ट्रेसेज्ञ




वित्त वर्ष 2024-2025 वेतन धारा 192 / पेंशन के अंतर्गत 194 पी (पुरानी कर पद्धति)

एक व्यक्ति के मामले में (पुरुष / महिला)
A. व्यक्तियों के लिए कर दरें
((वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक के अलावा))
आय सीमा(रुपये में) कर की दर (%)
रुपये 2,50,000 तक * कोई कर नही
रुपये 2,50,001 से रुपये 5,00,000 तक 5
रुपये 5,00,001 से रुपये 10,00,000 तक 20
रुपये 10,00,000 या इससे ऊपर 30
B. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर की दरें
(जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक है)
आय सीमा (रुपये में) कर की दर (%)
रुपये 3,00,000 तक* कोई कर नही
रुपये 3,00,001 से 5,00,000 तक 5
रुपये 5,00,001 से 10,00,000 तक 20
रुपये 10,00,000 से अधिक 30
C. अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर की दरें (80 वर्ष या उससे अधिक)
आय सीमा (रुपये में) कर की दर (%)
रुपये 5,00,000 तक* कोई कर नही
रुपये  5,00,001 से रुपये 10,00,000 तक20
रुपये 10,00,000 से अधिक 30
ध्यान दें:-

1. शिक्षा उपकर आयकर पर 4% की दर से प्रभावी है
2. अधिभार की दरे :- :-
आय सीमा (रु.) कर की दर(%)
रुपये 50 लाख से रुपये 1 करोड़ तक 10
रुपये 1 करोड़ से अधिक रुपये 2 करोड़ तक 15
रुपये 2 करोड़ से अधिक रुपये 5 करोड़ तक 25
ररुपये 5 करोड़ से अधिक 37
3. सीमांत राहत मिल सकती है
4. धारा 16 (आईए) के अंतर्गत कटौती-रुपये 50000 ।
5. एक निवासी व्यक्ति (जिसकी शुद्ध आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है) धारा 87 ए के तहत छूट का लाभ उठा सकता है।
यह शिक्षा उपकर की गणना करने से पहले आयकर से कटौती योग्य है। छूट की राशि आयकर का 100 प्रतिशत या 12,500 रुपये, जो भी कम हो, है।