ट्रेसेज्ञ




वित्तीय वर्ष 2018-19

अ. वैयक्तिक (पुरुष एवं महिलाएं), हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), जन संघ* (समिति / संस्था) और व्यक्तिगत संस्था के लिए कर की मानक दरें *(Association of Persons)
सकल आय (रुपये में) कर की दर (%)
रुपये 250,000 तक * कोई कटौती नहीं
रुपये 250,001 से रुपये 500,000 तक 5
रुपये 500,001 से रुपये 10,00,000 तक 20
रुपये 10,00,000 या इससे ऊपर 30
*60 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 80 वर्ष से कम के निवासी व्यक्ति के मामले में मूल छूट की सीमा रु. 3,00,000 रुपये है।
*'250000' से '350000' के पहले वर्ग में रुपये 3,50,000 तक की कुल कर योग्य आय वाले करदाताओं के लिए राहत, कर क्रेडिट प्रत्येक व्यक्ति को 2500 का
*आयकर अधिनियम की धारा 16 (आई ए) के अंतर्गत कटौती रुपये 40,000
65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की श्रेणी को हटा दिया गया है
ब.वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक) के लिए कर की दरें
सकल आय (रुपये में) कर की दर (%)
रुपये 500,000 तक कोई कटौती नहीं
रुपये 500,001 से रुपये 10,00,000 तक 20
रुपये 10,00,000 या इससे ऊपर 30
यदि कुल कर योग्य आय रुपये 10,000,000 करोड़ से अधिक है तो अधिभार 15% है।
आयकर पर शिक्षा उपकर 4% की दर से प्रभावी है
सीमांत कर छूट प्राप्त हो सकती है