (23एफसी) (ए) में निर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान - 5 55 520 10 15 25 37 2 5 12
194 एल बी ए (2)- धारा 10 (23एफसी) (बी) में संदर्भित प्रकृति का भुगतान - 10 1010 1020 10 15 25 37 2 5 12
194 एल बी ए(3)- यूनिट धारकों को व्यापारिक संघ द्वारा धारा 10 (23एफसीए) में संदर्भित प्रकृति का भुगतान - 40% - प्रवासी कंपनियों के लिए

30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए
30% 40% - प्रवासी कंपनियों के लिए

30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए
30% 30/40 10 15 25 37 2 5 12
194 एल बी बी - निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में आय - 10% - भारतीय निवासी के लिए

40% - प्रवासी कंपनियों के लिए

30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए
10% - भारतीय निवासी के लिए

30% - प्रवासी के लिए
7.5% - भारतीय निवासी के लिए

40% - प्रवासी कंपनियों के लिए

30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए
7.5% - भारतीय निवासी के लिए

30% - प्रवासी के लिए
20/30/40 10 15 25 37 2 5 12
194 एल बी सी - प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के संबंध में आय। - 30% - भारतीय निवासी के लिए

40% - प्रवासी कंपनियों के लिए

30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए
25% - भारतीय निवासी के लिए

30% - प्रवासी के लिए
22.5% - भारतीय निवासी के लिए

40% - प्रवासी कंपनियों के लिए

30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए
18.75% - भारतीय निवासी के लिए

30% - प्रवासी के लिए
20/30/40 10 15 25 37 2 5 12
194 एल सी - किसी भारतीय निर्दिष्ट कंपनी द्वारा एक प्रवासी/विदेशी कंपनी को भारत के बाहर से विदेशी मुद्रा पर स्वीकृत ऋण/दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा के बांड के माध्यम से ब्याज पर आय (1.07.2012 से लागू) - 5 or 4*
*आईएफएससी में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दीर्घकालिक बांड या रुपये के मूल्ययुक्त बांड के संबंध में देय ब्याज
5 or 4*
*आईएफएससी में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दीर्घकालिक बांड या रुपये के मूल्ययुक्त बांड के संबंध में देय ब्याज
5 or 4*
*आईएफएससी में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दीर्घकालिक बांड या रुपये के मूल्ययुक्त बांड के संबंध में देय ब्याज
5 or 4*
*आईएफएससी में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दीर्घकालिक बांड या रुपये के मूल्ययुक्त बांड के संबंध में देय ब्याज
20 10 15 25 37 2 5 12
194 एल डी - बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर निश्चित ब्याज (01.06.2013 से लागू) - 5 55 520 10 15 25 37 2 5 12
194 एन-एक निश्चित राशि का नकद भुगतान 1 करोड़ से अधिक आहरण
व्यक्तिगत / हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
2 22 2 20 - - - - - - -
194 एन एफ- ई-गैर फाइलर्स को नकद में निश्चित राशि का भुगतान 1. जब आहरण रुपये 20 लाख से अधिक , लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं है।
2. 1 करोड़ से अधिक आहरण
व्यक्तिगत / हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
- -2% - 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं
5% - 1 करोड़ से अधिक की राशि आहरण पर।
2% - 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं
5% - 1 करोड़ से अधिक की राशि आहरण पर।
20% - - - - - - -
194 ओ- ई-कॉमर्स प्रतिभागियों पर टीडीएस (01.10.2020 से लागू) 5,00,000
व्यक्तिगत / हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
1 10.75 0.75 20 - - - - - - -
195 - अन्य धनराशियाँ - - - औसत रूप में प्रभावी दर - 30 10 15 25 37 2 5 12
196 ए - म्यूचुअल फंड की विदेशी कंपनी इकाई धारक - * 20
* कंपनी के लिए लागू नहीं
20* 20
* कंपनी के लिए लागू नहीं
20 20 10 15 25 37 2 5 12
196 बी - इकाइयों से आय - 10 1010 10 20 10 15 25 37 2 5 12
196 सी - विदेशी मुद्रा बांड या जीडीआर से आय (ऐसे बांडों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजी लाभों सहित) (लाभांश नहीं होने पर) - 10 1010 10 20 10 15 25 37 2 5 12
196 डी - विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूतियों से आय(FII) - 20 2020 20 20 10 15 25 37 2 5 12
194एम - कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कुछ रकम का भुगतान (1 सितंबर, 2019 से))50000005 (13 मई 2020 तक)
3.75 ( 14 मई 2020 से)
5 (13 मई 2020 तक)
3.75 (14 मई 2020 से)