| स्थायी निवासियों को किए गए भुगतान की प्रकृति | निश्चित सीमा (रुपए में) | कंपनी / फर्म / सहकारी समिति / स्थानीय प्राधिकरण | व्यक्तिगत /हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | कंपनी / फर्म / सहकारी समिति / स्थानीय प्राधिकरण | व्यक्तिगत /हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | वैध पैन या / पैन न होने पर | अप्रवासी कंपनी के अलावा (आय रुपये 50 लाख से 1 करोड़ के मध्य) | अप्रवासी कंपनी के अलावा (आय रुपये 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ के मध्य) | अप्रवासी कंपनी के अलावा (आय रुपये 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ के मध्य) | अप्रवासी कंपनी के अलावा (आय रुपये 5 करोड़ से अधिक) | अप्रवासी कंपनियों के अलावा (आय रुपये 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ के मध्य) | अप्रवासी कंपनियों के अलावा आय रुपये 10 करोड़ से अधिक | गैर-निवासियों के मामले में सहकारी समिति फर्मों पर अधिभार (आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुभाग / धारा - विवरण | आयकर दर (%) (01-अप्रैल- 2020 से 13-मई-2020) | आयकर दर (%) (01-अप्रैल- 2020 से 13-मई-2020) | आयकर दर (%) (14-मई-2020 से 31- मार्च-2021) | आयकर दर (%) (14-मई-2020 से 31- मार्च-2021) | आयकर दर (%) | अधिभार दर (%) | अधिभार दर (%) | अधिभार दर (%) | अधिभार दर (%) | अधिभार दर (%) | अधिभार दर (%) | अधिभार दर (%) | ||||||||||||||||
| 192 ए - एक कर्मचारी के कारण जमा शेष राशि का भुगतान। (01.06.2015 से लागू) | 50,000 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 15 | 25 | 37 | - | - | - | |||||||||||||||
| 193 - प्रतिभूतियों पर ब्याज | 10,000 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 - लाभांश | 5,000 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 ए - प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज - किसी भी अन्य स्थिति में | 5,000 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194ए - बैंक/ बैंकिंग के व्यवसाय में प्रवृत्त सहकारी समिति / डाकघर | 40,000 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194ए - वरिष्ठ नागरिक | 50,000 | - | 10 | - | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194बी - लॉटरी से जीती हुई राशि | 10,000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194बी बी - घुड़दौड़ से जीती हुई राशि | 10,000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 सी - ठेकेदारों को भुगतान | 1,00,000 | 2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 आई सी - निर्दिष्ट अनुबंध के तहत भुगतान | - | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 डी - बीमा कमीशन | 15,000 | 10 | 5 | 10 | 3.75 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194डीए - जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान (01.10.2014 से लागू) | 1,00,000 | 5 | 5 | 3.75 | 3.75 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 ई - प्रवासी खिलाड़ियों या खेल संघ (समिति) को भुगतान | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 ई ई - एनएसएस के तहत जमा राशि का भुगतान | 2,500 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 एफ - म्यूच्युअल फंड द्वारा इकाइयों (units) की पुन:खरीद | - | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 जी - कमीशन - लॉटरी | 15,000 | 5 | 5 | 3.75 | 3.75 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 एच - कमीशन / दलाली (ब्रोकरेज) | 15,000 | 5 | 5 | 3.75 | 3.75 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 आई (I) - किराया 194 आई (बी) I(b)-भूमि और भवन / फर्नीचर / फिटिंग | 2,40,000 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 आई - किराया - संयंत्र (plant) / मशीनरी / उपकरण | 2,40,000 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 आईए IA - कृषि भूमि के अतिरिक्त कोई भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण (लागू:-1-6-2013) | 50,00,000 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 जे - व्यावसायिक/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क | 30,000 | 10 - अन्य डिडक्टी 2 - कॉल सेंटर संचालन व्यवसाय में संलग्न | 10 - अन्य डिडक्टी 2 - कॉल सेंटर संचालन व्यवसाय में संलग्न | 7.5 - अन्य डिडक्टी 1.5 - कॉल सेंटर संचालन के व्यवसाय में संलग्न, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क,निश्चित रॉयल्टी। | 7.5 - अन्य डिडक्टी 1.5 - कॉल सेंटर संचालन के व्यवसाय में संलग्न, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क,निश्चित रॉयल्टी। | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 के - म्युचुअल फंड द्वारा लाभांश का भुगतान (01.04.2020 से लागू) | 5,000 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 एल ए - अचल संपत्ति | 2,50,000 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 एल बी - इन्फ्रस्ट्रक्चर ऋण निधि से ब्याज के माध्यम से आय (प्रवासी) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 एल बी ए - एक व्यापार संघ की इकाइयों से प्राप्त कुच्छ आय(निवासी) :- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 194 एल बी ए (ए)- एक एक व्यापार संघ की इकाइयों से आवासीय इकाई धारक को ब्याज के रूप में हुई कुछ आय | - | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 एल बी ए (बी)- एक निवासी इकाई धारक को एक व्यापार ट्रस्ट की इकाइयों से लाभांश रूप में आय | - | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 एल बी ए - एक व्यापार संघ की इकाइयों से अनिवासी को निश्चित आय :- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 194 एल बी ए (1)- धारा 10 (23एफसी) (ए) में निर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 एल बी ए (2)- धारा 10 (23एफसी) (बी) में संदर्भित प्रकृति का भुगतान | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 एल बी ए(3)- यूनिट धारकों को व्यापारिक संघ द्वारा धारा 10 (23एफसीए) में संदर्भित प्रकृति का भुगतान | - | 40% - प्रवासी कंपनियों के लिए 30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए | 30% | 40% - प्रवासी कंपनियों के लिए 30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए | 30% | 30/40 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 एल बी बी - निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में आय | - | 10% - भारतीय निवासी के लिए 40% - प्रवासी कंपनियों के लिए 30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए | 10% - भारतीय निवासी के लिए 30% - प्रवासी के लिए | 7.5% - भारतीय निवासी के लिए 40% - प्रवासी कंपनियों के लिए 30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए | 7.5% - भारतीय निवासी के लिए 30% - प्रवासी के लिए | 20/30/40 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 एल बी सी - प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के संबंध में आय। | - | 30% - भारतीय निवासी के लिए 40% - प्रवासी कंपनियों के लिए 30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए | 25% - भारतीय निवासी के लिए 30% - प्रवासी के लिए | 22.5% - भारतीय निवासी के लिए 40% - प्रवासी कंपनियों के लिए 30% - कंपनियों के अतिरिक्त प्रवासियों के लिए | 18.75% - भारतीय निवासी के लिए 30% - प्रवासी के लिए | 20/30/40 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 एल सी - किसी भारतीय निर्दिष्ट कंपनी द्वारा एक प्रवासी/विदेशी कंपनी को भारत के बाहर से विदेशी मुद्रा पर स्वीकृत ऋण/दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा के बांड के माध्यम से ब्याज पर आय (1.07.2012 से लागू) | - | 5 or 4* *आईएफएससी में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दीर्घकालिक बांड या रुपये के मूल्ययुक्त बांड के संबंध में देय ब्याज | 5 or 4* *आईएफएससी में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दीर्घकालिक बांड या रुपये के मूल्ययुक्त बांड के संबंध में देय ब्याज | 5 or 4* *आईएफएससी में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दीर्घकालिक बांड या रुपये के मूल्ययुक्त बांड के संबंध में देय ब्याज | 5 or 4* *आईएफएससी में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दीर्घकालिक बांड या रुपये के मूल्ययुक्त बांड के संबंध में देय ब्याज | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 एल डी - बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर निश्चित ब्याज (01.06.2013 से लागू) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194 एन-एक निश्चित राशि का नकद भुगतान | 1 करोड़ से अधिक आहरण व्यक्तिगत / हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 एन एफ- ई-गैर फाइलर्स को नकद में निश्चित राशि का भुगतान | 1. जब आहरण रुपये 20 लाख से अधिक , लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं है। 2. 1 करोड़ से अधिक आहरण व्यक्तिगत / हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | - | - | 2% - 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं 5% - 1 करोड़ से अधिक की राशि आहरण पर। | 2% - 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं 5% - 1 करोड़ से अधिक की राशि आहरण पर। | 20% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 194 ओ- ई-कॉमर्स प्रतिभागियों पर टीडीएस (01.10.2020 से लागू) | 5,00,000 व्यक्तिगत / हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 195 - अन्य धनराशियाँ | - | - | - | औसत रूप में प्रभावी दर | - | 30 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 196 ए - म्यूचुअल फंड की विदेशी कंपनी इकाई धारक | - | * 20 * कंपनी के लिए लागू नहीं | 20 | * 20 * कंपनी के लिए लागू नहीं | 20 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 196 बी - इकाइयों से आय | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 196 सी - विदेशी मुद्रा बांड या जीडीआर से आय (ऐसे बांडों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजी लाभों सहित) (लाभांश नहीं होने पर) | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 196 डी - विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूतियों से आय(FII) | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 194एम - कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कुछ रकम का भुगतान (1 सितंबर, 2019 से)) | 5000000 | 5 (13 मई 2020 तक) 3.75 ( 14 मई 2020 से) | 5 (13 मई 2020 तक) 3.75 (14 मई 2020 से) | |||||||||||||||||||||||||