वित्तीय वर्ष 2016-17 - 2020-2021 तक के लिए टीसीएस दरें
| धारा | कर संग्रह कोड | भुगतान की प्रकृति | निश्चित सीमा (रुपए में) | कर संग्रह दर (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए | वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 | वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 | वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 | ||||||||
| व्यक्तिगत / एचयूफ | अन्य | व्यक्तिगत / एचयूफ | अन्य | व्यक्तिगत / एचयूफ | अन्य | व्यक्तिगत / एचयूफ | अन्य | ||||
| 206सी | ए | मानव उपभोग के लिए मादक पदार्थ / शराब आदि के लिए | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 206सी | बी | पट्टे पर लिए वन या अन्य माध्यमों से प्राप्त इमारती लकड़ी के लिए | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.875 | 1.875 |
| 206सी | सी | किसी भी माध्यम से प्राप्त इमारती लकड़ी के लिए | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.875 | 1.875 |
| 206सी | डी | कोई अन्य वनोपज, इमारती लकड़ी या तेन्दु की पत्तियॉं न होने पर | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.875 | 1.875 |
| 206सी | ई | रद्दी माल / कबाड़ (स्क्रैप) के लिए | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 206सी | एफ | पार्किंग के लाइसेंस, पट्टे आदि की स्वीकृति पर | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 206सी | जी | टोल प्लाजा का लाइसेंस, पट्टा आदि की स्वीकृति पर | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 206सी | एच | खनन और उत्खनन का स्वीकृति पर | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 206सी | आई | तेन्दु की पत्तियां के लिए | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 3.75 |
| 206सी | जे | खनिज, जैसे कोयला या भूरे रंग के कोयले या लिग्नाइट या लौह अयस्क के लिए (वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रभावी) |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 206सी | के | सोना-चाँदी (10 ग्राम या उससे कम वजन वाले किसी भी सिक्के / लेख को छोड़कर) , विचारण मूल्य 2 लाख रुपये से अधिक है |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 206सी | एल | मोटर वाहन पर टीसीएस (वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रभावी) | 10,00,000 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 206सी | एम | किसी भी सामान की नकदी में बिक्री पर कर संग्रह (सोना-चाँदी / आभूषण /ज़वाहरात) (वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रभावी) |
2,00,000 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 206सी | एन | कोई भी सेवाएं प्रदान करने पर टीसीएस (चैप्टर-XVII-B के अलावा) (वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रभावी) |
2,00,000 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 206सी | ओ | विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज के उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत भुगतान पर स्रोत पर संग्रह |
- | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 206सी | पी | धारा 80 ई में उल्लिखित वित्तीय संस्थान से लिए गए शैक्षिक ऋण के लिए एलआरएस के तहत भुगतान / प्रेषण पर स्रोत पर संग्रह |
- | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 206सी | क्यू | विदेशी टूर पैकेज की खरीद या वित्तीय संस्थान से लिए गए शैक्षिक ऋण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए एलआरएस के तहत प्रेषण पर स्रोत पर संग्रह |
7,00,000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 206सी | आर | माल की बिक्री पर स्रोत पर संग्रह | - | - | - | - | - | - | - | 0.075 | 0.075 |






