ट्रेसेज्ञ




वित्तीय वर्ष 2016-17

निवासी को किए गए भुगतान की प्रकृति निश्चित सीमा (रुपए में) कंपनी / फर्म / सहकारी समिति / स्थानीय प्राधिकरण व्यक्तिगत /हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) यदि वैध या /पैन नहीं है कंपनी के अलावा प्रवासी (अगर आय 1 करोड़ रुपये से अधिक हो) प्रवासी कंपनियाँ यदि आय 1 करोड़ और 10 करोड़ रुपए के बीच होती है तो प्रवासी कंपनियाँ यदि आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है तो सहकारी समितियों एवम् संस्थाओं का प्रवासी होने के मामले में (अगर आय 1 करोड़ रूपए से अधिक हो) अधिभार
अनुभाग - विवरण आयकर दर (%में) आयकर दर (%में) आयकर दर (%में) अधिभार दर (% में) अधिभार दर (% में) अधिभार दर (% में) अधिभार दर (% में)
192 - वेतन - NA नियमानुसार औसत दर 30 - - - -
192 ए - किसी कर्मचारी की जमा राशि का भुगतान (01.06.2015 से लागू) 30000 - 10% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

10% (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
30 - - - -
193 - प्रतिभूतियों पर ब्याज 10000 10 10 20 - - - -
194 - लाभांश 2500 10 10 20 - - - -
194ए - प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज -दूसरों से - 10 10 20 - - - -
194ए - बैंक 10000 10 10 20 - - - -
194बी - लॉटरी से जीती हुई राशि 10000 30 30 30 15 2 5 12
194बी बी - घुड़दौड़ से जीती हुई राशि 5000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

10000 (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
30 30 30 15 2 5 12
194सी - ठेकेदारों को भुगतान - - - - - - - -
ठेकेदार को भुगतान 75000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

100000 (1-अप्रैल-2016 से 31 मार्च 2017)
2 1 20 - - - -
- अनुबंध - ट्रांसपोर्टर जिन्होंने वैध पैन प्रदान किया है - - - 20 - - - -
194डी - बीमा कमीशन 20000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

15000 (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
10 5 20 - - - -
194 डीए- जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान (01.10.2014 से लागू) 100000 2 % (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

1 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
2 % (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

1 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
20 - - - -
194ई - प्रवासी खिलाड़ियों या खेल संघ (समिति) को भुगतान - 20 20 20 12 2 5 -
194ई ई - एनएसएस के तहत जमा राशि का भुगतान 2500 20% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

10% (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
20% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

10% (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
20 15 2 5 12
194एफ - म्यूच्युअल फंड द्वारा इकाइयों (units) की पुनर्खरीद 0 20 20 20 15 2 5 12
194जी- कमीशन - लॉटरी 1000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

15000 (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
10% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

5 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
10% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

5 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
20 15 2 5 12
194एच - कमीशन / दलाली (ब्रोकरेज) 5000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

15000 (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
10% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

5 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
10% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

5 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
20 - - - -
194 आई -किराया -भूमि और भवन / फर्नीचर / फिटिंग 180000 10 10 20 - - - -
194I - Rent - Plant / Machinery / equipment 180000 2 2 20 - - - -
194 आई ए-कृषि भूमि के अतिरिक्त कुछ अचल संपत्तियों का हस्तांतरण (लागू:-1-6-2013) 5000000 1 1 20 - - - -
194जे - व्यावसायिक फीस 30000 10 10 20 - - - -
194एलए - अचल संपत्ति 200000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

250000 (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
10 10 20 - - - -
194 एल बी - (अप्रवासी) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के जरिए ब्याज से आय - 5 5 20 15 2 5 12
194एलबीए - एक व्यवसाय ट्रस्ट की इकाइयों से कुछ आय (01.10.2014 से लागू) - 10 10 20 - - - -
194एलबीए - किसी व्यापारिक ट्रस्ट की इकाइयों से किसी प्रवासी को हुई कुछ आय (01.10.2014 से लागू) - 5 5 20 15 2 5 12
194 एलबीबी - निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में आय (01.06.2015 से लागू) - 10% निवासी भारतीय के लिए

10% प्रवासी के लिए (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

40% प्रवासी के लिए (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
10% निवासी भारतीय के लिए

10% प्रवासी के लिए (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016)

30 % प्रवासी के लिए (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017)
20/30/40 15 2 5 12
धारा 194 एलबीसी - प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के संबंध में आय। - 30% निवासी भारतीय के लिए

40% प्रवासी के लिए
25% निवासी भारतीय के लिए

30% प्रवासी के लिए
25/30/40 15 2 5 12
धारा 194 एलसी- भारत द्वारा निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अनुमोदित ऋण / दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के लिए एक भारतीय विशिष्ट कंपनी द्वारा एक प्रवासी / विदेशी कंपनी द्वारा ब्याज के माध्यम से आय(1-07-2012 से लागू) - 5 5 20 15 2 5 12
194एल डी- बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर निश्चित ब्याज (01.06.2013 से लागू) - 5 5 20 - - - -
195 - अन्य धनराशि - नियमानुसार औसत दर - 30 15 2 5 12
196ए-म्यूचुअल फंड की विदेशी कंपनी इकाई धारक - 10 20 20 15 2 5 12
196बी - इकाइयों से आय - 10 10 20 15 2 5 12
196सी-विदेशी मुद्रा बांड या जीडीआर से आय (ऐसे बांडों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजी लाभों सहित) (लाभांश नहीं होने पर) - 10 10 20 15 2 5 12
196डी-विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूतियों से आय(FII) - 20 20 20 15 2 5 12