ट्रेसेज्ञ



वित्तीय वर्ष 2008-09

भारत-निवासियों को किए गए भुगतान की प्रकृति द्वार/सीमा (रुपये) कंपनी जिसकी कुल भुगतान 1 करोड़ रुपये तक है कंपनी जिसकी कुल भुगतान 1 करोड़रुपये से अधिक है व्यक्तिगत / एचयूफ जिसकी कुल भुगतान 10 लाख/ फर्म कुल भुगतान 1 करोड़ रुपये तक है व्यक्तिगत / एचयूफ जिसकी कुल भुगतान 10 लाख/ फर्म कुल भुगतान 1 करोड़ रुपये से अधिक है
धारा - विवरण/वर्णन दर(%) अधिभार(%) दर(%) दर(%) अधिभार(%) दर(%)
धारा 192 -- वेतन का भुगतान - अनुपलब्ध अनुपलब्ध - औसत दरें लागू 10 औसत दरें लागू
धारा 193-- प्रतिभूतियों पर ब्याज - - - - - - -
धारा 194- लाभांश पर - - - - - - -
धारा 194A--प्रतिभूतियोंपर ब्याज को छोङकर के ब्याज के रूप में आय 5000 20 20 10 10 10 10
194A - बैंक से ब्याज के रूप में आय - - - - - - -
धारा 194B - लाटरी से जीत के रूप में आय 5000 30 30 10 30 10 30
धारा 194BB -- घुड़दौङ में जीत के रूप में आय - - - - - - -
धारा 194C - ठेकेदार को भुगतान 20000 2 2 10 2 10 2
-ठेकेदार को भुगतान - - एकल लेन-देन - - - - - - -
-ठेकेदार को एकत्रित भुगतान - सकल वित्तीय वर्ष के दौरान 20000 2 2 10 2 10 2
धारा 194C - विज्ञापन/उप-ठेकेदार को भुगतान 20000 1 1 10 1 10 1
धारा 194D - - बीमा कमीशन 5000 20 20 10 10 10 10
ठेकेदार को एकत्रित भुगतान - - सकल वित्तीय वर्ष के दौरान - - - - - - -
धारा 194EE - - राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा को छोङकर के के संदर्भ में भुगतान - - - - - - -
धारा 194F - - म्यूचुअल फंड ईकाईयो की पुन: र्खरीद के भुगतान पर - - - - - - -
धारा 194G-लाटरी टिकटों की बिक्री के -- कमीशन -पर - - - - - - -
धारा 194H-- कमीशन/दलाली 2500 10 10 10 10 10 10
धारा 194I - -भूमि और भवन के - किराया पर 120000 20 20 10 15 10 15
धारा 194I- संयंत्र / मशीनरी के -किराया - पर/td> 120000 10 10 10 10 10 10
धारा 194J - - पेशेवर सेवा के लिए शुल्क 20000 20 20 10 15 10 15
धारा 194K - यूनिटों की बाबत आय - - - - - - -
धारा 194LA- - अचल सम्पत्ति (कृषि योग्य भूमि) - - - - - - -
धारा 194 LB - - बुनियादी ढांचा ऋण फंड से ब्याज के रास्ते से आय(गैर निवासियों) - - - - - - -
धारा 195- - एक अनिवासी को अन्य राशि का भुगतान - - - - - - -
धारा 196B - यूनिटों से आय - - - - - - -
धारा 196D - विदेशी संस्थागत निवेशकों की प्रतिभूतियों से आय - - - - - - -
  • लेख / बिंदु :
  • 1. 01-जून -2007 से बैंकों के लिए, प्रभावी सीमा ,(रुपये)10,000 /- है |
  • 2. फर्म / सहकारी सोसायटी / स्थानीय प्राधिकरण के लिए, दर 20% नेट दर 20.6% होगी |
  • 3. फर्म के लिए, दर 20% है
  • 4. एक वित्तीय वर्ष के दौरान एकल भुगतान के लिए ,(रुपये)20,000/- और सकल भुगतान के लिए ,(रुपये)50,000/-