ट्रेसेज्ञ




वित्तीय वर्ष 2017-18

निवासी को किए गए भुगतान की प्रकृति निश्चित सीमा (रुपए में) कंपनी / फर्म / सहकारी समिति / स्थानीय प्राधिकरण व्यक्तिगत /हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) यदि वैध या /पैन नहीं है अप्रवासी कंपनी के अलावा (यदि आय 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है) अप्रवासी कंपनी के अलावा (अगर आय 1 करोड़ रुपये से अधिक हो) अनिवासी कंपनियां यदि आय 1 करोड़ और 10 करोड़ रुपए के बीच होती है तो अनिवासी कंपनियां यदि आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है तो गैर-निवासियों (अगर आय 1 करोड़ रूपए से अधिक हो) के मामले में कॉपरेटिव सोसाइटी पर सरचार्ज
अनुभाग - विवरण आयकर दर (%में) आयकर दर (%में) आयकर दर (%में) अधिभार दर (% में) अधिभार दर (% में) अधिभार दर (% में) अधिभार दर (% में) अधिभार दर (% में)
192 ए - एक कर्मचारी के कारण जमा शेष राशि का भुगतान। (01.06.2015 से लागू) 50000 - 10 30 - - - - -
193 - प्रतिभूतियों पर ब्याज 10000 10 10 20 - - - - -
194 - लाभांश 2500 10 10 20 - - - - -
194 ए - प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज - दूसरों से 10000 10 10 20 - - - - -
194ए - बैंक 10000 10 10 20 - - - - -
194बी - लॉटरी से जीती हुई राशि 10000 30 30 30 - 15 2 5 12
194बी बी - घुड़दौड़ से जीती हुई राशि 10000 30 30 30 - 15 2 5 12
194 सी - ठेकेदारों को भुगतान - - - - - - - - -
ठेकेदार को भुगतान 100000 2 1 20 - - - - -
अनुबंध - ट्रांसपोर्टर जिन्होंने वैध पैन प्रदान किया है - - - 20 - - - - -
194आईसी - निर्दिष्ट अनुबंध के तहत भुगतान - 10 10 20 - - - - -
194डी - बीमा कमीशन 15000 10 5 20 - - - - -
194डीए - जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान (01.10.2014 से लागू) 100000 1 1 20 - - - - -
194 ई - प्रवासी खिलाड़ियों या खेल संघ (समिति) को भुगतान - 20 20 20 10 15 2 5 12
194ईई - एनएसएस के तहत जमा राशि का भुगतान 2500 10% 10% 20 - 15 2 5 12
194एफ - म्यूच्युअल फंड द्वारा इकाइयों (units) की पुन:खरीद 0 20 20 20 - 15 2 5 12
194जी - कमीशन - लॉटरी 15000 5% 5% 20 - 15 2 5 12
194 एच - कमीशन / दलाली (ब्रोकरेज) 15000 5% 5% 20 - - - - -
194आई - किराया - भूमि और भवन / फर्नीचर / फिटिंग 180000 10 10 20 - - - - -
194आई - किराया - संयंत्र (plant) / मशीनरी / उपकरण 180000 2 2 20 - - - - -
194 आई ए-कृषि भूमि के अतिरिक्त कुछ अचल संपत्तियों का हस्तांतरण (लागू:-1-6-2013) 5000000 1 1 20 - - - - -
194जे - व्यावसायिक फीस 30000 10 - अन्य डिडक्टी

2 - जहां भुगतानकर्ता केवल कॉल सेंटर के संचालन के व्यवसाय मे संलग्न हों
10 - अन्य डिडक्टी

2 - जहां भुगतानकर्ता केवल कॉल सेंटर के संचालन के व्यवसाय मे संलग्न हों
20 - - - - -
194एलए - अचल संपत्ति 250000 10 10 20 - - - - -
194एल बी - (अप्रवासी) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के जरिए ब्याज से आय - 5 5 20 10 15 2 5 12
194एलबीए - एक व्यवसाय ट्रस्ट की इकाइयों से कुछ आय (01.10.2014 से लागू) - 10 10 20 - - - - -
194एलबीए - किसी व्यापारिक ट्रस्ट की इकाइयों से किसी प्रवासी को हुई कुछ आय (01.10.2014 से लागू) - 5 5 20 10 15 2 5 12
धारा 194एलबीबी - निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में आय (01.06.2015 से लागू) - 10% निवासी के लिए

10% प्रवासी के लिए (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

40% प्रवासी के लिए (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
10% निवासी के लिए

10% प्रवासी के लिए (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

30 % प्रवासी के लिए (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
20/30/40 10 15 2 5 12
धारा 194एलबीसी - प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के संबंध में आय। - 30% निवासी के लिए

40% प्रवासी के लिए

25% व्यक्तिगत और हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए
30% निवासी के लिए

40% प्रवासी के लिए

25% व्यक्तिगत और हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए
25/30/40 10 15 2 5 12
धारा 194 एलसी - भारत द्वारा निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अनुमोदित ऋण / दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के लिए एक भारतीय विशिष्ट कंपनी द्वारा एक प्रवासी / विदेशी कंपनी द्वारा ब्याज के माध्यम से आय(1-07-2012 से लागू) - 5 5 20 10 15 2 5 12
194एल डी - बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर निश्चित ब्याज (01.06.2013 से लागू) - 5 5 20 10 - - - -
195 - अन्य धनराशि - नियमानुसार औसत दर - 30 10 15 2 5 12
196ए- म्यूचुअल फंड की विदेशी कंपनी इकाई धारक - 10 20 20 10 15 2 5 12
196बी - इकाइयों से आय - 10 10 20 10 15 2 5 12
196सी - विदेशी मुद्रा बांड या जीडीआर से आय (ऐसे बांडों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजी लाभों सहित) (लाभांश नहीं होने पर) - 10 10 20 10 15 2 5 12
196डी - विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूतियों से आय(FII) - 20 20 20 10 15 2 5 12