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वित्तीय वर्ष 2021-2022 (नवीन कर पद्धति)

आयकर अधिनियम-1961 की धारा 115बीएसी के अनुसार (पुरुष, महिला, वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक) व्यक्तियों के लिए नवीन कर की दर
आय सीमा(रुपये में)कर की दर (%)
रुपये 250,000 तक *कोई कर नही
रुपये 250,001 से रुपये 500,000 तक5
रुपये 5,00,001 से रुपये 7,50,000 तक10
रुपये 7,50,001 से रुपये 10,00,000 तक15
रुपये 10,00,001 से रुपये 12,50,000 तक20
रुपये 12,50,001 से रुपये 15,00,000 तक25
से रुपये 15,00,000 या इससे ऊपर30
*निवासी व्यक्ति (पुरुष, महिला, वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक) के मामले में, मूल छूट सीमा रु. 2,50,000

ध्यान दें:-

1. शिक्षा उपकर आयकर पर 4% की दर से प्रभावी है
2. अधिभार की दरे :- :-
आय सीमा (रु.) कर की दर(%)
रु. 50 लाख से रु. 1 करोड़10
रु. 1 करोड़ से रु. 2 करोड़ 15
रु. 2 करोड़ से रु. 5 करोड़ 25
रुपए 5 करोड़ से अधिक 37
3. सीमांत राहत उपलब्ध हो सकती है
4. एक निवासी व्यक्ति (जिसकी शुद्ध आय रुपये 5,00,000 से अधिक नहीं है) धारा 87 ए के तहत छूट का लाभ उठा सकता है।
यह शिक्षा उपकर की गणना से पहले आयकर से घटाया जाता है। छूट की राशि आयकर का 100 प्रतिशत या 12,500 रुपये, जो भी कम हो।