वित्तीय वर्ष 2020-2021 (नवीन कर पद्धति)
| आयकर अधिनियम-1961 की धारा 115बीएसी के अनुसार (पुरुष, महिला, वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक) व्यक्तियों के लिए नवीन कर की दर | |
|---|---|
| सकल आय (रुपये में) | कर की दर (%) |
| रुपये 2,50,000 तक * | कोई कर नही |
| रुपये 2,50,001 से रुपये 5,00,000 तक | 5 |
| रुपये 5,00,001 से रुपये 7,50,000 तक | 10 |
| रुपये 7,50,001 से रुपये 10,00,000 तक | 15 |
| रुपये 10,00,001 से रुपये 12,50,000 तक | 20 |
| रुपये 12,50,001 से रुपये 15,00,000 तक | 25 |
| से रुपये 15,00,000 या इससे ऊपर | 30 |
| *60 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 80 वर्ष से कम या उससे अधिक के निवासी व्यक्ति के मामले में मूल छूट की सीमा रुपये 2,50,000 65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की श्रेणी को हटा दिया गया है | |






