वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक के लिए टीसीएस दरें
| धारा | कर संग्रह कोड | भुगतान की प्रकृति | निश्चित सीमा (रुपए में) | कर संग्रह दर (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 | |||||||||||
| व्यक्तिगत / एचयूएफ | अन्य | ||||||||||
| 206सी | ए | मानव उपभोग के लिए मादक पदार्थ / शराब आदि के लिए | - | 1 | 1 | ||||||
| 206सी | बी | पट्टे पर लिए वन या अन्य माध्यमों से प्राप्त इमारती लकड़ी के लिए | - | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 206सी | सी | कोई अन्य वनोपज, इमारती लकड़ी नहीं या तेन्दु की पत्तियॉं | - | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 206सी | डी | कोई अन्य वनोपज, इमारती लकड़ी नहीं या तेन्दु की पत्तियॉं | - | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 206सी | ई | रद्दी माल / कबाड़ (स्क्रैप) आदि के लिए | - | 1 | 1 | ||||||
| 206सी | एफ | पार्किंग के लाइसेंस, पट्टे आदि की स्वीकृति पर | - | 2 | 2 | ||||||
| 206सी | जी | टोल प्लाजा का लाइसेंस, पट्टा आदि की स्वीकृति पर | - | 2 | 2 | ||||||
| 206सी | एच | खनन और उत्खनन का स्वीकृति पर | - | 2 | 2 | ||||||
| 206सी | आई | तेन्दु की पत्तियां पर | - | 5 | 5 | ||||||
| 206सी | जे | खनिज, जैसे कोयला या भूरे रंग के कोयले या लिग्नाइट या लौह अयस्क के लिए (वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रभावी) | - | 1 | 1 | ||||||
| 206सी | के | सोना-चांदी की बिक्री पर टीसीएस (वित्त वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक प्रभावी) | मूल्य रुपये 2 लाख से अधिक | 1 | 1 | ||||||
| 206सी | एल | मोटर वाहन पर टीसीएस (वित्तीय वर्ष 2016- 17 से प्रभावी) | रुपये 10,00,000 से अधिक | 1 | 1 | ||||||
| 206सी | एम | किसी भी सामान की नकदी में बिक्री पर कर संग्रह (सोना-चाँदी / आभूषण /ज़वाहरात के अलावा) (वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रभावी) | मूल्य रुपये 2 लाख से अधिक | 1 | 1 | ||||||
| 206सी | एन | कोई भी सेवाएं प्रदान करने पर टीसीएस (चैप्टर-XVII-B के अलावा) (वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रभावी) | मूल्य रुपये 2 लाख से अधिक | 1 | 1 | ||||||
| 206सी | ओ | विदेश यात्रा कार्यक्रम के लिए पैकेज की खरीद पर उदारीकृत प्रेषण योजना (एलएसआर) के अंतर्गत भुगतान पर टीसीएस (वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रभावी) | - | 5 | 5 | ||||||
| 206सी | पी | धारा 80 ई में उल्लिखित वित्तीय संस्थान से लिए गए शैक्षिक ऋण पर उदारीकृत प्रेषण योजना (एलएसआर) के अंतर्गत भुगतान / प्रेषण पर स्रोत पर संग्रह (वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रभावी) | - | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 206सी | क्यू | विदेशी टूर पैकेज की खरीद या वित्तीय संस्थान से लिए गए शैक्षिक ऋण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए एलआरएस के अंतर्गत भुगतान पर स्रोत पर संग्रह (वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रभावी) | रुपये 7,00,000 से अधिक | 5 | 5 | ||||||
| 206सी | आर | माल की बिक्री पर टीसीएस (वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रभावी) | रुपये 50,00,000 से अधिक | 0.1 | 0.1 | ||||||
ध्यान दें
| 1 | धारा 206 सी सी | आयकर अधिनियम-1961 के अन्य प्रावधानों में निहित किसी भी राशि या रकम का भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति, जिस पर अध्याय XVII-BB (यहां कलेक्टी के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत स्रोत पर कर संग्रहणीय है, ऐसे कर (यहां कर संग्रहकर्ता के रूप में संदर्भित) को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना स्थायी खाता नंबर प्रस्तुत करेगा, असफल होने पर निम्नलिखित दरों से उच्च दर पर वसूल किया जाएगा,जैसे कि- (i) इस अधिनियम के तत्संबंधित प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुनी दर पर; नहीं तो (ii) पांच प्रतिशत की दर से। इस धारा के प्रावधान उस अनिवासी पर लागू नहीं होंगे जिसका भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। |
| 2 | धारा 206 सी सी ए | आयकर अधिनियम-1961 के किसी अन्य प्रावधानों में निहित जहां अध्याय XVII-BB के प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर संग्रह करने की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी राशि या रकम पर (कर संग्रहकर्ता के रूप में संदर्भित) एक निर्दिष्ट व्यक्ति से निम्नलिखित में से कर की दो उच्चतम दरों पर कर एकत्र किया जाएगा- (i) इस अधिनियम के तत्संबंधित प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुनी दर पर; नहीं तो (ii) पांच प्रतिशत की दर से। यदि धारा 206सीसी के प्रावधान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति पर लागू होते हैं, तो इस धारा के प्रावधानों के अलावा, इस धारा में और धारा 206 सी सी में प्रदान की गई दो दरों में से उच्च पर कर एकत्र किया जाएगा। इस खंड के प्रयोजनों के लिए "निर्दिष्ट व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने पिछले वर्षों से ठीक पहले के दो पिछले वर्षों से संबंधित दो आकलन वर्षों के लिए आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जिसमें कर एकत्र किया जाना आवश्यक था, जिसके लिए धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आयकर विवरणी दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है; और स्रोत पर काटे गए कर का समुच्चय और उसके मामले में स्रोत पर एकत्र कर इन पिछले वर्षों में में रुपये पचास हजार रुपये या उससे अधिक है: बशर्ते कि निर्दिष्ट व्यक्ति में एक अनिवासी शामिल नहीं होगा जिसका भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। |






