वित्तीय वर्ष 2018-19
| अ. वैयक्तिक (पुरुष एवं महिलाएं), हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), जन संघ* (समिति / संस्था) और व्यक्तिगत संस्था के लिए कर की मानक दरें *(Association of Persons) | |
|---|---|
| सकल आय (रुपये में) | कर की दर (%) |
| रुपये 250,000 तक * | कोई कटौती नहीं |
| रुपये 250,001 से रुपये 500,000 तक | 5 |
| रुपये 500,001 से रुपये 10,00,000 तक | 20 |
| रुपये 10,00,000 या इससे ऊपर | 30 |
| *60 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 80 वर्ष से कम के निवासी व्यक्ति के मामले में मूल छूट की सीमा रु. 3,00,000 रुपये है। *'250000' से '350000' के पहले वर्ग में रुपये 3,50,000 तक की कुल कर योग्य आय वाले करदाताओं के लिए राहत, कर क्रेडिट प्रत्येक व्यक्ति को 2500 का *आयकर अधिनियम की धारा 16 (आई ए) के अंतर्गत कटौती रुपये 40,000 | |
| 65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की श्रेणी को हटा दिया गया है | |
| ब.वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक) के लिए कर की दरें | |
|---|---|
| सकल आय (रुपये में) | कर की दर (%) |
| रुपये 500,000 तक | कोई कटौती नहीं |
| रुपये 500,001 से रुपये 10,00,000 तक | 20 |
| रुपये 10,00,000 या इससे ऊपर | 30 |
| यदि कुल कर योग्य आय रुपये 10,000,000 करोड़ से अधिक है तो अधिभार 15% है। | |
| आयकर पर शिक्षा उपकर 4% की दर से प्रभावी है | |
| सीमांत कर छूट प्राप्त हो सकती है | |






