वित्तीय वर्ष 2022-2023 (नवीन कर पद्धति)
वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत "धारा 192 के अधीन वेतन"/ "धारा 194 पी के अंतर्गत पेंशन" (नवीन कर पद्धति)
| आयकर अधिनियम-1961 की धारा 115 बी एसी के अनुसार (पुरुष, महिला, वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक) व्यक्तियों के लिए नवीन कर की दर | |
|---|---|
| आय सीमा(रुपये में) | कर की दर (%) |
| रुपये 2,50,000 तक * | कोई कर नही |
| रुपये 2,50,001 से रुपये 500,000 तक | 5 |
| रुपये 5,00,001 से रुपये 7,50,000 तक | 10 |
| रुपये 7,50,001 से रुपये 10,00,000 तक | 15 |
| रुपये 10,00,001 से रुपये 12,50,000 तक | 20 |
| रुपये 12,50,001 से रुपये 15,00,000 तक | 25 |
| से रुपये 15,00,000 या इससे ऊपर | 30 |
| ध्यान दें:- 1. शिक्षा उपकर आयकर पर 4% की दर से प्रभावी है 2. अधिभार की दरे :- :- | |
| आय सीमा (रु.) | कर की दर(%) |
|---|---|
| रु. 50 लाख से रु. 1 करोड़ | 10 |
| रु. 1 करोड़ से रु. 2 करोड़ | 15 |
| रु. 2 करोड़ से रु. 5 करोड़ | 25 |
| रुपए 5 करोड़ से अधिक | 37 |
4. एक निवासी व्यक्ति (जिसकी शुद्ध आय रुपये 5,00,000 से अधिक नहीं है) धारा 87 ए के तहत छूट का लाभ उठा सकता है।
यह शिक्षा उपकर की गणना से पहले आयकर से घटाया जाता है। छूट की राशि आयकर का 100 प्रतिशत या 12,500 रुपये, जो भी कम हो।






