ट्रेसेज्ञ




वित्त वर्ष 2025-2026 के अंतर्गत "धारा 192 के अधीन वेतन"/ "धारा 194 पी के अंतर्गत पेंशन" (नवीन कर पद्धति)

आयकर अधिनियम-1961 की धारा 115 बी एसी के अनुसार (पुरुष, महिला, वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक) व्यक्तियों के लिए नवीन कर की दर
आय सीमा(रुपये में)कर की दर (%)
ररुपये 4,00,000 तक*कोई कर नही
रुपये 4,00,001 से अधिक रुपये 8,00,000 तक5
रुपये 8,00,001 से अधिक रुपये 12,00,000 तक10
रुपये 12,00,001 से अधिक रुपये 16,00,000 तक15
रुपये 16,00,001 से अधिक रुपये 20,00,000 तक20
रुपये 20,00,001 से अधिक रुपये 24,00,000 तक25
रुपये 24,00,000 से अधिक30
* एक निवासी व्यक्ति (पुरुष, महिला, वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक) के मामले में, मूल छूट सीमा 4,00,000 रुपये है।

ध्यान दें:-

1. शिक्षा उपकर आयकर पर 4% की दर से प्रभावी है
2. अधिभार की दरे :- :-
आय सीमा (रु.) कर की दर(%)
रु. 50 लाख से रु. 1 करोड़10
रु. 1 करोड़ से रु. 2 करोड़ 15
रुपए 2 करोड़ से अधिक 25
3. सीमांत राहत मिल सकती है |
बशर्ते कि जहां करदाता की कुल आय धारा 115 बीएसी की उप-धारा (1 ए) के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी है, और कुल आय - (बी) सात सौ हजार रुपये से अधिक है और ऐसी कुल आय पर देय आयकर उस राशि से अधिक है जिसके द्वारा कुल आय सात सौ हजार रुपये से अधिक है, तो करदाता आयकर की राशि से कटौती का हकदार होगा (जैसा कि इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति देने से पहले गणना की गई है)। उसकी कुल आय पर, उस राशि के बराबर राशि जिसके द्वारा ऐसी कुल आय पर देय आयकर उस राशि से अधिक है जिसके द्वारा कुल आय सात सौ हजार रुपये से अधिक है।
4. एक निवासी व्यक्ति (जिसकी शुद्ध आय 12,00,000 रुपये से अधिक नहीं है) धारा 87 ए के अंतर्गत छूट का लाभ उठा सकता है। यह शिक्षा उपकर की गणना करने से पहले आयकर से कटौती योग्य है। छूट की राशि आयकर का 100 प्रतिशत या 60,000 रुपये, जो भी कम हो, है।