ट्रेसेज्ञ




वित्तीय वर्ष 2016-17

अ. कर की दर व्यक्तिगत लोगों (महिला और पुरुष),हिंदू अविभाजित परिवार,व्याक्तियों का संघ और बॉडी ऑफ इंडिविजुयल्स
सकल आय(रुपये में) कर की दर (% में)
250,000 * रुपये तक कोई कर मान्य नहीं
250,001 से 500,000 10
500,001 से 10,00,000 20
10,00,000 रुपये से ऊपर 30
*साठ वर्ष या इससे अधिक के भारतीय निवासी व्यक्ति, जिनकी आयु के 80 वर्ष से कम है,के मामले में,बुनियादी छूट सीमारु. 3,00,000
*'250000' से '500000' के पहले वर्ग में करदाताओं के लिए राहत 5,00,000 तक की सकल आय वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5000 का टैक्स क्रेडिट
65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की श्रेणी को हटा दिया गया है
ब. वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक) के लिए कर की दरें
सकल आय (रुपये में) कर की दर (% में)
रु.500,000 तक कोई कर मान्य नहीं
500,001 से 10,00,000 20
रुपये से ऊपर 10,00,000 30
यदि कुल कर योग्य आय रु. 10,000,000 से अधिक है तो 15% अधिभार देना है
आयकर पर 3% शिक्षा उपकर लागू है
सीमांत राहत उपलब्ध हो सकता है