वित्तीय वर्ष 2016-17
| अ. कर की दर व्यक्तिगत लोगों (महिला और पुरुष),हिंदू अविभाजित परिवार,व्याक्तियों का संघ और बॉडी ऑफ इंडिविजुयल्स | |
|---|---|
| सकल आय(रुपये में) | कर की दर (% में) |
| 250,000 * रुपये तक | कोई कर मान्य नहीं |
| 250,001 से 500,000 | 10 |
| 500,001 से 10,00,000 | 20 |
| 10,00,000 रुपये से ऊपर | 30 |
| *साठ वर्ष या इससे अधिक के भारतीय निवासी व्यक्ति, जिनकी आयु के 80 वर्ष से कम है,के मामले में,बुनियादी छूट सीमारु. 3,00,000 *'250000' से '500000' के पहले वर्ग में करदाताओं के लिए राहत 5,00,000 तक की सकल आय वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5000 का टैक्स क्रेडिट |
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| 65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की श्रेणी को हटा दिया गया है | |
| ब. वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक) के लिए कर की दरें | |
|---|---|
| सकल आय (रुपये में) | कर की दर (% में) |
| रु.500,000 तक | कोई कर मान्य नहीं |
| 500,001 से 10,00,000 | 20 |
| रुपये से ऊपर 10,00,000 | 30 |
| यदि कुल कर योग्य आय रु. 10,000,000 से अधिक है तो 15% अधिभार देना है | |
| आयकर पर 3% शिक्षा उपकर लागू है | |
| सीमांत राहत उपलब्ध हो सकता है | |






