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वित्तीय वर्ष 2022-2023 (पुरानी कर पद्धति)

वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत "धारा 192 के अधीन वेतन"/ "धारा 194 पी के अंतर्गत पेंशन" (पुरानी कर पद्धति)

एक व्यक्ति के मामले में (पुरुष / महिला)
A. व्यक्तियों के लिए कर दरें
((वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक के अलावा))
आय सीमा(रुपये में) कर की दर (%)
रुपये 2,50,000 तक * कोई कर नही
रुपये 2,50,001 से रुपये 5,00,000 तक 5
रुपये 5,00,001 से रुपये 10,00,000 तक 20
रुपये 10,00,000 या इससे ऊपर 30
B. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर की दरें
(जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक है)
आय सीमा (रुपये में) कर की दर (%)
3,00,000रुपये रुपये तक कोई कर नही
3,00,001 से 5,00,000 5
5,00,001 से 10,00,000 20
10,00,000 रुपये से अधिक 30
C. अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर की दरें (80 वर्ष या उससे अधिक)
आय सीमा (रुपये में) कर की दर (%)
5,00,000 रुपये तक कोई कर नही
5,00,001 से 10,00,00020
10,00,000 रुपये से अधिक 30
ध्यान दें:-

1. शिक्षा उपकर आयकर पर 4% की दर से प्रभावी है
2. अधिभार की दरे :- :-
आय सीमा (रु.) कर की दर(%)
रु. 50 लाख से रु. 1 करोड़ 10
रु. 1 करोड़ से रु. 2 करोड़ 15
रु. 2 करोड़ से रु. 5 करोड़ 25
रुपए 5 करोड़ से अधिक 37
3. सीमांत राहत उपलब्ध हो सकती है
4. धारा 16 (आईए) के अंतर्गत कटौती-रुपये 50000 ।
5. एक निवासी व्यक्ति (जिसकी शुद्ध आय रुपये 5,00,000 से अधिक नहीं है) धारा 87 ए के तहत छूट का लाभ उठा सकता है।
यह शिक्षा उपकर की गणना से पहले आयकर से घटाया जाता है। छूट की राशि आयकर का 100 प्रतिशत या 12,500 रुपये, जो भी कम हो।