वित्तीय वर्ष 2016-17
| निवासी को किए गए भुगतान की प्रकृति | निश्चित सीमा (रुपए में) | कंपनी / फर्म / सहकारी समिति / स्थानीय प्राधिकरण | व्यक्तिगत /हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | यदि वैध या /पैन नहीं है | कंपनी के अलावा प्रवासी (अगर आय 1 करोड़ रुपये से अधिक हो) | प्रवासी कंपनियाँ यदि आय 1 करोड़ और 10 करोड़ रुपए के बीच होती है तो | प्रवासी कंपनियाँ यदि आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है तो | सहकारी समितियों एवम् संस्थाओं का प्रवासी होने के मामले में (अगर आय 1 करोड़ रूपए से अधिक हो) अधिभार | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुभाग - विवरण | आयकर दर (%में) | आयकर दर (%में) | आयकर दर (%में) | अधिभार दर (% में) | अधिभार दर (% में) | अधिभार दर (% में) | अधिभार दर (% में) | ||||||||||
| 192 - वेतन | - | NA | नियमानुसार औसत दर | 30 | - | - | - | - | |||||||||
| 192 ए - किसी कर्मचारी की जमा राशि का भुगतान (01.06.2015 से लागू) | 30000 | - | 10% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 10% (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
30 | - | - | - | - | |||||||||
| 193 - प्रतिभूतियों पर ब्याज | 10000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194 - लाभांश | 2500 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194ए - प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज -दूसरों से | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194ए - बैंक | 10000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194बी - लॉटरी से जीती हुई राशि | 10000 | 30 | 30 | 30 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194बी बी - घुड़दौड़ से जीती हुई राशि | 5000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 10000 (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
30 | 30 | 30 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194सी - ठेकेदारों को भुगतान | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ठेकेदार को भुगतान | 75000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 100000 (1-अप्रैल-2016 से 31 मार्च 2017) |
2 | 1 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| - अनुबंध - ट्रांसपोर्टर जिन्होंने वैध पैन प्रदान किया है | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194डी - बीमा कमीशन | 20000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 15000 (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
10 | 5 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194 डीए- जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान (01.10.2014 से लागू) | 100000 | 2 % (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 1 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
2 % (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 1 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194ई - प्रवासी खिलाड़ियों या खेल संघ (समिति) को भुगतान | - | 20 | 20 | 20 | 12 | 2 | 5 | - | |||||||||
| 194ई ई - एनएसएस के तहत जमा राशि का भुगतान | 2500 | 20% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 10% (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
20% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 10% (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
20 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194एफ - म्यूच्युअल फंड द्वारा इकाइयों (units) की पुनर्खरीद | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194जी- कमीशन - लॉटरी | 1000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 15000 (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
10% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 5 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
10% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 5 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
20 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194एच - कमीशन / दलाली (ब्रोकरेज) | 5000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 15000 (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
10% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 5 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
10% (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 5 % (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194 आई -किराया -भूमि और भवन / फर्नीचर / फिटिंग | 180000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194I - Rent - Plant / Machinery / equipment | 180000 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194 आई ए-कृषि भूमि के अतिरिक्त कुछ अचल संपत्तियों का हस्तांतरण (लागू:-1-6-2013) | 5000000 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194जे - व्यावसायिक फीस | 30000 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194एलए - अचल संपत्ति | 200000 (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 250000 (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194 एल बी - (अप्रवासी) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के जरिए ब्याज से आय | - | 5 | 5 | 20 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194एलबीए - एक व्यवसाय ट्रस्ट की इकाइयों से कुछ आय (01.10.2014 से लागू) | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 194एलबीए - किसी व्यापारिक ट्रस्ट की इकाइयों से किसी प्रवासी को हुई कुछ आय (01.10.2014 से लागू) | - | 5 | 5 | 20 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194 एलबीबी - निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में आय (01.06.2015 से लागू) | - | 10% निवासी भारतीय के लिए 10% प्रवासी के लिए (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 40% प्रवासी के लिए (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
10% निवासी भारतीय के लिए 10% प्रवासी के लिए (1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016) 30 % प्रवासी के लिए (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) |
20/30/40 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| धारा 194 एलबीसी - प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के संबंध में आय। | - | 30% निवासी भारतीय के लिए 40% प्रवासी के लिए |
25% निवासी भारतीय के लिए 30% प्रवासी के लिए |
25/30/40 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| धारा 194 एलसी- भारत द्वारा निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अनुमोदित ऋण / दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के लिए एक भारतीय विशिष्ट कंपनी द्वारा एक प्रवासी / विदेशी कंपनी द्वारा ब्याज के माध्यम से आय(1-07-2012 से लागू) | - | 5 | 5 | 20 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 194एल डी- बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर निश्चित ब्याज (01.06.2013 से लागू) | - | 5 | 5 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 195 - अन्य धनराशि | - | नियमानुसार औसत दर | - | 30 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 196ए-म्यूचुअल फंड की विदेशी कंपनी इकाई धारक | - | 10 | 20 | 20 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 196बी - इकाइयों से आय | - | 10 | 10 | 20 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 196सी-विदेशी मुद्रा बांड या जीडीआर से आय (ऐसे बांडों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजी लाभों सहित) (लाभांश नहीं होने पर) | - | 10 | 10 | 20 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| 196डी-विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूतियों से आय(FII) | - | 20 | 20 | 20 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||||||||






